e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 399(E) · 23 May 2026
Official title
Seeking objection/suggestion on draft for VB G RAM G Central Gramin Rozgar Guarantee Council Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Rural Development publishes draft rules for the Central Gramin Rozgar Guarantee Council under the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025. The rules define the composition, tenure, and functions of the Central Council and its Executive Committee. The Council includes government officials and nominated non-official members. It oversees implementation, monitoring, and evaluation of schemes under the Act. The Central Government invites public objections or suggestions on these draft rules. Interested persons must submit feedback within thirty days from the date of publication in the Official Gazette to the Under Secretary, Department of Rural Development, or via email.
What you must do
Key dates
3667 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026
सा.का.नि. 399(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारन् टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—वी राम जी (विकसित भारत—वी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप- धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंडों (ग) और (घ) तथा धारा 12 की उप-धाराओं (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्थापित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा। आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।
सं. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272830 CG-DL-E-23052026-272830
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
मसौदा नियम
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
(ख) “केंद्रीय परिषद्“ से धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है; (ग) “अध्यक्ष” से केंद्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(घ) “जिला पंचायत” से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुसार, जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ख के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है;
(ङ) “कार्यकारी समिति” से नियम 9 के उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय परिषद् की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;
(च) “सदस्य-सचिव” से केंद्रीय परिषद् के सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;
(छ) “धारा” से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है;
(ज) “योजना” से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;
(झ) “तकनीकी सचिवालय” से केंद्रीय परिषद् का तकनीकी सचिवालय अभिप्रेत है;
(ञ) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
(ख) ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री, ......... उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) (i) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सदस्य, पदेन;
(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी, ……… सदस्य;
(iii) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी………सदस्य;
(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ……….सदस्य;
(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ……..सदस्य;
(vi) पंचायती राज मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी……….सदस्य;
(vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी………सदस्य;
(viii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ………सदस्य;
(ix) नीति आयोग से न्यूनतम सलाहकार स्तर के एक प्रतिनिधि……..सदस्य;
(x) विधि और न्याय मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य;
(xi) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य;
(xii) जल शक्ति मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य।
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