e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 573(E) · 07 Jul 2026
Official title
Notification under subrule 5 of Rule 131 of Occupational Safety, Health and Working Conditions(Central) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Directorate General of Mines Safety has specified mandatory procedures for testing breathing and resuscitating apparatus and the purity of oxygen used in such equipment at rescue stations and rescue rooms. Under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, equipment must be tested at least monthly or at shorter intervals recommended by manufacturers. Testing requirements include checking general condition, leakage, cylinder pressure, relief valve discharge pressure, oxygen delivery rates, and demand valve operation against Bureau of Indian Standards (IS 10245). Oxygen purity must exceed 99%. All test results must be recorded in a bound book or non-editable electronic format, signed by the tester, and countersigned by the Superintendent.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply
REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (खान सुरक्षा महानिदेशालय) अधिसूचना धनबाद, 1 जुलाई, 2026
सा.का.नि. 573(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उप-नियम (5) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्द्वारा श्वास उपकरण प्रत्येक प्रवाह मीटर के परीक्षण तथा श्वास उपकरण में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की शुद्धता के परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता हूँ:
दायरा: ये मानक बचाव केंद्रों और बचाव कक्षों में उपलब्ध कराए गए श्वास एवं पुनर्जीवन उपकरणों प्रत्येक प्रवाह मीटर के परीक्षण की प्रक्रिया और श्वास उपकरणों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता को विनिर्दिष्ट करते हैं, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उपनियम (5) के तहत आवश्यक है।
प्रयोज्यता: ये मानक बचाव केंद्रों और बचाव कक्षों में उपलब्ध कराए गए श्वास एवं पुनर्जीवन उपकरणों के परीक्षण और श्वास उपकरणों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता के परीक्षण पर लागू होंगे।
अनुपालन आवश्यकता:
श्वास एवं पुनर्जीवन यंत्रों के परीक्षण और उनमें प्रयुक्त ऑक्सीजन की शुद्धता की प्रक्रिया
प्रत्येक श्वास एवं पुनर्जीवन यंत्र का परीक्षण कम से कम महीने में एक बार या निर्माता द्वारा अनुशंसित कम अंतराल पर, पैरा 2 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए।
(i) उपकरण की सामान्य स्थिति की जाँच की जाएगी और इसके प्रत्येक नाजुक और नाशवान भाग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। (ii) उपकरण में रिसाव की जाँच की जाएगी और अवलोकन दर्ज किए जाएंगे। यदि निर्माता द्वारा अनुशंसित अनुमेय सीमा से अधिक रिसाव पाया जाता है, तो उपकरण उपयोग के लिए असुरक्षित माना जाएगा। (iii) सिलेंडर में ऑक्सीजन का दबाव मापा जाएगा और दर्ज किया जाएगा। (iv) किसी भी स्वचालित रिलीफ वाल्व द्वारा छोड़े गए दबाव को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या इसके नवीनतम संस्करण में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होना चाहिए। (v) निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षक द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति दर को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या इसके नवीनतम संस्करण में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ऐसे माप और समायोजन इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पृष्ठ पुस्तिका में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किए जाएंगे। (vi) यदि किसी उपकरण में स्वचालित मांग वाल्व लगा है, तो उस पर संचालित दबाव को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या उसके नवीनतम संस्करण में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगा। ऐसे माप और समायोजन को इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पुस्तक में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा। (vii) निर्माताओं द्वारा अनुशंसित अन्य परीक्षण और समायोजन, यदि कोई हो, किए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पुस्तक में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा।
श्वास यंत्रों में उपयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता की जाँच की जाएगी। एक प्रतिशत से अधिक अशुद्धियाँ पाई जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
उपकरण परीक्षकों की सटीकता की जाँच उपकरण निर्माताओं द्वारा अनुशंसित अवधियों पर की जाएगी।
यदि इस मानक के अनुसार कोई विवरण दर्ज करना आवश्यक है, तो उसे तुरंत इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक पृष्ठबद्ध पुस्तिका में या बचाव कक्ष या बचाव केंद्रों पर, जैसा भी मामला हो, संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा, और परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या ई-हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा तथा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या ई-हस्ताक्षरित किया जाएगा।