e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 158(E) · 05 Mar 2026
Official title
Rules and Forms Income Tax
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the Income-tax Rules, 1962, to update reporting standards for financial accounts. The rules introduce definitions for central bank digital currencies, specified electronic money products, and relevant crypto-assets. Reporting financial institutions must now maintain and report additional details for non-U.S. reportable accounts, including self-certification status, joint account information, and controlling person roles. The amendments establish due diligence procedures for new accounts and clarify reporting requirements for gross proceeds from financial asset sales. These rules apply to accounts other than U.S. reportable accounts. The changes include specific provisions for qualified non-profit entities and transitional reporting relief for pre-existing accounts maintained as of December 31, 2025.
What you must do
1598 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026
सा.का.नि. 158(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 285खक के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:––
(2) ये 1 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे। 2. आयकर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114च में,–– (क) खंड (1) में,––
(क) उपखण्ड (v) के पश्चात, स्पष्टीकरण में,–– सं. 152] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 152] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270690 CG-DL-E-05032026-270690
(I) खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— “परन्तु यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, इस खंड का उपबंध इस प्रभाव से लागू होगा कि “बैंकिंग या समान कारबार के मामूली उपक्रम में वित्तीय संस्थान” अभिव्यक्ति को “निक्षेपागार संस्थान” वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: परन्तु यह और कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, “निक्षेपागार खाते” में निम्नलिखित भी शामिल होगा— (i) खाता या काल्पिक खाता जो ग्राहक के फायदे के लिए रखे गए सभी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद को दिखाता है; और (ii) एक खाता जो ग्राहक के फायदे के लिए एक या एक से अधिक केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं रखता है'; (II) खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (कक) "सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी" से सेन्ट्रल बैंक द्वारा जारी किसी भी डिजिटल वैध करेंसी अभिप्रेत है;'; (III) खंड (झ) में,–– (i) उपखंड (vi) में, मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–– “(ङ) किसी कंपनी की नींव या पूंजी वृद्धि, परन्तु यह तब जबकि खाता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:— (i) खाते का उपयोग अनन्य रूप से पूंजी जमा करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग विधि द्वारा विहित के अनुसार कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि के लिए किया जाना है; (ii) खाते में रखी गई कोई भी रकम तब तक असुरक्षित रहेगी जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान नींव या पूंजी वृद्धि के बारे में स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता; (iii) नींव या पूंजी वृद्धि के बाद खाता बंद कर दिया जाता है या कंपनी के नाम पर खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है; (iv) किसी उत्तीर्ण नींव या पूंजी में बढ़ोतरी से होने वाला कोई भी पुनःसंदाय, सेवा प्रदाता और इसी तरह की फीस को घटाकर, केवल उन्हें लोगों को किया जाएगा जिन्होंने रकम दी थी; और (v) खाता 12 माह से अधिक पहले नहीं स्थापित गया हो: परन्तु मद (ङ) के उपबंध यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे;”; (ii) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––
“(viii) यू.एस. रिपोर्टयोग्य डिपोजिटरी खाता के अतिरिक्त कोई खाता, जो ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, यदि नब्बे दिनों की लगातार किसी भी अवधि के दौरान रोलिंग औसत नब्बे दिन अंत-कुल खाता अवशेष या मूल्य कैलेंडर वर्ष या अन्य समुचित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था;”; (ख) खंड (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परंतु यह और कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, "वित्तीय आस्तियों" में किसी सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति में कोई भी ब्याज (वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प सहित) भी शामिल होगा;”; (ग) खंड (3) के स्पष्टीकरण में,— (i) खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- 'परंतु यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, "निक्षेपागार संस्था" में वह इकाई भी शामिल होगी जो ग्राहकों के लाभ के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद या केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी रखती है;'; (ii) खंड (ग) में,–– (I) उप-खंड (क) में, मद (iii) में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions