e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 62(E) · 27 Jan 2026
Official title
the Control of Air Pollution Grant of Consent Amendment Guidelines 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Environment, Forest and Climate Change amends the 2025 guidelines for granting, refusing, or cancelling consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The update introduces a unified online portal for all consent-related processes, which the Central Board must develop within one year. It allows project proponents to engage Registered Environment Auditors for site inspections and verification. Micro and small units in notified industrial areas now receive deemed consent to establish upon submitting a self-certified Form-I. The amendment also revises fee structures, allowing one-time payments for 5 to 25-year periods, and removes renewal requirements for consent to operate. It clarifies the definition of capital investment for fee calculations and streamlines consolidated consent procedures for hazardous waste.
What you must do
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026
सा.का.सं. 62(अ).— केंद्रीय सरकार, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श के पश्चात, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), संख्या सा.का.सं. 84(अ) तारीख 29 जनवरी, 2025 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त दिशा-निर्देश कहा गया है), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त नाम वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशा-निर्देश, 2026 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2 में,- (i) उप पैरा (1) में, खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “(ख क) 'रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक' से पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के अंतर्गत परिभाषित पर्यावरण लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;”; (ii) खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- सं. 61] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947
No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269608 CG-DL-E-27012026-269608
“(ङअ) 'ऑनलाइन पोर्टल' से एकीकृत सहमति और प्राधिकरण प्रबंधन पोर्टल अभिप्रेत है;”; (iii) उप पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: - "(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और नियमों में क्रमशः दिए गए हैं।"
उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- "3. सहमति तथा शुल्क के लिए आवेदन का प्ररूप.- अधिनियम की धारा 21 के अधीन औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए सहमति हेतु प्रत्येक आवेदन पहली अनुसूची के अधीन निर्धारित प्ररूप में किया जाएगा और उसमें औद्योगिक संयंत्र का विवरण अंतर्विष्ट होगा तथा प्ररूप में निर्धारित अन्य विवरण शामिल होंगे तथा इसके साथ यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, इन दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क भी संलग्न होगा।"
उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 4 में उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- “(3) एक बार अनुमति मिल जाने पर, संचालन की सहमति तब तक वैध रहेगी, जब तक कि इसे इन दिशा-निर्देशों के पैरा 13 के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता”;
उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5 में,- (i) उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- “(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 5 से 25 वर्ष की किसी भी अवधि के लिए संचालन की सहमति हेतु एकमुश्त शुल्क अवधारित कर सकता है, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन किया जा सकता है: परंतु परियोजना प्रस्तावक को ऐसी फीस का भुगतान 5 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए आगे बढाने के लिए उस अवधि की समाप्त के पश्चात करना होगा जिसके लिए पहले एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया गया है।” (ii) उप पैरा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे।
उक्त दिशा-निर्देशों में पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- “6. सहमति के लिए आवेदन पर जांच करने की प्रक्रिया.- (1) सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को आवेदक या अधभोजी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए, आवेदन में किए गए विवरणों की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त विवरण या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में आवश्यक हैं, प्रतिनियुक्त कर सकता है या संबंधित परियोजना प्रस्तावक आवेदक या अधभोजी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थान या परिसर का दौरा करने, आवेदन में दिए गए विवरणों की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए या ऐसे अतिरिक्त विवरण या जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की राय में आवश्यक हैं, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की सेवाएं ले सकता है। (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य बोर्ड का अधिकारी, उस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकता है, जहां चिमनी से ठोस, तरल या गैसीय उत्सर्जन या परिसर के भीतर किसी भी स्थान से भगोड़ा उत्सर्जन निकलता है, और ऐसा अधिकारी आवेदक या अधभोजी से नियंत्रण उपकरण या प्रणालियों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई योजना, विनिर्देश या अन्य डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है। (3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक, उस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे स्थान या परिसर का दौरा कर सकता है, जहां चिमनी से ठोस, तरल या गैसीय उत्सर्जन या परिसर के भीतर किसी भी स्थान से भगोड़ा उत्सर्जन होता है, और ऐसा रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक आवेदक या अधभोजी से नियंत्रण उपकरण या प्रणालियों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई योजना, विनिर्देश या अन्य डेटा प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है। (4) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी आवेदक के किसी भी परिसर का दौरा करने से पहले आवेदक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा। (5) आवेदक ऐसे अधिकारी को सभी सूचनाएं देगा तथा निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो कि रूचित रूप से [unclear in source] आवश्यक हों।
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