e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 150(E) · 27 Feb 2026
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Publication of Notification (MCR Amendment)
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Check the official recordThe Ministry of Coal amends the Mineral Concession Rules, 1960. The rules allow mining lease holders to apply to the State Government for the inclusion of additional minerals in their existing leases. The State Government decides on the application within sixty days. If the lease includes minerals specified in Part A of the First Schedule of the Act, the holder reports the inclusion to the Central Government within thirty days. For minor mineral leases, the State Government consults the Central Government before approval. If the value of Part A minerals exceeds twenty-five percent of the minor minerals, the State Government terminates the lease. Lease holders maintain separate accounts and pay additional amounts for included minerals.
What you must do
1456 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
कोयला मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026
सा.का.जन. 150(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खजनि (जवकास और जवजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि ररयायत जनयम, 1960 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:—
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. खजनि ररयायत जनयम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल जनयम कहा गया है) के जनयम 27 के उप-जनयम (1) में, खंड (ख) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:—
"(खक) खनन पट्टे का धारक दकसी अन्य खजनि, जिसमें लघु खजनि भी िाजमल है, को सजममजलत करने के जलए राज्य सरकार को आवेिन कर सकेगा और राज्य सरकार, अजधजनयम की धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार समयक पूणा आवेिन प्राप्त होने पर, ऐसे प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर इस आिय का आिेि िारी करके ऐसे समावेिन की अनुमजत िेगी, जिसके उपरांत नए खजनि को खनन पट्टे में सजममजलत माना िाएगा: सं. 144] नई दिल्ली, िुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल् गुन 8, 1947
No. 144] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270565 CG-DL-E-27022026-270565
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंतु िहााँ दकसी खजनि के खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनि िाजमल दकया िाता है या अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के खनन पट्टे में कोई खजनि िाजमल दकया िाता है, वहााँ खनन पट्टे का धारक ऐसे समावेिन की सूचना केंद्रीय सरकार को ऐसे समावेिन की तारीख से तीस दिनों के भीतर िेगा: परंतु यह भी दक िहााँ दकसी खजनि के खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनि िाजमल हैं, वहााँ राज्य सरकार यह सुजनजश्चत करेगी दक,— (क) अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में पूवेिण काया खनन पट्टे के अधीन संपूणा िेत्र में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से दकए गए हैं; (ख) अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के जलए अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक भूवैज्ञाजनक ररपोर्ा तैयार और अनुमोदित की गई है; (ग) अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के जलए अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक खनन योिना तैयार और अनुमोदित की गई है: परंतु यह भी दक अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में ऐसे खजनिों को िाजमल करने के जलए िो उि भाग क में जवजनर्िाष्ट नहीं हैं, उन खजनिों पर लागू जनयम ही लागू होंगे जिन्हें िाजमल दकया िाना है, िब तक दक अन्यर्ा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत न दकया गया हो। स्ट्पष्टीकरण. — िंकाओं के जनवारण के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक उस भूजम के संबंध में जिसमें खजनि सरकार के अजतररि दकसी अन्य व्यजि में जनजहत हैं, "राज्य सरकार" िब्ि का अर्ा "पट्टाकताा" समझा िाएगा।" 3. मूल जनयम में, जनयम 66-क के पश्चात जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:—
“66-ख. लघुखजनि के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनि का समावेिन. — (1) िहााँ लघुखजनि के संबंध में दिए गए खनन पट्टे का धारक पट्टा िेत्र में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों की खोि करता है, वह ऐसी खोि की तारीख से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को इसकी सूचना िेगा। (2) िहााँ लघुखजनि के संबंध में खनन पट्टा दिया गया है, वहां ऐसे पट्टे का धारक राज्य सरकार को पट्टे में अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क में जवजनर्िाष्ट खजनिों को िाजमल करने के जलए आवेिन िमा कर सकेगा और राज्य सरकार, उप- जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट ितों के पूरा होने पर संतुष्ट होने पर, जवजधवत पूणा आवेिन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर ऐसे समावेिन की अनुमजत िेगी। (3) पट्टे में ऐसा कोई समावेिन राज्य सरकार द्वारा तब तक प्रिान नहीं दकया िाएगा, िब तक दक वह संतुष्ट न हो िाए दक— (क) अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में पूवेिण काया खनन पट्टे के अधीन संपूणा िेत्र में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से दकए गए हैं; (ख) ऐसे खजनि के संबंध में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक भूवैज्ञाजनक ररपोर्ा तैयार और अनुमोदित की गई है; और (ग) ऐसे खजनि के संबंध में अजधजनयम और इन जनयमों में जवजनर्िाष्ट रीजत से एक खनन योिना तैयार और अनुमोदित की गई है।
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