e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 562(E) · 09 Jul 2026
Official title
Notification of Inland Vessels (Prior Approval and Alteration) Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Inland Vessels (Prior Approval and Alteration) Rules 2026 establish a regulatory framework for modifying inland vessels. Owners or operators planning alterations that impact a vessel's strength, stability, or safety must apply for prior approval from the designated authority using the prescribed form. The authority will review the proposal for safety and structural integrity, potentially requiring independent technical evaluation. Approved modifications must comply with the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024. Owners must display the approval certificate onboard and update registration records. For alterations not requiring prior approval, owners must notify the designated authority in writing within thirty days. These rules apply to all inland vessels as defined under the Inland Vessels Act, 2021.
What you must do
5013 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 3 िुलाई , 2026 सा.का.जन. 562(अ) .—अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथापेजित अंतिेिीय िलयान (पररवतगन या उपांतरण के जलए पूवग अनुमोिन) जनयम, 2025 का प्रारूप भारत सरकार के पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय की अजधसूचना द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संखयांक सा.का.जन 464(अ), तारीख 11 िुलाई, 2025 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उक्त अजधसूचना को अंतर्वगष्ट करने वाली रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिन की अवजध के अवसान से पूवग उससे प्रभाजवत होने वाले सभी संभाव्य व्यजक्तयों से आिेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे; और, उक्त अजधसूचना की प्रजतयां 11 िुलाई, 2025 को िनता को उपलब्ध करा िी गई थीं; और उक्त प्रारूप जनयमों के संबंध में िनता से प्राप्त आिेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया गया है। अतः, अब केंद्रीय सरकार, अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 28 की उपधारा (1), धारा 106 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथागत् :-
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं :- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग से अन्यथा अपेजित न हो, - (क) "अजधजनयम" से अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) अजभप्रेत है; या (ख) "पररवतगन या उपांतरण" से जनम्नजलजखत में से कोई भी अजभप्रेत है, अथागत्, :- (i) िलयान की जवमाओं और िमताओं का सारभूत पररवतगन; या (ii) िलयान के प्रकार या प्राथजमक कायग का पररवतगन; या (iii) िस प्रजतित से अजधक द्वारा िलयान के सकल टनभार का पररवतगन; या (iv) नोिन प्रणाली या मुखय इंिन या इंधन के प्रकार का पररवतगन; या (v) िलयान के सेवा िीवन में सारभूत वृजि; या (vi) उप-प्रभाग को सारभूत रुप से प्रभाजवत करता है; या (vii) िलरूि तथा मौसमरूि समग्रता को सारभूत रुप से प्रभाजवत करते हैं; (ग) "वगीकरण सोसायटी" से मान्यता प्राप्त संगठन अजभप्रेत है िो अंतरराष्ट्रीय वगीकरण सोसायटी संगम का सिस्ट्य है। (2) इसमें प्रयुक्त िब्ि और अजभव्यजक्तयां तथा िो इन जनयमों में पररभाजषत नहीं है ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, का वही अथग होगा िो उन्हें क्रमिः अजधजनयम में दिया गया है। 3. अजभजहत प्राजधकारी का पूवग अनुमोिन :- (1) िलयान स्ट्वामी या प्रचालक िो अपने िलयान में कोई पररवतगन या उपांतरण करने का इच्छुक है जिससे उसकी समथगता, जस्ट्थरता या सुरिा पर प्रभाव पड़ता है, इन जनयमों से संलग्न प्ररुप में एक आवेिन प्रस्ट्ताजवत पररवतगन या उपांतरण की प्रकृजत तथा जवस्ट्तार को जवजनर्िगष्ट करते हुए अजभजहत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा। (2) आवेिन प्राप्त होने पर, अजभजहत प्राजधकारी िलयान की सुरिा, समथगता, जस्ट्थरता तथा अवसंरचनात्मक समग्रता पर उनके प्रभाव के जनधागरण के जलए प्रस्ट्ताजवत पररवतगन या उपांतरण का पुनर्वगलोकन करेगा । (3) पररवतगन या उपांतरण िलयान के जडिाइन या वगीकरण में सुरिा मानकों और दकन्हीं जवजनर्िगष्ट रूपरेखा की अपेिाओं के संबंध में अंतिेिीय िलयान (जडिाइन और जनमागण) जनयम, 2024 के उपबंधों की अनुपालना करेगा। (4) अजभजहत प्राजधकारी द्वारा आवश्यक समझे िाने की ििा में, अंतिेिीय िलयान (जडिाइन और जनमागण) जनयम, 2024 के जनयम 5 में यथाजवजनर्िगष्ट िलयान स्ट्वामी द्वारा प्रस्ट्ताजवत पररवतगन या उपांतरण के तकनीकी पहलुओं के जनधागरण के जलए यथालागू दकसी नौसेना वास्ट्तुजवि या समुद्री इंिीजनयर या सवेिक या वगीकरण सोसायटी के माध्यम से स्ट्वतंत्र मूल्यांकन का आिेि कर सकेगा। (5) पररवतगन या उपांतरण की ििा में िो िलयान सुरिा या पयागवरण पर प्रभाव करेगा, अजभजहत प्राजधकारी िलयान को सुरिा जनधागरण के माध्यम से िाने का आिेि करेगा तथा ऐसा उपाय प्रभाव को कम करने के जलए कायागजन्वत दकया िाएगा। (6) उन ििाओं में िहां ऐसे िलयान अंतिेिीय िलयान (जडिाइन और जनमागण) जनयम, 2024 के जनयम 4 के अनुसार वगीकरण सोसायटी के सवेिण के अधीन अनुरजित करना अपेजित है, संबि वगीकरण सोसायटी को भी िलयान स्ट्वामी द्वारा तिनुसार सूजचत दकया िाएगा। (7) िलयान स्ट्वामी या प्रचालक द्वारा पररवतगन या उपांतरण के जलए दिए गए आवेिन के सत्यापन पर, अजभजहत प्राजधकारी िलयान स्ट्वामी या प्रचालक को पूवग अनुमोिन का एक प्रमाणपत्र अनुित्त करेगा तथा स्ट्वामी हर समय िलयान के फलक पर पूवग अनुमोिन प्रमाणपत्र को उपिर्िगत करेगा। (8) िलयान स्ट्वामी अंतिेिीय िलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) जनयम, 2022 के जनयम 9 के अनुसार िलयान के पररवतगन या उपांतरण या पुनरर्िगस्ट्रीकरण (यथालागू) के अजभलेखन के जलए आवश्यक किम उठाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. अन्य पररवतगन या उपांतरण :- सभी अन्य पररवतगन या उपांतरण, अंतिेिीय िलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) जनयम, 2022 के प्ररुप 6 में ऐसे पररवतगन या उपांतरणों को दक्रयाजन्वत करने के तीस दिन के भीतर अजभजहत प्राजधकारी को जलजखत में सूजचत दकए िाएंगे। 5. अनुमोिन के अनुित्त होने के जलए मानिंड :- जनयम 4 में यथाजनर्िगष्ट िलयानों के सभी पररवतगन और उपांतरण जनम्नजलजखत मानिंड का पालन करेंगे, अथागत् :- (क) पररवतगन या उपांतरण अंतिेिीय िलयान (जडिाइन और जनमागण) जनयम, 2024 के जनयम 5 तथा अजधजनयम के अधीन जवरजचत अन्य लागू जनयमों के अनुसरण में िलयान, चालकिल, यात्री तथा पयागवरण की सुरिा सुजनजित करेंगे; (ख) अवसंरचनात्मक पररवतगन या उपांतरण ऐसे तरीके से जडिाइन और जनष्पादित दकए िाएंगे जिससे िलयान की अवसंरचनात्मक समग्रता और जस्ट्थरता का रखरखाव या वधगन हो सके तथा अवसंरचनात्मक संगणना और जनधागरण जडिाइनर द्वारा दक्रयाजन्वत दकया िा सके और सत्यापन तथा अनुमोिन के जलए यथालागू अजभजहत प्राजधकारी या वगीकरण सोसायटी (वगीकरण सोसायटी के अधीन िलयानों के जलए) प्रस्ट्तुत दकया िा सके। (ग) पररवतगन या उपांतरण के जलए िो िलयान की जस्ट्थरता को प्रभाजवत करता है, यथालागू अजभजहत प्राजधकारी या वगीकरण सोसायटी द्वारा सत्यापन के जलए अंतिेिीय िलयान (जडिाइन और जनमागण) जनयम, 2024 के उपबंधों के अनुसार जस्ट्थरता जवश्लेषण संचाजलत दकया िाएगा तथा िलयान उसकी अनुमोदित जस्ट्थरता सीमाओं के भीतर प्रचाजलत दकया िाएगा। प्ररुप अंतिेिीय िलयान में पररवतगन या उपांतरण के पूवग अनुमोिन के जलए आवेिन [जनयम 3(1) िेखें]
सेवा में, अजभजहत प्राजधकारी ............................. ............................
जवषय : अंतिेिीय िलयान में पररवतगन या उपांतरण के जलए पूवग अनुमोिन आवेिन महोिय/महोिया, मैं, [स्ट्वामी का नाम], अंतिेिीय िलयान के स्ट्वामी के रुप में नाजमत " ------ ",िासकीय संखया सजहत ..... उक्त िलयान के जनम्नजलजखत प्रस्ट्ताजवत पररवतगनों/उपांतरणों को दक्रयाजन्वत करने के जलए पूवग अनुमोिन प्राप्त करने हेतु यह आवेिन प्रस्ट्तुत करता हं : 1...................................................................................................................... 2 .................................................................................................................... 3 ....................................................................................................................
प्रस्ट्ताजवत पररवतगन/उपांतरण जनम्नजलजखत के जलए आिजयत हैं :- .................................................................................................................... (प्रयोिन का संजिप्त जववरण िैसे दक सुरिा सुधार, िमता वृजि, अवसंरचनात्मक उपांतरण आदि )
Key dates
Who is affected
Thresholds