e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 592(E) · 08 Jul 2026
Official record
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Check the official recordThe Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026, establish a regulatory framework for the possession of radio equipment. Entities intending to manufacture, trade, repair, test, or demonstrate radio equipment must obtain authorization via a designated government portal. The rules define eligibility criteria, including requirements for companies, partnerships, and government agencies. Applicants must pay a non-refundable fee and, if applicable, provide permission for equipment that blocks telecommunications. Authorized entities must adhere to strict operational conditions, including secure storage, reporting requirements, and interference management. The rules also specify procedures for authorization renewal, surrender, and the mandatory disposal of equipment upon authorization expiry or revocation. Certain categories of users, such as licensed amateur operators or those with specific service subscriptions, are exempt from these authorization requirements.
What you must do
5122 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 8 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 592(अ).— दूरसंचार (रेजडयो उपकरण कब्िा प्राजधकार) जनयम, 2025 का प्रारूप, दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेजित, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अजधसूचना संख्या सा.का.जन.154(अ), तारीख 27 फरिरी 2025 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, जिसमें इससे प्रभाजित होने िाले संभाव्य सभी व्यजियों से, उि अजधसूचना को अतर्ििष्ट करने िाली रािपत्र की प्रजतयााँ िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से, तीस ददन की अिजध अिसान होने से पूिि आिेप और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे: और उि रािपत्र की प्रजतयां िनता को 28 फरिरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं: और उि प्रारूप जनयमों के संबंध में उस अिजध में प्राप्त टिप्पजणयों और सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया गया है: सं. 534] नई ददल्ली, बुधिार, िुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948
No. 534] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274286 CG-DL-E-08072026-274286
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अब, अतः दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पटित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाित्: -
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. पटरभाषाएाँ—(1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभि से अन्यथा अपेजित न हो— (क) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है; और (ख) "पोििल" से जनयम 15 में जिजनर्दिष्ट पोििल अजभप्रेत है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्द और अजभव्यजियााँ, िो यहााँ पटरभाजषत नहीं हैं ककंतु अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों में पटरभाजषत हैं के अथि िही होंगे िो उन्हे क्रमिः अजधजनयम या उि जनयमों में ददए गए हैं। 3. लागू होना—इन जनयमों में रेजडयो उपकरण रखने के जलए प्राजधकार के जनबंधन और ितों का उपबंध है। 4. प्राजधकार के जलए आिेदन—(1) कोई व्यजि िो उप-जनयम (2) के अधीन पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उप-जनयम (3) के अधीन आिेदन कर सकता है तादक िह रेजडयो उपकरण का प्राजधकार अजभप्राप्त कर सके यदद िह ऐसा करने का आिय करता है- (क) ऐसे रेजडयो उपकरणों के साथ जिजनमािण, खरीद या जबक्री के जलए आयात के माध्यम से जनपिना, दकराए पर देना, मरम्मत या परीिण या उसके प्रदििन के जलए; या (ख) केिल परीिण या प्रदििन के प्रयोिनों के जलए रेजडयो उपकरण आयात या खरीद या दकराए पर लेना। (2) जनम्नजलजखत में से दकसी भी श्रेणी में आने िाला व्यजि प्राजधकार के जलए आिेदन करने के जलए पात्र होगा, अथाित्: - (क) कोई कंपनी या सीजमत दाजयत्ि साझेदारी, प्रत्यि जिदेिी जिजनधान, यदद कोई हो, के अधीन है, िो प्रत्यि जिदेिी जिजनधान और लागू जिजध के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर िारी की गई नीजत के अनुरूप है; (ख) एक व्यजि, जिसमें एक साझेदारी फमि या एकल स्ट्िाजमत्ि िाजमल है जिसके पास व्यापार या कारबार करने के जलए लागू जिजध के अधीन अनुज्ञजप्त, परजमि या रजिस्ट्रीकरण है; (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा रेजडयो उपकरण रखने के जलए अजभजहत कोई अजभकरण, िैसा दक उप-जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट है; तथा (घ) एक व्यजि जिसके पास भारतीय बेतार तार (कब्िा) जनयम, 1965 के अधीन अनुज्ञजप्त है। (3) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्राप्त करने का आिय रखने िाला व्यजि पोििल पर ऐसे प्ररूप और रीजत से आिेदन करेगा िो इस संबंध में पोििल पर जिजनर्दिष्ट दकया गया है और इसके साथ - (क) ऐसे दस्ट्तािेि और िानकारी, िैसा दक उसमें जिजनर्दिष्ट दकया गया है, जिसमें रेजडयो उपकरणों के जिजनमािण, मॉडल और मात्रा से संबंजधत िानकारी िाजमल है; तथा (ख) एक हिार रुपये के गैर प्रजतदेय आिेदन फीस का संदाय:
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
परंतु िहां ऐसे उपकरण हैं िो दूरसंचार को अिरुद्ध करते हैं, उस के संबंध में प्राजधकार मांगने िाला व्यजि, ऐसे आिेदन के साथ, अजधजनयम की धारा 48 के अधीन प्राप्त अनुमजत प्रस्ट्तुत करेगा। (4) इन जनयमों के लागू होने की तारीख से पहले भारतीय बेतार तार अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञजप्त अनुदत्त करने के जलए दकया गया कोई भी आिेदन व्यपगत हो िाएगा यदद ऐसे आिेदन के अनुसरण में भारतीय बेतार तार अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञजप्त इन जनयमों के लागू होने की तारीख से पहले िारी नहीं दकया गया था। (5) एक आिेदक जिसका आिदन उप-जनयम (4) के अधीन समाप्त हो गया है, प्राजधकार अनुदत्त करने के जलए उप-जनयम (3) के अधीन आिेदन कर सकता है: परंतु उप-जनयम (4) के अधीन व्यपगत हो चुके आिेदन के समय संदत की गई कोई भी फीस, इन जनयमों के अधीन आिेदन फीस के संदाय संबंधी दकसी भी अपेिा की पूर्ति के जलए समायोजित की िा सकेगी। अतः पूिि में संदत दकसी रकम को समायोजित करने के पश्चात, यदद कोई कमी रह िाती है, तो केिल उसी कमी की रकम का संदाय करना होगा। 5. प्राजधकार अनुदत्त करना—(1) जनयम 4 के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार ऐसी िांच कर सकेगी िो िह आिेदक की पात्रता के संबंध में उजचत समझे और इस प्रयोिन के जलए आिेदक से ऐसी सूचना प्रस्ट्तुत करने की अपेिा करेगी जिसकी िह मांग कर सकता है, और यदद आिेदन जनयम 4 के उपजनयम (1) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरणों के प्राजधकार के जलए है, इस तरह की सुरिा जिधीिा कर सकता है िो यह पोििल पर जिजनर्दिष्ट कर सकता है। (2) केन्द्रीय सरकार, - (क) यदद यह समाधान हो िाता है दक आिेदक पात्र है, तो पोििल के माध्यम से ऐसे आिेदक को एक आिय पत्र िारी कर सकती है, जिसमें प्राजधकार अजभप्राप्त करने के जलए पूरी की िाने िाली अपेिाओं को जिजनर्दिष्ट दकया िाए, जिसमें ऐसे पत्र में जिजनर्दिष्ट प्राजधकार की पूरी अिजध के जलए संदेय गैर प्रजतदेय प्राजधकार फीस िाजमल है, जिसे जनम्नानुसार माना िाएगा: - (i) दस हिार रुपये प्रजत िषि की दर से, यदद आिेदन जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (क) में यथाजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण के कब्िे के जलए है; (ii) प्रजत िषि दो हिार रुपये की दर से, या एक िषि से कम अिजध के जलए आनुपाजतक रकम, यदद आिेदन जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (ख) में यथाजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण के कब्िे के जलए है, तो पांच सौ रुपये के न्यूनतम प्राजधकार फीस के अधीन है; या (ख) आिेदन अस्ट्िीकृत करें। (3) यह समाधान हो िाने पर दक आिेदक द्वारा आिय पत्र में जिजनर्दिष्ट अपेिाओं को पूरा दकया िाता है, जिसमें प्राजधकार की पूरी अिजध के जलए प्राजधकार फीस का संदाय भी िाजमल है, केंद्रीय सरकार पोििल के माध्यम से प्राजधकार अनुदत्त कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के बीच, जनम्नजलजखत जिजनर्दिष्ट दकया गया है, अथाित्: - (क) ऐसे रेजडयो उपकरणों से संबंजधत िानकारी जिसमें रेजडयो उपकरणों के जिजनमािण, मॉडल और मात्रा से संबंजधत िानकारी िाजमल है; (ख) क्या ऐसे रेजडयो उपकरण रखने का अजधकार जनम्नजलजखत के जलए अनुदत दकया िाता है- (i) जिजनमािण, या खरीद या जबक्री के जलए आयात, या दकराए पर लेने, या मरम्मत या परीिण या प्रदििन, या पूिोजि के दकसी भी संयोिन के माध्यम से इससे जनपिना; या
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(ii) केिल परीिण या प्रदििन के प्रयोिनों के जलए आयात या खरीद या दकराए पर लेना; (ग) जिस पते पर ऐसे रेजडयो उपकरण रखे िाएंगे; (घ) ऐसे रेजडयो उपकरणों के परीिण की प्रदक्रया; (ङ) ऐसे रेजडयो उपकरणों के उपयोग को प्रदर्िित करने के जलए उिाए िाने िाले कदम और प्रदक्रया और उन पटरजस्ट्थजतयों में जिनमें इस तरह का प्रदििन दकया िा सकता है; तथा (च) प्राजधकार की प्रभािी तारीख और अिजध। (4) प्राजधकृत इकाई िो जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण का प्राजधकार रखती है, एक हिार रुपये के गैर प्रजतदेय आिेदन फीस के संदाय के साथ पोििल पर जिजनर्दिष्ट प्ररूप और रीजत से उसमें जिजनर्दिष्ट दकसी भी संिोधन के जलए आिेदन कर सकती है, और केंद्रीय सरकार ऐसी िांच के पश्चात और ऐसी िानकारी मांगने के पश्चात िो युजियुि समझे, ऐसे आिेदन को स्ट्िीकार या अस्ट्िीकार कर सकता है। 6. प्राजधकार की अिजध—जनयम 5 के अधीन अनुदत्त दकए गए प्रत्येक प्राजधकार की अिजध, जनयम 11 और 14 के उपबंधों के अधीन होगी- (क) कम से कम एक िषि और पांच िषि तक, यदद यह जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण के प्राजधकार के जलए है; (ख) बारह मास तक, यदद यह जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (ख) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण के प्राजधकार के जलए है। 7. निीकरण—(1) एक प्राजधकृत इकाई िो जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरण का प्राजधकार रखती है, इस तरह के प्राजधकार की समाजप्त की तारीख से कम से कम एक मास के पहले, पोििल पर जिजनर्दिष्ट प्ररूप और रीजत से इसके निीकरण के जलए आिेदन कर सकती है। (2) दकसी प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुरोध प्राप्त होने पर, यदद केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो िाता है दक उप-जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आिेदन प्रस्ट्तुत न कर पाने का पयािप्त कारण था, तो िह उस समय-सीमा के पश्चात भी आिेदन प्रस्ट्तुत करने की अनुमजत दे सकती है। हालांदक, इसके जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के प्रत्युत्तर में जिजनर्दिष्ट जिलंब फीस का संदाय करना होगा। (3) केंद्रीय सरकार, इस जनयम के अधीन प्राप्त आिेदन पर जिचार करने के पश्चात, जनयम 6 में जिजनर्दिष्ट अिजध के जलए प्राजधकार का निीनीकरण कर सकती है। ऐसा प्रत्येक निीनीकरण उस समय पोििल पर जिजनर्दिष्ट जनबंधनों और ितों तथा उस समय लागू जिजध के अधीन होगा। 8. रेजडयो उपकरण का कब्िा रखने की ितें—(1) एक प्राजधकृत इकाई िो जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरणों का प्राजधकार रखती है उस रेजडयो उपकरण का कब्िा केिल जनयम 10 में जिजनर्दिष्ट व्यजि या िो इन जनयमों के अधीन ददए गए प्राजधकार को धारण करता है को देगी। (2) एक प्राजधकृत इकाई िो जनयम 4 के उप-जनयम (1) के खंड (ख) में जिजनर्दिष्ट रेजडयो उपकरणों का प्राजधकार रखती है, दकसी अन्य व्यजि को रेजडयो उपकरण का कब्िा प्रदान नहीं करेगी। (3) जनयम 12 के अधीन अपने रेजडयो उपकरणों के जनपिान का उपक्रम करने िाली प्राजधकृत इकाई पर इस जनयम में जनजहत कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा। 9. साधारण जनबंधन और ितें—(1) एक प्राजधकृत इकाई िो इन जनयमों के अधीन प्राजधकार रखती है, जनम्नजलजखत जनबंधनों और ितों का पालन करेगी, अथाित्: -
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