e-Gazette statutory gazette instrument · 14 Nov 2025
7596 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY इलेक्ट्रॉजिकी और सूचिा प्रौद्योजगकी मंत्रालय अजधसूचिा िई दिल्ली, 13 िवम्बर, 2025 सा.का.जि.846(अ)…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267650 CG-DL-E-14112025-267650
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 760] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947 No. 760] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025
सा.का.नि.846(अ).— डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथापेक्षित डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 का मसौदा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 3 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 02 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और जबकि उक्त आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां 3 जनवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध कराई गईं;
और जबकि उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;
अतः, अब डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22वां) की धारा 40 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों को डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 कहा जाए।
(2) नियम 1, 2 और 17 से 21 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
(3) नियम 4 इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के बाद प्रवृत्त होगा।
(4) नियम 3, 5 से 16, 22 और 23 इस राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से अठारह माह के बाद प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ :—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ अभिप्रेत होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए परिभाषित किए गए हैं।
3. डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा डेटा प्रिंसपल को दिया गया नोटिस — डेटा फ़िड्यूसरी द्वारा डेटा प्रिंसपल को दिया गया नोटिस—