e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 456(अ) · 16 Jun 2026
Official title
Publication of amendment notification of Marine Products Export Development Authority Rules, 1972
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Marine Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2026, updates the registration framework for marine product entities and dealers. It mandates specific application forms and fee structures for various facilities, including fishing vessels, processing plants, ice plants, and handling centers. The rules require owners to apply for registration with the Secretary of the Authority and outline conditions for maintaining these registrations, including quality assurance and facility standards. Additionally, the amendment introduces a formal registration process for marine product dealers, requiring financial status documentation. It also establishes procedures for ownership transfers, operational changes, and registration cancellations. These rules come into effect upon their publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
Who is affected
If you do not comply
4164 GI/2026 (1)
रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकारसेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (वाजणज्य जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 9 िून, 2026 सा. का. जन. 456(अ).— केंद्रीय सरकार समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण अजधजनयम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972 में अजतररि संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:-
संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयमों को समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण (संिोधन) जनयमावली, 2026 कहा िाएगा। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की जतजर् से लागू होंगे।
सामुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972 (इसे यहां बाि में मूल जनयमों के रूप में संिर्भात दकया गया है) में जनयम 33 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात् :-
“पंिीकरण के जलए आवेिन .- (1) जनम्नजलजखत - (क) एक दिशिंग वैसल; (ख) एक प्रसंस्ट्करण पलांट; (ग) समुद्री उत्पािों के जलए भंडारण पररसर;
सं. 409] नई दिल्ली, मंगलवार, िून 9, 2026/ज् येष् ठ 19, 1948
No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273479 CG-DL-E-16062026-273479
2 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) समुद्री उत्पािों के पररवहन के जलए प्रयुि वाहन; (ड.) पीशलंग िेड; (च) तािा, जचल्ड, िीजवत या सूखी मछली हैंडशलंग केंद्र; (छ) स्ट्वतंत्र या साझा आइस पलांट; (ि) अन्य खाद्य समुद्री उत्पाि हैंडशलंग केंद्र; या (झ) अन्य गैर-खाद्य समुद्री उत्पाि हैंडशलंग केंद्र, के पंिीकरण के जलए प्रत्येक आवेिन प्रपत्र I, प्रपत्र II, प्रपत्र III, प्रपत्र IV, प्रपत्र II (क), प्रपत्र II (ख), प्रपत्र II (ग), प्रपत्र II (घ), प्रपत्र II (ड़), प्रपत्र II (च) या प्रपत्र II (छ) में, िैसा भी मामला हो, सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को दकया िाएगा।
(2) उप-जनयम (1) के अन्तगात प्रत्येक आवेिन के सार् जनम्नजलजखत ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्िाष्ट प्रपत्र के समि कॉलम (3) में जवजनर्िाष्ट िुल्क अिा दकया िाएगा, अर्ाात्:-
| क्र सं. | प्रपत्र | िुल्क |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| I | पंिीकरण के जलए ऑनलाइन आवेिन | |
| (1) प्रपत्र II, II(क), II (ख), II (ग), II (घ), II (ड़), II (च), II (छ), III, IV, IX, XI के जलए | ₹ 200 | |
| (2) दिशिंग वैसल के जलए आवेिन (प्रपत्र I) के जलए | ₹ 100 | |
| II | जनयाातक का पंिीकरण (प्रपत्र X) | |
| (1) जनयाातक पंिीकरण िुल्क | ₹ 5000 | |
| III. | डीलर का पंिीकरण (प्रपत्र XII) | |
| (1) डीलर पंिीकरण िुल्क | ₹ 5000 | |
| IV | दिशिंग वैसल (प्रपत्र V) | |
| (1) 45 िीट तक लंबे दिशिंग वैसल का पंिीकरण | ₹ 1000 | |
| (2) 45 िीट और उससे अजधक कुल लंबाई वाले दिशिंग वैसल का पंिीकरण | ₹ 2000 | |
| V | भंडारण (प्रपत्र VII) | |
| (1) 50 टन तक की िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण | ₹ 3000 | |
| (2) 50 टन और उससे अजधक िमता वाले जचल्ड और फ्रोज़न भंडारण | ₹ 5000 | |
| (3) 50 टन तक की िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण के अजतररि | ₹ 1000 | |
| (4) 50 टन से अजधक िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण के अजतररि | ₹ 2000 | |
| VI | प्रसंस्ट्करण संयंत्र (प्रपत्र VI) | |
| (1) प्रसंस्ट्करण संयंत्र जिसमें 5 टन तक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्ट्करण िमता हो (प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट) | ₹ 2500 | |
| (2) प्रसंस्ट्करण संयंत्र जिसमें में 5 टन से अजधक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्ट्कृत िमता हो (प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट) | ₹ 5000 | |
| VII | पीशलंग िेड (प्रपत्र संख्या VI (क)) | |
| (1) पीशलंग िेड जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन तक कच्चा माल संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (2) पीशलंग िेड जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन से ज़्यािा कच्चा माल संभालने की िमता वाला | ₹ 3000 | |
| VIII | स्ट्वतंत्र/साझा आइस पलांट (प्रपत्र संख्या VI(ड़) | |
| (1) 10 मीररक टन/दिन तक के आइस पलांट का पंिीकरण िुल्क | ₹500 | |
| (2) 10 मीररक टन/दिन से ज़्यािा के आइस पलांट का पंिीकरण िुल्क | ₹1000 |
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
| क्र सं. | प्रपत्र | िुल्क |
|---|---|---|
| IX | हैंडशलंग केंद्र (प्रपत्र संख्या VI(ख), प्रपत्र संख्या VI (ग), प्रपत्र संख्या VI (घ)) | |
| (1) हैंडशलंग केंद्र जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन तक ताज़ी/जचल्ड मछली संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (2) हैंडशलंग केंद्र जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन से ज़्यािा ताज़ी/जचल्ड मछली संभालने की िमता हो | ₹ 3000 | |
| (3) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 M³ तक की मात्रा में िीजवत मछजलयों को संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (4) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 M³ से ज़्यािा मात्रा में िीजवत मछजलयों को संभालने की िमता हो | ₹ 3000 | |
| (5) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक सूखे/नमकीन समुद्री उत्पािों को संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (6) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा सूखे/नमकीन समुद्री उत्पािों को संभालने की िमता हो | ₹ 3000 | |
| (7) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन तक उत्पािन िमता हो | ₹ 3000 | |
| (8) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता हो | ₹ 6000 | |
| (9) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन तक की उत्पािन िमता हो | ₹ 2000 | |
| (10) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता हो | ₹ 4000 | |
| X | पररवहन (प्रपत्र VIII) | |
| (1) प्रजत पररवहन | ₹ 1500 | |
| XI | पंिीकरण का नवीकरण | |
| (1) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर सभी नवीकरण | ₹ 1000 | |
| (2) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर नवीकरण | ₹ 250 | |
| (3) आइस पलांट का नवीकरण | ₹250 | |
| (4) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के जलए, प्रजत 8 घंटे की एक जिफ्ट में 1 टन तक उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹1500 | |
| (5) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹3000 | |
| (6) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक की उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹1000 | |
| (7) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹2000 | |
| (8) डीलर पंिीकरण का नवीकरण | ₹ 1000 | |
| XII | जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में अनुमोिन | |
| (1) व्यापारी जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्द्र/भंडारण पररसर आदि के उपयोग का अनुमोिन | ₹ 5000 | |
| (2) प्रसंस्ट्करण पलांट /हैंडशलंग सुजवधा केन्द्र/भंडारण पररसर आदि के प्रमाणपत्र में व्यापारी/ जवजनमााता जनयाातक के नाम का अनुमोिन | ₹ 5000 | |
| (3) जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्ि के सार् प्रसंस्ट्करण समझौते के समय पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 | |
| (4) प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्ि के प्रमाणपत्र में जनयाातक के सार् प्रसंस्ट्करण समझौते के समय-पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 | |
| (5) भंडारण पररसर के प्रमाणपत्र में जनयाातक के सार् भंडारण समझौते के समय पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 | |
| (6) पंिीकरण के संबंध उपयुाि के अजतररि कोई अन्य अनुमोिन | ₹ 1000 | |
| XIII | इकाइयों का हस्ट्तांतरण | |
| (1) प्रसंस्ट्करण संयंत्र, भंडारण पररसर या पररवहन, दिशिंग वैसल की जबक्री, जगरवी या अन्य माध्यम से हस्ट्तांतरण | ₹ 1000 |