e-Gazette statutory gazette instrument · 07 Nov 2025
7325 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 31 अक्तू…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267434 CG-DL-E-07112025-267434
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 728] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947 No. 728] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 814(अ).— पेटेंट नियम, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसामान्य को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;
आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110011 को या ipr-patents@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं;
निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
मसौदा नियम
"- 2(गख). “आचार संहिता” का आशय उस आचार संहिता से है, जिसे नियंत्रक द्वारा पेटेंट नियम 2003 की छठी अनुसूची में समय-समय पर प्रकाशित किया जा सकता है।
-2(गग). “अनुशासन समिति” का आशय नियम 119घ के अनुसार गठित समिति से है।”
“2(घक). नियम 119ग के प्रयोजनों के लिए “अधिकारी” का आशय उस अधिकारी से है, जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 73(3) के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।”
“119क.- पेटेंट एजेंट द्वारा कदाचार: (1) नियंत्रक और/या पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 73 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कार्य करने वाला प्रत्येक पेटेंट एजेंट आचार संहिता का पालन करेगा।
(2) नियंत्रक आचार संहिता से संबंधित अद्यतन जानकारियां आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित करेगा।
(3) यदि पेटेंट एजेंट छठी अनुसूची में यथा उल्लिखित निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो वह कदाचार का दोषी माना जाएगा।”
“119ख. नियंत्रक को कदाचार की शिकायत: (1) कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उक्त नियम की छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित ऐसे कदाचार की जानकारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियंत्रक को प्रपत्र-34 में शिकायत दर्ज करा सकता है।
“119ग. नियम 119ख के अंतर्गत प्राप्त शिकायत से निपटने की प्रक्रिया: (1) नियम 119ख के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर, नियंत्रक, मामले पर विचार करने के लिए शिकायत को अनुशासन समिति को भेजेगा। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, यदि नियंत्रक की राय है कि जांच होनी चाहिए, तो वह शिकायत के साथ एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे एजेंट को नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर समर्थक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
बशर्ते कि यदि अनुशासन समिति को शिकायत में कोई मेरिट नहीं मिलती है तो वह नियंत्रक को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा शिकायत को खारिज करने की अनुशंसा करेगी।