e-Gazette statutory gazette instrument No. 14/2026-Customs (N.T.) · 01 Feb 2026
Official title
Seeks to Notify the Baggage Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government notifies the Baggage Rules 2026 to regulate the duty-free import of personal effects and baggage by passengers arriving in India. These rules supersede the Baggage Rules 2016. The regulations define duty-free allowances for residents, tourists of Indian origin, and foreigners with valid non-tourist visas. The rules specify conditions for the transfer of residence, temporary imports, and unaccompanied baggage. Specific items listed in Annexure-I remain excluded from general duty-free allowances. Passengers must declare goods as required and may face risk-based verification. The rules also govern the baggage of crew members and the import of pets. These provisions take effect on 2 February 2026.
What you must do
677 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
[Image omitted. See the official document.] [Image omitted. See the official document.] असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमािुल्क बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली, 1 फरिरी, 2026 सं.14 /2026-सीमािुल्क (एन.टी.) सा.का.जन. 90(अ)— केन्द्रीय सरकार, सीमािुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, और यात्री सामान जनयम, 2016 को उन बातों के जसिाय अजधक्ांत करते हुए जिन्द्हें ऐसे अजधक्मण से पूिड दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाडत:-
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ग. "पररजिष्ट" से इन जनयमों में संलग्न पररजिष्ट अजभप्रेत है; घ. "पयडटक िीजा से अन्द्यर्ा जिजधमान्द्य िीजा िाला जििेिी" से ऐसा जििेिी अजभप्रेत है, जिसके पास पयडटक िीजा से जभन्न जिजधमान्द्य िीजा है और िो भारत में छह माह से अजधक समय से रह रहा है; ङ. "जििु" से िो िषड से अनजधक आयु का बालक अजभप्रेत है; च. "आभूषण" से ऐसे आभूषण अजभप्रेत हैं जिन्द्हें कोई व्यजि सामान्द्यतः पहनता है और िो सोने, चांिी, प्लेरटनम या ऐसी अन्द्य बहुमूल्य धातुओं से बने होते हैं, चाहे उन में िडाऊ पिार्ड हो अर्िा नहीं; छ. "व्यजिक चीििस्ट्त" से सभी िस्ट्तुएं (नयी अर्िा प्रयुि) अजभप्रेत हैं जिनकी दकसी यात्री को यात्रा के िौरान अपने व्यजिगत उपयोग के जलए युजियुि रूप से अपेक्षा हो सकेगी है, जिसमें यात्रा की सभी पररजस्ट्र्जतयों को ध्यान में रखा िाता है, लेदकन इसमें िाजणजययक प्रयोिनों के जलए आयाजतत अर्िा जनयाडजतत कोई भी माल िाजमल नहीं है; ि. "जनिासी" से पासपोटड अजधजनयम, 1967 (1967 का 15) के अधीन िारी जिजधमान्द्य पासपोटड धारण करने िाला और सामान्द्यतः भारत में जनिास करने िाला व्यजि अजभप्रेत है; झ. "पयडटक" से भारत में सामान्द्यतः जनिास न करने िाला ऐसा व्यजि अजभप्रेत है और िो जिजधसम्मत गैर अप्रिास प्रयोिन के जलए दकसी बारह मास की अिजध के अनुक्म में छह मास से अनजधक ठहरने के जलए भारत में प्रिेि करता है । (2) ऐसे िब्ि और पि िो इन जनयमों में पररभाजषत नहीं हैं, दकन्द्तु सीमा-िुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) और सीमािुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (1975 का 51) में पररभाजषत हैं के क्मिः िही अर्ड होंगे, िो उि अजधजनयम में उनके हैं । 3. व्यजिक चीििस्ट्त का िुल्क मुि आयात - भारत आने िाले यात्री, जिसमें जििु भी िाजमल है, को िीिन की िैजनक आिश्यकताओं की पूर्तड के जलए अपेजक्षत प्रयुि जनिी सामान की जनकासी और उसमें िास्ट्तजिक सामान के सार् व्यजतगत रूप से लाए िा रहे यात्रा स्ट्मृजत जचन्द्हों को उपाबंध-I में उजल्लजखत िस्ट्तुओं के अजतररि, िुल्क मुि ले िाने की अनुमजत िी िाएगी । 4. पुनः आयात और अस्ट्र्ायी आयात के जलए उपबंध - (1) रोजमराड की आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए अपेजक्षत दकए गए व्यजिक चीििस्ट्त के अजतररि कोई भी व्यजिक चीििस्ट्त, िो जनिासी ने पहले जनकाल जलया हो या भारतीय मूल के पयडटक या पयडटक िीजा से अन्द्यर्ा जिजधमान्द्य िीजा िाला जििेिी, या उनके पररिार के सिस्ट्य को, भारत से िुल्क मुि ले िाने की अनुमजत िी िाएगी, यर्ाजस्ट्र्जत, सीमा िुल्क उपायुि या सहायक आयुि द्वारा इस बात की संतुजष्ट के अधीन, दक ऐसे व्यजिक चीििस्ट्त प्रस्ट्र्ान के समय इलेक्ट्रॉजनक रूप से या अन्द्यर्ा की गई घोषणा के आधार पर भारत से पहले ही जनकाले िा चुके हैं । (2) िीिन की िैजनक आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए अपेजक्षत प्रयुि व्यजिगत सामानों के अजतररि व्यजिक चीििस्ट्त की कोई भी मि, िो दकसी पयडटक द्वारा भारत में अपने प्रिास के जलए आिश्यक है, इलेक्ट्रॉजनक रूप से या अन्द्यर्ा की गई घोषणा प्रस्ट्तुत करने पर, अस्ट्र्ायी रूप से िुल्क मुि आयात करने की अनुमजत िी िा सकेगी और जििेिी गंतव्य के जलए भारत से प्रस्ट्र्ान करते समय उनके पुनः जनयाडत की अनुमजत िी जा सकती है । (3) इस जनयम के अधीन सुजिधा का लाभ उठाने िाले यात्री िोजखम आधाररत सत्यापन के अधीन हो सकेंगे । 5. साधारण मुि मोक – भारतीय मूल का कोई जनिासी या पयडटक या पयडटक िीजा से अन्द्यर्ा जिजधमान्द्य िीजा िाला जििेिी और िो जििु नहीं है, भूजम के रास्ट्ते के अजतररि भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उजल्लजखत िस्ट्तुओं के अजतररि, पचहत्तर हजार रुपये तक के मूल्य की दकसी भी िस्ट्तु की िुल्क मुि जनकासी की अनुमजत होगी, यदि िे स्ट्ियं या यात्री के यात्री सामान के सार् िाले यात्री सामान में रखीं हों, यदि ऐसी िस्ट्तु व्यजि द्वारा या यात्री के सामान के सार् सद्भािपूिडक लाई िाती हैं:
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 परन्द्तु जििेिी मूल का कोई पयडटक, िो जििु नहीं है, भूजम के रास्ट्ते के अजतररि दकसी और रास्ट्ते से भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उजल्लजखत िस्ट्तुओं के अजतररि, पच्चीस हजार रुपये तक के मूल्य की िूसरी िस्ट्तुओं को िुल्क मुि के ले िाने की अनुमजत होगी, यदि िे स्ट्ियं या यात्री के सामान के सार् सद्भािपूिडक लाई िाती है: परन्द्तु यह और दक िहां यात्री भूजम के रास्ट्ते भारत आता है, तो केिल रोजमराड की अपेक्षाओं को पूरा करने के जलए प्रयोग दकए गए जनिी सामान को ही िुल्क मुि ले िाने की अनुमजत होगी: परन्द्तु यह और भी दक अठारह िषड या उससे अजधक उम्र के यात्री (चालक सिस्ट्य के अजतररि) को सद्भािपूिडक यात्री सामान में िुल्क मुि नोटपेड सजहत एक नए लैपटॉप के जनकासी की अनुमजत होगी । स्ट्पष्टीकरण – इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, इस जनयम के अधीन दकसी यात्री के मुि मोक को दकसी अन्द्य यात्री के मुि मोक के सार् जमलाने की अनुमजत नहीं िी िाएगी । 6. आभूषण के जलए जििेष मोक – एक िषड से अजधक समय से जििेि में रहने िाले भारतीय मूल के जनिासी या पयडटक को, भारत लौटने पर, यदि कोई मजहला यात्री है तो बीस ग्राम तक के आभूषण या यदि मजहला यात्री के अजतररि कोई और यात्री है, तो चालीस ग्राम तक के आभूषण, िुल्क मुि जनकासी के सद्भािपूिडक यात्री सामान के सार् लाने की अनुमजत होगी । 7. जनिास का स्ट्र्ानांतरण - (1) भारतीय मूल का जनिासी या पयडटक, िो जििेि में दकसी िृजत में लगा हुआ है, या िापसी पर अपना जनिास भारत में स्ट्र्ानांतररत करता है, के उसे यर्ाजस्ट्र्जत जनयम 3, या जनयम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमजत है, इसके अजतररि स्ट्तंभ (3) में तत्स्ट्र्ानी प्रजिजष्ट में उजल्लजखत, ितों के अधीन, यदि कोई हो, स्ट्तंभ (2) में उजल्लजखत सीमा तक िास्ट्तजिक यात्री सामान की िस्ट्तुओं की िुल्क मुि जनकासी की अनुमजत होगी, और पररजिष्ट 1 के स्ट्तंभ (4) उजल्लजखत ऐसे प्राजधकारी द्वारा उस सीमा तक छूट िी िाएगी । (2) पयडटक िीजा के अजतररि जिजधमान्द्य िीिा िाले जििेिी, िो भारत में दकसी िृजत्त में लगे हुए हैं या अपने जनिास को भारत में स्ट्र्ानांतररत कर रहे हैं, आगमन पर, के उसे यर्ाजस्ट्र्जत जनयम 3, या जनयम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमजत है, इसके अजतररि स्ट्तंभ (3) में तत्स्ट्र्ानी प्रजिजष्ट में उजल्लजखत, ितों के अधीन, यदि कोई हो, स्ट्तंभ (2) में उजल्लजखत सीमा तक िास्ट्तजिक यात्री सामान की िस्ट्तुओं की िुल्क मुि जनकासी की अनुमजत होगी, और पररजिष्ट 2 के स्ट्तंभ (4) उजल्लजखत ऐसे प्राजधकारी द्वारा उस सीमा तक छूट िी िाएगी । (3) उपाबंध 2 में जिजनर्िडष्ट व्यजिगत और गृहस्ट्र्ी सामान, पररजिष्ट 1 और 2 में उजल्लजखत मूल्य तक जनिास के स्ट्र्ानांतरण पर ला सकेगा । (4) यदि भारत में जनिास की जिजहत अिजध में कमी हो, तो यात्री को जबना दकसी िेरी के यर्ाजस्ट्र्जत, प्रधान सीमािुल्क आयुि या सीमािुल्क आयुि को सूजचत करना होगा, जिसकी अजधकाररता में उस सीमािुल्क केन्द्र की अजधकाररता हो िहां िुल्क मुि जनकासी की अनुज्ञा िी गई र्ी, और अनुज्ञेय िुल्क मुि मोक से अजधक माल पर लागू िुल्क, यदि कोई हो, और लागू ब्याि का भुगतान करना होगा । 8. मुरा - इन जनयमों के अधीन करेंसी के आयात और जनयाडत का जिजनयमन जििेिी मुरा प्रबंध जिजनयम, 2015 के उपबंधों और उनके अंतगडत िारी की गई अजधसूचनाएँ के अनुसार दकया िाएगा । 9. पालतू िानिर – दकसी यात्री द्वारा पालतू िानिरों का आयात केन्द्रीय सरकार के दकसी मंत्रालय या जिभाग या दकसी प्राजधकारी द्वारा अजधसूजचत जनयमों द्वारा जिजनयजमत दकए िाएंगे । 10. असंगी यात्री सामान के संबंध में जनयम - (1) ये जनयम सभी असंगी यात्री सामान को लागू होंगे, िब तक दक अन्द्यर्ा उन जनयमों से बाहर न रखा गया हो: परन्द्तु यर्ाजस्ट्र्जत, सीमािुल्क उपायुि या सीमािुल्क सहायक आयुि असंगी यात्री सामान की अनुमजत िे सकेगा यदि यह जििेिी यात्री के कब्िे में है और भारत में पहुंचने से एक माह के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर भेिा गया है । परन्द्तु यह और दक यर्ाजस्ट्र्जत, सीमािुल्क उपायुि या सीमािुल्क सहायक आयुि को असंगी यात्री सामान के पहुंचने से िो महीने पहले या एक िषड से अनजधक ऐसी अिजध के भीतर भारत में पहुंच सकता है, िैसा दक जलजखत रूप में ििाडए िाने िाले कारणों से अनुमजत िें, यदि उन्द्हें जिश्वास है दक यात्री िो महीने की अिजध के भीतर भारत आने से रोका गया है, िो दक उसके जनयंत्रण से बाहर की पररजस्ट्र्जतयां हैं, िैसे यात्री या उसके पररिार के दकसी सिस्ट्य की अचानक बीमारी, या प्राकृजतक आपिाएँ या अिांत पजस्ट्र्जतयाँ या संबंजधत िेि या िेिों में पररिहन या यात्रा व्यिस्ट्र्ा में व्यिधान या कोई अन्द्य कारण, जिसके कारण यात्री के यात्रा कायडक्म में पररितडन करना आिश्यक हो गया हो ।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
कम से कम िो िषड या उससे अजधक रहा है व्यजिगत और गृहस्ट्र्ी सामान, उपाबंध-1 में उजल्लजखत िस्ट्तुओं से जभन्न, लेदकन उपाबंध 2 में उजल्लजखत िस्ट्तुओं सजहत, प्रत्येक इकाई से अजधक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हिार रुपये तक । (i) जिसका जनिास स्ट्र्ानान्द्तरण पर आगमन की तारीख से तुरन्द्त पहले जििेि में न्द्यूनतम िो िषड का रहा हो;
(क) ितड (i) के जलए, जििेि में रहने को िो महीने तक सीमा िुल्क उपायुि या सहायक सीमा िुल्क आयुि द्वारा माफ दकया सकता है, यदि िीघ्र िापसी जनम्नजलजखत कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा ली गई सेिांत छुट्टी या अिकाि; या
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