e-Gazette statutory gazette instrument · 14 Nov 2025
7566 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 नवम्बर…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267659 CG-DL-E-14112025-267659
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 753] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/ कार्तिक 22, 1947
No. 753] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/ KARTIKA 22, 1947
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025
सा.का.नि.839(अ).—गैस सिलेंडर नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना सा.का.नि.527 (अ) तारीख 04 अगस्त, 2025के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को 04 अगस्त, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और, उक्त अवधि के भीतर आम लोगों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;
अतः अब केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के नियम 2में खंड (xxviii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा,अर्थात:–
‘(xxviii) "गैस सिलेंडर" या "सिलेंडर" से संपीड़ित गैस के भंडारण और परिवहन के लिए धातु का कोई भी बंद कंटेनर अभिप्रेत है, जिसका आयतन पांच सौ मिली लीटर से अधिक परंतु एक हजार लीटर से अनधिक हो, जिसमें किसी मोटर वाहन में ईंधन टैंक के रूप में लगाया गया कोई भी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंटेनर या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस कंटेनर या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर या संपीड़ित हाइड्रोजन गैस सिलेंडर शामिल है, लेकिन इसमें किसी विशेष परिवहन या अंडरकैरिज में लगाया गया कोई अन्य कंटेनर शामिल नहीं है और इसमें एक कंपोजिट सिलेंडर और क्रायोजेनिक कंटेनर शामिल हैं;तथापि, संपीड़ित हाइड्रोजन गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, संपीड़ित वायु के भरण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर की जल क्षमता एक हजार लीटर से तीन हजार लीटर तक हो सकती है, परन्तु नाइट्रोजन,संपीड़ित वायु सिलेंडर का व्यास साठ सेमी से अधिक न हो और संपीड़ित हाइड्रोजन गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर का व्यास अस्सी सेमी से अनधिक होना चाहिए।
[फा. सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग (1)] डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.189 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231 (अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022, सा.का.नि. 225 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025, सा.का.नि. 386 (अ) तारीख 16 जून, 2025 और सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई, 2025 द्वारा इनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया।
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th November, 2025
G.S.R. 839(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, was published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade vide number, G.S.R. 527(E), dated the 4th August, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;