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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGDI. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 812] No. 812] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025
सं. 34/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)
सा.का.नि. 898(अ).— जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “फेस्ट्ड ग्लास वूल इन रोल्स” (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7019 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना फा. सं. 7/09/2025., दिनांक 16 जून, 2025, जिसे दिनांक 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-
“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 17 जून, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेगा।”।
[फा. सं. 190354/141/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा, अवर सचिव
नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 199(अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 78/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 29 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 909(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 15th December, 2025
No. 34/2025-Customs (ADD)
G.S.R. 898(E).—Whereas, the designated authority vide initiation notification F.No. 7/09/2025., dated the $16^{\text{th}}$ June, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the $16^{\text{th}}$ June, 2025, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Faced Glass Wool in Rolls” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7019 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2021-Customs(ADD), dated the $18^{\text{th}}$ March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 199(E), dated the $18^{\text{th}}$ March, 2021, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.