e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 78(E) · 30 Jan 2026
Official title
Notification regarding Health Security se National Security Cess Amendment Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the Health Security se National Security Cess Rules, 2026. The update defines the formula to calculate the maximum rated speed of packing machines. It provides a revised illustration for calculating cess abatement during periods of machine non-operation. The rules establish a new Health Security se National Security Cess Fund for public health and national security activities. The Department of Revenue manages the quarterly transfer of funds. The Budget Division identifies the programs for financing. The Office of the Principal Chief Controller of Accounts formulates the accounting procedure. The Comptroller and Auditor General of India audits the fund accounts. The amendment also updates terminology and references in forms HSNS DEC-01, HSNS CE-01, HSNS RET-01, and HSNS APL 02.
What you must do
668 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026 सं. 02/2026 – एचएसएनएस उपकर
सा.का.नि. 78(अ).— केंद्रीय सरकार, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (2025 का 35) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।
सं. 77] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 77] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269681 CG-DL-E-30012026-269681
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) नियम 12 के उपनियम (2) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : — ‘स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ, मशीन की "अधिकतम निर्धारित गति" की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात्:- S=( R/G )×n जहाँ: S = मशीन की अधिकतम निर्धारित गति प्रति मिनट थैलियों अथवा रटनों अथवा पात्रों की संख्या के रूप में। R = मशीन के मुख्य डिस्क रोटरी मोटर की प्रति मिनट घूर्णन (RPM) रेटिंग, जो थैली या रटन या पात्र को भरती है। G = मुख्य डिस्क रोटरी मोटर और मशीन के घूमने वाले ड्रम के बीच गियर असेंबली का समग्र गियर अनुपात। n = क्षैतिज पैकेजिंग मशीन में फनेल की संख्या अथवा ऊर्ध्वाधर मशीन में कपों की संख्या;’ (ख) नियम 16 में दृष्टांत 2 के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टांत प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : — "दृष्टांत 2: एक पंजीकृत व्यक्ति 2.5 ग्राम प्रति मिनट की 700 थैली की पैकेजिंग गति वाली हाई स्पीड थैली पैकेजिंग मशीन का उपयोग कर विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण कर रहा है। इस अधिनियम की अनुसूची II के क्रमांक 2 के अधीन ऐसी मशीन के लिए मासिक उपकर देयता ₹ 2,02,00,000 है। मशीन को 20 जुलाई को मुद्रांकित किया जाता है और 11 अगस्त को मुहर खोल दिया जाता है। निरंतर अप्रचालन की कुल अवधि 22 दिन (जो पंद्रह दिन से अधिक) है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपशमन का दावा करने के लिए आवेदन 20 सितंबर (जिस माह में मशीनें अप्रचालनशील और मुद्रांकित की गई थी, उसके बाद के माह) तक प्रस्तुत किया जय । उपकर रकम में छूट की गणना निम्नलिखित की जाएगी: — (i) जुलाई के लिए अप्रचालन का विवरण: माह में दिवसों की कुल संख्या (जुलाई) (N): 31 माह में लगातार उन दिवसों की संख्या जिस दिन मशीन अप्रचंनशील थी (D): 12 मशीन के लिए माह में भुगतान की गई उपकर की रकम (C): ₹ 2,02,00,000 (ii) जुलाई (A1) के लिए रकम में कमी की गणना:
A1 = (2,02,00,000/31)×12 = ₹ 78,19,355 (iii) अगस्त के लिए अप्रचालन का विवरण:
माह में दिवसों की कुल संख्या (अगस्त) (N): 31 माह में लगातार उन दिवसों की संख्या जिस दिन मशीन अप्रचंनशील थी (D): 10
मशीन के लिए मासिक भुगतान की गई उपकर रकम (C): ₹ 2,02,00,000 (iv) अगस्त (A2) के लिए रकम में कमी की गणना: A2=(2,02,00,000/31)×10=₹ 65,16,129
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
(v) समायोजन: 1,43,35,484 रुपये (A1+A2) की रकम को समुचित अधिकारी द्वारा, उदाहरणार्थ, अक्टूबर में जारी आदेश में उपशमन के रूप में स्वीकार की जाएगी। उक्त रकम को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा नवंबर माह के उपकर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। (ग) नियम 34 के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– “35: उपकर का उपयोग.- (1) उपकर, जिसमें कोई भी ब्याज अथवा शास्ति सम्मिलित है, भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और अधिनियम की धारा 7 में प्रदत्त प्रयोजन हेतु संसद द्वारा प्राधिकृत विनियोग के पश्चात् उपयोग किया जाएगा। (2) उप-नियम(1) के अधीन, भारत की संचित निधि में जमा उपकर को संसद से विनियोग प्राप्त करने के पश्चात् स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर निधि नामक निधि में अंतररत किया जाएगा। (3) उपकर का उक्त निधि में अंतरण वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा त्रैमासिक रूप से किया जाएगा। (4) उक्त निधि से वित्तपोषित की जाने वाली गतिविधियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम जन स्वास्थ्य और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होंगे। (5) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपकरों की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान और आपसी-आबंटन, जिसमें कोई ब्याज या शास्ति शामिल है, का निर्णय बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श कर तय किया जाएगा। (6) उक्त निधि में रकम का अंतरण, निधि का आहरण और निधि के खाते का संधारण प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा तैयार की गई लेखा प्रक्रिया के अनुसार होगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित होगा। (7) केंद्रीय सरकार द्वारा संधारण निधि के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।”; (घ) प्ररुप एचएसएनएस डीईसी-01 में, (i). पैरा 4 पर, सारणी अ और सारणी आ में, (I) स्तंभ (7) के स्तंभ शीर्षक में, "रैक्स" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (II) स्तंभ (13) के स्तंभ शीर्षक में, "रैक" शब्द के स्थान पर, "कप" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (III) स्तंभ 13 के स्तंभ शीर्षक में, "मिनट" शब्द के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[9/8]"; (ii) पैरा 5 में,- (I) शीर्षक में, "सारणी 4" शब्द और अंक के स्थान पर, "क्रमांक 4 पर" शब्द और आंकडा प्रतिस्थापित किया जाएगा; (II) सारणी में,- (अ) स्तंभ (2) के स्तंभ शीर्षक में, "सारणी III या सारणी IV" शब्द और अंक के स्थान पर, "सारणी क या सारणी ख" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा; (आ) स्तंभ (4) के स्तंभ शीर्षक में, "रैक्स" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
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