e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 155(E) · 05 Mar 2026
Official title
Notification of first amendment of Inland Vessels safe navigation communication and signal Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022. The amendment defines gross tonnage calculation methods for vessels based on their length. It updates chapter headings and clarifies requirements for lights and shapes. The rules specify vertical spacing for red lights and shapes on vessels. The amendment increases a numerical value in rule 26 from 20 to 50. It also mandates specific radio and navigation equipment for vessels operating in zones 1, 2, and 3. These rules apply to inland vessel operators and owners. The changes take effect immediately upon publication in the Official Gazette.
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1589 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
सा.का.नि. 155(अ).— अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल) (पहला संशोधन) नियम, 2025 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 के उपखंड (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83 (अ) तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भार् II, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 29 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्वर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;
और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 29 जनवरी, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम की बाबत जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यञ) से खंड (यट) के साथ पठित धारा 47 की उपधारा (1) और उपधारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते सं. 149] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270689 CG-DL-E-05032026-270689
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
हुए, अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन संचार और सिग्नल्स) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 में, खंड (च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार मान पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी;"। 3. उक्त नियमों में, नियम 16 के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "अध्याय 5- निबंन्धित दृश्यता वाले अंतर्देशीय जलयानों का संचालन" 4. उक्त नियमों में, नियम 17 के पश्चात, अध्याय शीर्षक "अध्याय 5- निबंधित दृश्यता वाले अंतर्देशीय जलयानों के संबंध में" के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएग है, अर्थात्: - “अध्याय 6 - रोशनी और आकार”। 5. उक्त नियमों में, नियम 18 में, - (i) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा: अर्थात्: - "रोशनी और आकार की सामान्य अपेक्षाएँ"; (ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: - “(4) नियम 23 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) और उप-नियम (2) के उपबंध रोशनी और आकार का अनुपालन करेंगे।"। 6. उक्त नियमों में, नियम 18 के पश्चात, अध्याय शीर्षक "अध्याय 6 - रोशनी और आकार" का लोप कर दिया जाएगा। 7. उक्त नियमों में, नियम 23 में, उप-नियम (1) में, - (क) खंड (क) में, "दो आल राउंड लाल रोशनी" शब्दों के पश्चात, "एक मीटर एक दूसरे के ऊपर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे; (ख) खंड (ख) में, "ऊर्ध्वाधर रेखा में दो बाल या समान आकार" शब्दों के पश्चात, "एक मीटर एक दूसरे के ऊपर" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा। 8. उक्त नियमों में, नियम 26 में, उप-नियम (2) में, "20" अंक, के स्थान पर "पचास" शब्द रखा जाएगा । 9. उक्त नियमों में नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-