e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 151(E) · 02 Mar 2026
Official title
Publication of amendment in the Central Motor Vehicles Rules, 1989
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways proposes amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The update revises emission standards for agricultural tractors, power tillers, combined harvesters, and construction equipment vehicles. It introduces specific gaseous pollutant limits, test cycles, and conformity of production requirements for various engine power categories. The rules mandate compliance with AIS:137 standards and specify reference fuels for testing. Manufacturers must ensure correct operation of NOx control measures for engines using reagents. The draft allows for public objections or suggestions within thirty days from the date the notification is made available to the public. Vehicles manufactured before the applicability dates of these emission stages receive a registration grace period.
What you must do
1507 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 145] नई दिल्ली, िजन वार, फरवरी 28, 2026/फाल् गुन 9, 1947 No. 145] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 2026/PHALGUNA 9, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270622 CG-DL-E-02032026-270622
सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय
अजधसूचना
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026
सा.का.जन. 151(अ).— केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 में और संिोधन करने के जलए जनम् नजलजखत कजतपय प्रारूप जनयम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, को इस अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है; और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के पश् चात् जवचाराथग स्ट्वीकार कर जलया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं;
इन प्रारूप जनयमों के प्रजत आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (पररवहन), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध् यम से भेिा िा सकता है।
प्रारूप जनयम
(2) परंतु इन जनयमों में अन्द् यथा यथा उपबंजधत के जसवाय, ये रािपत्र में उनके अंजतम प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
"115क. आंतररक िहन इंिन चाजलत कृजष रैक्टरों, पावर रटलरों, जनमागण उपकरण वाहनों और कंबाइंड हावेस्ट्टरों से जनकलने वाले धुएं और वाष्प का उत्सिगन।"
(i) उप-जनयम (9) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्: —
“(9) प्रत्येक कृजष रैक्टर, पावर रटलर और कंबाइंड हावेस्ट्टर का जवजनमागण इस प्रकार दकया िाएगा दक वह जनम्नजलजखत कायग चक्र पर परीक्षण दकए िाने पर उनके द्वारा उत्सर्िगत गैसीय प्रिूषकों के जनम्नजलजखत मानकों का अनुपालन करेंगे, अथागत्:—
क. पररवतगनीय गजत वाले इंिनों के जलए, 8-मोड परीक्षण चक्र या संबंजधत रैंप वाला मोडल चक्र और नॉन-रोड़ रांजिएंट साइकल (एनआरटीसी), यदि क्षजणक चक्र (रांजिएंट साइकल) लागू हो;
ख. जस्ट्थर गजत वाले इंिनों के जलए, 5-मोड परीक्षण चक्र या संबंजधत रैंप वाला मोडल चक्र;
ग. नॉन-रोड स्ट्टेडी साइदकल (एनआरएससी) और नॉन-रोड रांजिएंट साइदकल (एनआरटीसी) परीक्षण चक्रों के जलए लागू उत्सिगन सीमा से अजधक उत्सिगन (ग्राम/दकलोवाट घंटा) का मापन नीचे िी गई ताजलका 1, ताजलका 2 और ताजलका 2क में उजल्लजखत परीक्षण प्रयोज्यता के अनुसार दकया िाएगा। एनआरटीसी परीक्षण चक्र के जलए, कोल्ड स्ट्टाटग पररणामों को 10 प्रजतित और हॉट स्ट्टाटग पररणामों को 90 प्रजतित वरीयता (वेटेि) िेकर समग्र उत्सिगन की गणना की िाएगी। गणना दकए गए समग्र पररणाम उि ताजलकाओं में िी गई सीमाओं को पूरा करेंगे।
ताजलका 1
(टीआरईएम चरण IV)
नॉन-रोड स्ट्टेडी साइदकल (एनआरएससी) और नॉन-रोड रांजिएंट साइदकल (एनआरटीसी) परीक्षण चक्र के जलए लागू उत्सिगन सीमा
| श्रेणी, दकलोवाट | इस जतजथ से प्रभावी | काबगन मोनोऑक् साइड CO (1) | हाइड्रोकाबगन HC (1) | नाइरोिन ऑक् साइड NOx | पार्टगकुलेट मैटर PM (1) | परीक्षण चक्र* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्राम/दकलोवाट घंटा | ||||||
| 37≤पी < 56 | 01-01-2023 | 5.0 | 4.7(HC + NOx) | 0.025(2) | एनआरएससी | |
| 56≤पी <130 | 5.0 | 0.19 | 0.4 | 0.025 | ||
| 130≤पी<560 | 3.5 | 0.19 | 0.4 | 0.025 | ||
* कंप्रेस्ट्ड इंजििन (संपीड़न प्रज्वलन) (सीआई) इंिन से लैस यान के मामले में, गैसीय और कण उत्सिगन का मापन एनआरएससी/एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अनुसार दकया िाएगा। धनात्मक प्रज्वलन (पीआई) इंिन से लैस यान के मामले में, गैसीय और कण उत्सिगन का मापन समय-समय पर यथा संिोजधत एआईएस-137-भाग 7 में वर्णगत और एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अनुसार दकया िाएगा।
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions