e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 191(E) · 18 Mar 2026
Official title
Publication of amendment in NH Fee Rules 2008
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. The amendment defines unpaid user fee as a fee for a National Highway section where the electronic toll system records a vehicle passage but does not collect the fee. The authority issues an electronic notice (e-notice) to the vehicle owner for such unpaid fees. Owners must pay double the applicable fee. If the owner pays within 72 hours of the e-notice, the fee remains the standard rate. Owners may submit a representation within 72 hours. The authority must decide on the representation within five days. Failure to pay within 15 days results in the amount being posted to the National Vehicle Registry (VAHAN) and potential service restrictions.
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Key dates
1929 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 17 माचग, 2026 सा.का.जन. 191(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमागग अजधजनयम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय रािमागग फीस (िरों का जनधागरण एवं संग्रहण) जनयमावली, 2008 में आगे संिोधन करने हेतु जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ागत्: –
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) यान का जववरण, घटना की जतजर् और स्ट्र्ान तर्ा िेय असंित्त प्रयोक् ता फीस की राजि जनर्िगष्ट करते हुए इलेक्रॉजनक सूचना (जिसे इसमे इसके पश्चात "ई-नोरटस" कहा िाएगा) राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) में उपलब्ध यान के स्ट्वामी के नाम पर िारी की िाएगी; (ख) ई-नोरटस इलेक्रॉजनक माध्यमों से भेिा िा सकता है, जिसमें लघु संिेि सेवा (एसएमएस), इलेक्रॉजनक मेल (ई-मेल), मोबाइल आधाररत संिेि एप् लीकेिन या केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्िगष्ट अन्द्य इलेक्रॉजनक माध्यम िाजमल हैं और इसे वास्ट् तजवक रूप में भी भेिा िा सकता है; (ग) इस उद्देश्य के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्िगष्ट ऑनलाइन पोटगल पर ई-नोरटस उपलब्ध कराया िाएगा; (घ) केन्द्रीय सरकार या उसका कायगकारी प्राजधकारी, प्रवतगन उपायों और ऐसी असंित्त प्रयोक् ता फीस की वसूली के प्रयोिनों के जलए आवश्यक राष्ट्रीय इलेक्रॉजनक टोल संग्रहण प्रणाली का राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) के सार् तकनीकी और प्रणालीगत एकीकरण कर सकता है। (2ख) उप-जनयम (2क) के अधीन िारी ई-नोरटस के अनुसरण में िेय असंित्त प्रयोक् ता फीस, जनयम 4 के उप-जनयम (2) के अधीन जनर्िगष्ट यान की संबंजधत श्रेणी पर लागू प्रयोक् ता फीस के िोगुने के बराबर होगा और इसका भुगतान इलेक्रॉजनक माध्यम से या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जनर्िगष्ट दकए गए भुगतान के अन्द्य माध्यम से दकया िाएगा; परंतु िहां ई-नोरटस िारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर असंित्त प्रयोक् ता फीस का भुगतान दकया िाता है, तो िेय राजि संबंजधत यान श्रेणी पर लागू प्रयोक् ता फीस तक सीजमत होगी, िैसा दक जनयम 4 के उप-जनयम (2) में यर्ा जनर्िगष्ट है। (2ग) दकसी ई-नोरटस से व्यजर्त दकसी यांजत्रक यान का कोई स्ट्वामी या चालक, उसके िारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर, जनर्िगष्ट इलेक्रॉजनक पोटगल के माध्यम से एक अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत कर सकता है। (2घ) िहां उप-जनयम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेिन प्रस्ट्तुत दकया गया है, वहां जनष्पािन प्राजधकारी या ररयायतग्राही, िैसा भी मामला हो, ऐसे अभ्यावेिन की िांच करेगा और उसका जनपटान करेगा तर्ा ऐसे अभ्यावेिन की प्राजप्त की तारीख से पांच दिनों के भीतर इलेक्रॉजनक माध्यम से रजिस्ट्रीकृत स्ट्वामी को अपने जनणगय के बारे में सूजचत करेगा; परंतु यदि अभ्यावेिन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन की समाजप्त पर उसका जनपटान नहीं दकया िाता है, तो जनष्पािन प्राजधकारी या ररयायतग्राही का असंित्त प्रयोक् ता फीस का िावा समाप्त हो िाएगा। (2ड.) यदि दकसी यांजत्रक यान का स्ट्वामी या चालक ई-नोरटस िारी होने की तारीख से पंरह दिनों के भीतर असंित्त प्रयोक् ता फीस का भुगतान करने में जवफल रहता है और उप-जनयम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेिन लंजबत नहीं है, तो उप-जनयम (2ख) के अधीन यान स्ट्वामी से वसूल दकया िाने वाली असंित्त प्रयोक् ता फीस की राजि राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) में ििग की िाएगी; और असंित्त प्रयोक् ता फीस का भुगतान होने तक वाहन के माध्यम से ऐसे यान के संबंध में प्रिान की िाने वाली सेवाओं पर ऐसे प्रजतबंध लगाए िा सकते हैं, िो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्िगष्ट दकए िाए।
[फा.सं. एच-25016/06/2025-टोल (ई-262154)] चेतना नंि ससंह, संयुि सजचव
रटप्पणः मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 के द्वारा से प्रकाजित दकए गए र्े और तत्पश्चात में इन्द्हें संख्या सा.का.जन. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.जन. 15(अ), तारीख 12 िनवरी, 2011; सा.का.जन. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.जन. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.जन. 26(अ), तारीख 16 िनवरी, 2014; सा.का.जन. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.जन. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.जन. 220 (अ), तारीख 23 माचग, 2015, सा.का.जन. 585(अ), तारीख 8 िून, 2016; सा.का.जन. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.जन. 248(अ), तारीख 14 माचग, 2017; सा.का.जन. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.जन. 920(अ), तारीख 25 जसतंबर, 2018; सा.का.जन. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.जन. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.जन. 523(अ), तारीख 24 अगस्ट्त, 2020 और सा.का.जन. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.जन. 467(अ), तारीख 24 िून, 2022; सा.का.जन. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023; सा.का.जन. 556 (अ), तारीख 9 जसतंबर, 2024; सा.का.जन. 388 (अ), तारीख 17 िून, 2025; सा.का.जन. 437 (अ), तारीख 1 िुलाई, 2025; सा.का.जन. 734 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2025; सा.का.जन. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025 और सा.का.जन. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026 के द्वारा से संिोजधत दकए गए र्े।
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