e-Gazette statutory gazette instrument · 21 Nov 2025
7765 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली 19 नवंबर, 2025 सा.का.जन.857(अ).––अंतिेिी…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267881 CG-DL-E-21112025-267881
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 771] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/ कार्तिक 29, 1947 No. 771] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/ KARTIKA 29, 1947
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली 19 नवंबर, 2025
सा.का.नि.857(अ).––अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106(2)(यज) और धारा 98(1)(क) के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;
इन मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (आईडब्ल्यूटी-I) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या diriwt1-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;
उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 कहा जाएगा है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ.-