e-Gazette statutory gazette instrument · 21 Nov 2025
7763 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली ,19 नवंबर, 2025, सा.का.जन.856(अ).–– अंति…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267878 CG-DL-E-21112025-267878
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 770] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/ कार्तिक 29, 1947 No. 770] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/ KARTIKA 29, 1947
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2025,
सा.का.नि.856(अ).–– अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: एलएनजी/सीएनजी, बैटरी, मेथनॉल और हाइड्रोजन ईंधन) नियम, 2025 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106(2)(यज) और धारा 98(1)(क) के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;
इन मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (आईडब्ल्यूटी-I) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या diriwt1-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;
उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
अन्तर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: एलएनजी/सीएनजी, बैटरी, मैथेनॉल और हाइड्रोजन ईंधन) नियम, 2025
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - 1. इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: एलएनजी/सीएनजी, बैटरी, मेथनॉल और हाइड्रोजन ईंधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ - 1. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।
3. कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग –
(1) यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों के निम्नलिखित वर्गों और श्रेणियों को उनकी ईंधन प्रणाली अथवा प्रणोदन के लिए ऊर्जा के स्रोत को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के जलयान माना जाएगा:
लेकिन यह कि ये नियम अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: आनंद यान और नहर क्रूज नौका) नियम, 2025 के अंतर्गत आने वाले आनंद यान और नहर क्रूज नौकाओं पर लागू नहीं होंगे, चाहे उनकी ईंधन प्रणाली कुछ भी हो।
(2) निम्नलिखित नियमों की अपेक्षाएं उप-नियम (1) के अनुसरण में, चिह्नित विशेष श्रेणी के जलयानों पर लागू होंगी:
(3) परिकल्पना और संनिर्माण के लिए मानक-
क. इन विशेष श्रेणी के जलयानों की परिकल्पना और संनिर्माण के मानक, अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों द्वारा शासित होंगे।
ख. इंजन और उसकी ईंधन आपूर्ति प्रणाली/मोटर/बैटरी और बैटरी प्रबंधन प्रणाली के साथ ही ऐसे जलयानों की प्रणोदन प्रणाली से संबंधित घटक, जो उपनियम 3(क) के अंतर्गत नहीं आते हैं, निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार परिकल्पित एवं संनिर्मित किए जाएंगे-
लेकिन यह कि 20 किलोवाट से कम कुल प्रणोदन क्षमता वाले बैटरी चालित जलयान निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार परिकल्पित एवं संनिर्मित किए जाएंगे-
(ग) स्वामी इन नियमों के प्ररूप संख्या 1 में, परिकल्पना और संनिर्माण के लिए अपनाए गए मानकों के संबंध में एक घोषणा, नामित प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रस्तुत करेगा, जैसा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए।