e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 147(E) · 02 Mar 2026
Official title
Publication of Draft Notification i.e. Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2026 in Gazette of India for inviting comments/suggestions of the stakeholders
Official record
Open source pageSummary
The Ministry of Commerce and Industry proposes amendments to the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016. The draft rules introduce provisions for using ISO tank containers for above-ground compressed gas storage, subject to structural certification. The rules increase the permitted number of mounded storage vessels in a group to nine. The amendments revise licensing requirements for the transport and import of compressed gas in ISO tank containers, including a ten-year validity period for Form-LS-2B permissions. The draft also updates safety conditions for LNG dispensing and vehicle operations. Stakeholders may submit objections or suggestions to the Director (Explosives) within thirty days from the date the notification copies are available to the public.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
1421GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026 सा.का.जन. 147(अ).— जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज्वजलत) जनयम, 2016 का संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, जवस्ट्फोटक अजधजनयम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, ऐसे सभी व्यजियों की िानकारी के जलए, जिनके उससे प्रभाजवत होने की संभावना है, उि अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाजित दकया िाता है; और यह सूचना िी िाती है दक उि प्रारूप जनयम पर, उस तारीख से जिसको रािपत्र में प्रकाजित अजधसूचना की प्रजतयां िनता को उपलब्ध करा िी िाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् जवचार दकया िाएगा; इन प्रारूप जनयमों पर आपजत्तयां अिवा सुझाव, यदि कोई हों, जनर्िधष्ट अवजध के भीतर जनिेिक (जवस्ट्फोटक), उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग, वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 अिवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेिे िा सकते हैं; उि प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से जनर्िधष्ट अवजध के भीतर प्राप्त होने वाली आपजत्तयों या सुझावों पर केंर सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा। सं. 141] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल् गुन 6, 1947 No. 141] NEW DELHI, WENDESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270615 CG-DL-E-02032026-270615
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
मसौिा जनयम
(2) ये रािपत्र में इनके अंजतम रूप से प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे। 2. जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज्वजलत) जनयम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश् चात् उक् त जनयम कहा गया है) के जनयम 21 में, उप-जनयम (15) के पश् चात, जनम् नजलजखत अंतःस्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाधत:– "(16) आईएसओ टंकी आधान का उपयोग संपीज़ित गैस के िमीन के ऊपर भंडारण के जलए दकया िा सकता है, यदि उसका आधार ठीक तरह से जस्ट्िर रूप में स्ट्िाजपत दकया गया हो। आधार स्ट्िाजपत करने के बाि संरचनात्मक िृढ़ता को प्रजतजित संरचना अजभयंता द्वारा प्रमाजणत दकया िाएगा। 3. उि जनयमों में, जनयम 22 के उप-जनयम (3), में "एक समूह में छह से अजधक पात्र नहीं होंगे", िब्िों के बाि, "हालांदक, एक समूह में चढ़ाए गए भंडारण पात्रों की संख्या नौ हो सकती है" िब्िों को अंतः स्ट् िाजपत दकया िाएगा। 4. उि जनयमों में, जनयम 47 को हटा दिया िाएगा। 5. उि जनयमों के जनयम 50 में, (क) खंड (i) (ग) में, िब्ि, "भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के पररवहन की अनुमजत" को हटा दिया िाएगा। (ख) खंड (vi) को हटा दिया िाएगा। 6. उि जनयमों के, जनयम 51 में, (क) "जिस अवजध के जलए अनुज्ञजप्त", िब्िों के बाि, िब्ि, "या अनुमजत" को अंतःस्ट् िाजपत दकया िाएगा। (ख) उप-जनयम (3) के पश्चात्, जनम्नजलजखत अंतःस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाधत्:- "(4) आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के पररवहन या आयात और पररवहन के जलए प्ररूप-टध-2 ख में अनुमजत िी िाएगी या ऐसी अनुमजत प्रिान करने की तारीख से अजधकतम िस वषध के अध्यधीन नवीनीकृत की िाएगी। 7. उि जनयमों में, प्ररूप कध-4 में, (क) "भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के पररवहन की अनुमजत प्रिान करने के जलए आवेिन", िीषधक को, "आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के आयात और/या पररवहन की अनुमजत प्रिान करने के जलए आवेिन" िीषधक से प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा। (ख) खंड (vi) में "आवेिन के साि जनम्नजलजखत िस्ट्तावेिों के िो सेट होंगे" िीषधक के तहत, "5000/-रु." िब्ि और आंक़िे हटा दिए िाएंगे। 8. उि जनयमों में, प्ररूप टध-2 की ितध 16 में, (क) उपखंड (क) में से "और लाइसेंस प्रिान करने के जलए िस्ट्तावेिों के साि इन जनयमों के जनयम 47 के अंतगधत संबंजधत प्राजधकारी से िारी अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत दकया िाएगा", िब्िों को हटा दिया िाएगा। (ख) उपखंड (ख) में जनम्नजलजखत को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा, अिाधत्:- "(ख) एलएनिी केवल ऐसे गैर-पररवहन वाहनों के ईंधन टंकी में जवतररत दकया िाएगा िो इन जनयमों के प्ररूप टध-1ग में अनुज्ञजप्त प्राप्त एलएनिी जवतरण स्ट्टेिन या पेरोजलयम जनयमों के प्रारूप XIV में अनुज्ञजप्त प्राप्त पेरोजलयम जवतरण स्ट्टेिन तक नहीं आ सकते और िैसा दक केंरीय मोटर वाहन जनयम, 1989 द्वारा जनर्िधष्ट दकया गया है या समुरी बोडध द्वारा अनुमोदित नाव के ईंधन टैंकों में या केंरीय सरकार के परीक्षण प्रयोगिालाओं द्वारा परीक्षण दकए गए इंिनों के ईंधन टैंकों में या रेलवे द्वारा संचाजलत इंिन या पररसर में संचाजलत दकसी अन्द्य वाहनों में, िो मुख्य जनयंत्रक द्वारा जवजधवत अनुमोदित केंरीय या राज्य सरकार के सीधे जनयंत्रण में है और उसके पास ईंधन भरने की वैध अनुमजत हो। 9. उि जनयमों में, प्ररूप टध-2क को हटा दिया िाएगा। 10. उि जनयमों में, प्ररूप टध-2ख को प्रजतस्ट्िाजपत दकया िाएगा अिाधत: -