e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 251(E) · 02 Apr 2026
Official title
Publication of amendment in the NH Fee Rules 2008
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways amends the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. Vehicle users who enter a fee plaza without a FASTag or a valid functional FASTag must pay a fee if they choose to use the Unified Payment Interface (UPI). These users pay 1.25 times the applicable user fee for their vehicle category. If the owner or driver does not choose this payment method, the authority handles the vehicle according to rule 14. These rules take effect on 10 April 2026.
What you must do
Key dates
2438 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026 सा.का.सं. 251(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
“(3क) यदि वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्ट्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्ट्टैग के फीस प्लाजा में प्रवेश करता है एवं एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोक्ता फीस का 1.25 गुना भुगतान करेगा ।
सं. 231] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948 No. 231] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271540 CG-DL-E-02042026-271540
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंतु यदि वाहन का स्वामी या चालक इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट विधि से फीस का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो ऐसे वाहन के साथ नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। स्पष्टीकरण:-
यदि नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहन के लिए उपयोक्ता फीस एक सौ रुपये है और यदि वह वाहन, यथास्थिति, बिना फास्ट्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्ट्टैग के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तथा उस वाहन का उपयोक्ता एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह 1.25 गुना (अर्थात् केवल एक सौ पच्चीस रुपये) का भुगतान करेगा। [फा. सं. एच-25016/03/2025-टोल/ई-252204] चेतनारांन्द [unclear in source] सिंह, संयुक्त सचिव रटप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.सं. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 के द्वारा से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा.का.सं. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.सं. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.सं. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.सं. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.सं. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.सं. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.सं. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.सं. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.सं. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.सं. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.सं. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.सं. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.सं. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.सं. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.सं. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.सं. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020 और सा.का.सं. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.सं. 467(अ), तारीख 24 जून, 2022; सा.का.सं. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023; सा.का.सं. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024; सा.का.सं. 388 (अ), तारीख 17 जून, 2025; सा.का.सं. 437 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2025; सा.का.सं. 734 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2025; सा.का.सं. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025; सा.का.सं. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026 और सा.का.सं 191 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे। MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 2nd April, 2026 G.S.R. 251(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—
[F. No.H-25016/03/2025-Toll (E-252204)] CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.
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If you do not comply