e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 461(E) · 10 Jun 2026
Official title
Publication of draft Notification Gas Cylinders(Third Amendment)Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Commerce and Industry has published draft amendments to the Gas Cylinders Rules, 2016, to introduce safety and operational requirements for Compressed Natural Gas (CNG) Mobile Refuelling Units (MRUs). These units, which must be owned by authorized City Gas Distribution companies, are intended for dispensing CNG into approved onboard fuel systems at designated sites. The draft specifies requirements for equipment design, emergency shut-down systems, safety distances, and operational supervision. It restricts the use of MRUs to specific non-transport vehicles in mining, port, and railway sectors, or other heavy equipment approved by the Chief Controller. Public retail dispensing via MRUs is prohibited. The government invites objections or suggestions within 30 days of the notification's availability to the public.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 10 िून, 2026
सा.का.जन. 461(अ).— जवस्ट्फोटक अजधजनयम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए गैस जसलेंडर जनयम, 2016 में संिोधन करने के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ट् ताजवत जनम्नजलजखत जनयमों का प्रारूप, उि अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, एतिद्वारा ऐसे सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है, जिनके उससे प्रभाजवत होने की संभावना है, और यह सूचना िी िाती है दक उि प्रारूप जनयम पर, उस तारीख से जिसको रािपत्र में प्रकाजित अजधसूचना की प्रजतयां िनता को उपलब्ध करा िी िाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् जवचार दकया िाएगा;
इन प्रारूप जनयमों पर आपजत्तयां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, जनर्िधष्ट अवजध के भीतर उप सजचव (जवस्ट्फोटक), उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग, वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 145, वाजणज्य भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेिे िा सकते हैं;
सं. 414] नई दिल्ली, बुधवार, िून 10, 2026/ज् येष् ठ 20, 1948
No. 414] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273313 CG-DL-E-10062026-273313
उि प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से, जनर्िधष्ट अवजध के भीतर प्राप्त होने वाली आपजत्तयों या सुझावों पर केंर सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा।
प्रारूप जनयम
संजक्षप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयमों को गैस जसलेंडर (तीसरा संिोधन) जनयम, 2026 कहा िाएगा। (2) ये रािपत्र में इनके अंजतम रूप से प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे।
“22. सीएनिी मोबाइल रीफ्यूललंग यूजनट (एमआरयू) के जलए अजतररि ितें; इस ितध के प्रयोिन हेतु, ‘सीएनिी मोबाइल रीफ्यूललंग यूजनट’ या ‘सीएनिी एमआरयू’ का आिय एक मोबाइल असेंबली से है जिसमें सीएनिी स्ट्टोरेि कैस्ट्केड, जडस्ट्पेंलसंग यूजनट, पाइलपंग, होज़, कपललंग, वाल्व, प्रेिर रेगुलेटटंग जडवाइस, सेफ्टी दफटटंग, इमरिेंसी िट-डाउन जसस्ट्टम और अन्द्य संबंजधत उपकरण िाजमल हैं िो दकसी वाहन, रेलर, जस्ट्कड या दकसी अन्द्य मोबाइल प्लेटफ़ॉमध पर लगे होते हैं और इनका उपयोग जनम्नजलजखत उद्देश्य के जलए अनुमोदित जविेर् स्ट्थल पर मुख्य़तः अनुमोदित ऑनबोडध सीएनिी फ्यूल जसलेंडर या फ्यूल जसस्ट्टम में सीएनिी भरने के जलए दकया िाता है:-
i. सीएनिी एमआरयू उस जसटी गैस जडस्ट्रीब्यूिन कंपनी के स्ट्वाजमत्व वाली होगी जिसे संबंजधत भौगोजलक क्षेत्र के जलए अजधकृत दकया गया हो। इसमें 'मुख्य जवस्ट्फोटक जनयंत्रक' द्वारा अनुमोदित असेंबली िाजमल होगी, जिसमें स्ट्टोरेि कैस्ट्केड, भरने की प्रणाली, पाइलपंग, होज़, प्रेिर-रेगुलेटटंग जडवाइस, सेफ्टी दफटटंग, ईएसडी जसस्ट्टम, लेआउट, प्रचालन प्रदिया और आपातकालीन जस्ट्थजत से जनपटने की व्यवस्ट्था होगी।
ii. इन सीएनिी एमआरयू में कम से कम िो आसानी से पहुंच वाले स्ट्थलों पर मैन्द्युअली प्रचाजलत होने वाला 'फेल-सेफ' इमरिेंसी िट डाउन (ईएसडी) जसस्ट्टम लगा होगा। यह जसस्ट्टम कैस्ट्केड और जडस्ट्पेंलसंग लाइनों को अलग करने में सक्षम होगा और इसका जवजनमाधता द्वारा जनधाधररत प्रदिया के अनुसार समय-समय पर परीक्षण दकया िाएगा। एजटटवेट होने पर यह सीएनिी आपूर्तध के स्रोतों को अलग करने या बंि करने और भरने की प्रदिया को तुरंत रोकने में सक्षम होगा।
iii. सीएनिी केवल ऐसे वाहन, नाव या रेलवे इंिन के फ़्यूल टैंक में ही भरी िाएगी जिसे मुख्य जनयंत्रक द्वारा जवजधवत रूप से अनुमोदित दकया गया हो और जिसके पास भरने की वैध अनुमजत हो; साथ ही, िहां भी अपेजक्षत हो, मुख्य जनयंत्रक या संबंजधत सक्षम कानूनी प्राजधकरण से वैध अनुमजत/अनुमोिन भी जलया गया हो।
iv. सीएनिी एमआरयू केवल सीएनिी मिर स्ट्टेिन के जनर्िधष्ट क्षेत्र में या प्ररूप ङ और/या प्ररूप च में लाइसेंस प्राप्त पररसर में भरा या चािध दकया िाएगा, िैसा लागू हो, और अनुमोदित लेआउट में ििाधया गया हो।
v. सीएनिी एमआरयू को केवल एक जनर्िधष्ट, समतल, खुले, पूणधतः हवािार और जनधाधररत जवतरण स्ट्थान पर पाकध दकया िाएगा, िो सीएनिी को ईंधन टैंकों में भरने के िौरान सीएनिी एमआरयू की पार्किंग के जलए अनुमोदित स्ट्थल योिना या स्ट्थल-जवजिष्ट अनुमजत का जहस्ट्सा होगा।
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