e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 870(E) · 29 Nov 2025
Official title
Pre Publication of draft Inland Vessels (Manning) Rules 2025
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Ports, Shipping and Waterways proposes the Inland Vessels (Manning) Rules 2025 to replace the 2022 rules. These rules establish requirements for crew certification, training, and vessel manning. They define vessel categories, minimum crew numbers based on vessel size and engine power, and qualification standards for masters, engineers, and ratings. The rules mandate the use of the 'Jalyan' and 'Navic' portal for applications and the issuance of a Crew Identification Record Book. Training institutes must obtain approval from state governments or the Inland Waterways Authority of India. Existing certificate holders have a three-year transition period to complete new training programs. The public may submit objections or suggestions within thirty days from the date of publication.
What you must do
7950 GI/2025 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 25 नवम् बर, 2025 सा.का.जन. 870(अ.).- अंतिेिीय पोत अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (य) से (यछ) के साथ परित धारा 34 की उपधारा (1), धारा 35, धारा 36 की उपधारा (1), धारा 37 की उपधारा (3), धारा 38 की उपधारा (1) और (4), धारा 39, धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार के पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय द्वारा संख्या सा.का.जन 422(अ.) दिनांक 7 िून, 2022 द्वारा अजधसूजचत अंतिेिीय िलयान (चालक िल) जनयम, 2022 के अजधक्रमण में, ऐसे अजधक्रमण से पूवग की गई या लोप की गई संबंजधत पूवग बातों को छोड़कर, नए अंतिेिीय िलयान (चालक िल) जनयम 2025 तैयार करने का प्रस्ट्ताव करती है, और अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेजित उन सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित करती है जिनके इससे प्रभाजवत होने की संभावना है; और एतद्द्वारा यह सूचना िी िाती है दक उि प्रारूप जनयमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाजि के पश्चात जवचार दकया िाएगा, जिस दिन इस अजधसूचना की प्रजतयां, रािपत्र में यथा प्रकाजित रूप में, िनता को उपलब्ध करा िी िाती हैं;
सं. 784] नई दिल्ली, बुधवार, नवम् बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 784] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268085 CG-DL-E-29112025-268085
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
इन मसौिा जनयमों पर आपजत्तयां या सुझाव, यदि कोई हों, तो जनिेिक (आईडब्ल्यूटी-I), पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, 1-संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या diriwt1-psw@gov.in और uttam.mishra27@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर जनर्िगष्ट अवजध के भीतर भेिे िा सकते हैं;
मसौिा जनयम
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ञ) "प्रारंजभक पाठ्यक्रम" से अजभप्राय है डेक और इंिन जवभाग में जवजभन्न ग्रेडों के जलए पाठ्यक्रम अजभप्रेत है, जिसका पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण द्वारा जनर्िगष्ट की िाए; (ट) "पुनश्चयाग एवं पुनर्वगजधमान्यकरण पाठ्यक्रम" से डेक जवभाग और इंिन जवभाग में जवजभन्न ग्रेडों के जलए पाठ्यक्रम अजभप्रेत है, जिसे सीओसी धारक को अगले 5 वर्ों के जलए सीओसी की वैधता के अनुमोिन हेतु प्रत्येक 5 वर्ग में पूरा करना होता है। पाठ्यक्रमों का पाठ्य जववरण और अवजध वह होगी िो भारतीय अंतिेिीय िलमागग प्राजधकरण द्वारा जनर्िगष्ट की िाए; (ि) "अनुसूची" से इन जनयमों के साथ संलि अनुसूजचयां अजभप्रेत है, जिनमें प्रजििण संस्ट्थानों के अनुमोिन के मानक और मास्ट्टर/प्राजधकारी के उत्तरिाजयत्व िाजमल हैं; (ड) "इंिनों की कुल िजि (दकलोवाट)" से अंतिेिीय िलयान के सभी प्रणोिन इंिनों की कुल िजि अजभप्रेत है; (ढ) "िेत्र" से ऐसा कोई भी अंतिेिीय िल िेत्र अजभप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, अजधसूचना द्वारा, जनम्नजलजखत अजधकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई मानिंडों के आधार पर, इन जनयमों के प्रयोिनाथग िेत्र 1, िेत्र 2 और िेत्र 3 के रूप में घोजर्त करे-
क. िेत्र 1 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 2.0 मीटर से अजधक नहीं है; ख. िेत्र 2 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 1.2 मीटर से अजधक नहीं है; ग. िेत्र 3 से वह िेत्र अजभप्रेत है िहाँ अजधकतम आवश्यक तरंग ऊँचाई 0.6 मीटर से अजधक नहीं है।
(2) इन जनयमों में प्रयुि तथा पररभाजर्त नहीं दकए गए दकन्तु अजधजनयम में पररभाजर्त िब्िों और अजभव्यजियों के वही अथग होंगे िो अजधजनयम में उनके जलए जनर्िगष्ट हैं।
इन जनयमों के प्रयोिन के जलए, अंतिेिीय िलयानों को जनम्नजलजखत श्रेजणयों के अनुसार वगीकृत दकया िाएगा- (क) अंतिेिीय िलयान, िो श्रेणी क में आते हैं, जनम्नजलजखत में से दकसी भी प्रकार के डेक दकए गए िलयान हैं- (क) हाउस बोट को छोड़कर अन्य िलयान, जिनकी लंबाई 24 मीटर से अजधक हो और हाउस बोट जिनकी लंबाई 30 मीटर से अजधक हो; (ख) िलयान जिनमें 50 से अजधक यात्री सवार हों; (ग) बांधकर ले िाने के जलए सुसजित सभी िलयान, जिनकी बोलाडग पुपलंग िमता 10 टन से अजधक हो; (घ) पेरोजलयम वस्ट्तुओं, रसायनों या द्रवीकृत गैसों को भारी मात्रा में कागो के रूप में ले िाने के जलए जडजाइन और जनर्मगत िलयान; (ङ) खतरनाक सामान ले िाने वाले िलयान; और (च) 300 सकल टनभार और उससे अजधक के िलयान।
(ख) श्रेणी ख - वे िलयाना िो श्रेणी 'क' या श्रेणी 'ग' के अंतगगत नहीं आते। (ग) श्रेणी ग - 10 मीटर से कम लंबाई वाले िलयान।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
वगग क
डेक चालक कार्मगक संख्या िीटी < 300 300 ≤ िीटी < 1000 िीटी ≥ 1000 क) अंतिेिीय मास्ट्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मास्ट्टर
क. अंतिेिीय मास्ट्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र धारक एक मास्ट्टर
(क) अंतिेिीय मास्ट्टर श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक मास्ट्टर (ख) एक मुख्य अजधकारी जिसके पास अंतिेिीय मास्ट्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र हो या एक मास्ट्टर जिसके पास अंतिेिीय मास्ट्टर श्रेणी 3 प्रमाणपत्र हो और जिसे 300 से अजधक िीटी के िलयान पर मास्ट्टर श्रेणी 3 के रूप में 2 वर्ग का अनुभव हो इंिन कार्मगक केडब्ल्यू < 425 प्रणोिन िजि प्रणोिन िजि: 425 ≤ केडब्ल्यू < 750 केडब्ल्यू ≥ 750 प्रणोिन िजि क) अंतिेिीय इंिन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र धारक एक इंिीजनयर क. अंतिेिीय इंिन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र धारक एक इंिीजनयर क. एक मुख्य अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिीजनयर प्रमाणपत्र हो या एक मुख्य अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र हो और जिसके पास ≥ 750 दकलोवाट प्रणोिन िजि वाले िलयान पर इंिन चालक श्रेणी 1 के रूप में 2 वर्ग का अनुभव हो। ख. एक सेकंड अजभयंता जिसके पास अंतिेिीय इंिन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र हो या अंतिेिीय इंिन चालक श्रेणी 2 प्रमाणपत्र हो और जिसके पास 2 वर्ग का अनुभव हो।
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