546 GI/2026
(1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 62]
नई दिल्ली, मंगलवार, िनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947
No. 62]
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269603
CG-DL-E-27012026-269603
पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्
अजधसूचना
नई दिल्ली, 23 िनवरी, 2026
सा.का.जन. 63(अ).— केंद्रीर् सरकार, िल (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 6) की
धारा 27 क द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, केन्द्द्रीर् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा के परामिा के पश्चात, िो भारत के रािपत्र,
असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) में संख्र्ा सा.का.जन. 85 (ई), दिनांक 30 िनवरी, 2025 के अनुसार प्रकाजित
दकर्े गर्े थे, (जिन्द्हें इसमें इसके पश्चात उि दििा-जनिेि कहा गार्ा हो), भारत सरकार, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु
पररवतान मंत्रालर् के दििा-जनिेिों में जनम्नजलजखत संिोधन करती है,अथाात्:-
- संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन दििा-जनिेिों का संजिप्त नाम िल प्रिूषण जनर्ंत्रण (सहमजत प्रिान करना, अस्ट्वीकार
करना र्ा रद्द करना) संिोधन दििा-जनिेि, 2026 है।
(2) र्े रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे ।
- उि दििा-जनिेिों के पैरा 2 में,-
( i ) उप पैरा (1) में, खंड (ख) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात्:-
( ख.क.) 'रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण लेखा परीिक' से पर्ाावरण लेखा परीिा जनर्म, 2025 के अंतगात पररभाजषत पर्ाावरण लेखा
परीिक अजभप्रेत है;";
(ii) खंड (ङ) के पश्चात जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात्:-
"( ङअ ) 'ऑनलाइन पोर्ाल' से एकीकृत सहमजत और प्राजधकरण प्रबंधन पोर्ाल अजभप्रेत है;";
(iii) उप पैरा ( i ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप पैरा रखा िाएगा, अथाात्: -
"(2) उन िब्िों और पिो के, िो इससे प्रर्ुि है दकन्द्तु पररभाजषत नहीं दकए गए और अजधजनर्म र्ा जनर्मों में पररभाजषत
है वही अथा होगा िो उन्द्हें अजधजनर्म और जनर्मों में क्रमिः दिए गए है।"
3.उि दििा-जनिेिों के पैरा 3 में जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथाात्:-
"3. सहमजत तथा िुल्क के जलए आवेिन का प्ररूप. - अजधजनर्म की धारा 25 के अधीन औद्योजगक संर्ंत्र की स्ट्थाजपत करने
र्ा प्रचाजलत करने के जलए सहमजत हेतु प्रत्र्ेक आवेिन पहली अनुसूची के अधीन जनधााररत प्ररूप में दकर्ा िाएगा और उसमें
औद्योजगक संर्ंत्र का जववरण अंतजवष्ट्र दकर्ा िाएगा और प्ररूप में जनधााररत अन्द्र् जववरण िाजमल होंगे तथा इसके साथ
र्थाजस्ट्थजत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् िेत्र प्रिासन द्वारा, इन दििा-जनिेिों के पैरा 5 के उपबंधों के अनुसार जनर्िाष्ट िुल्क
भी संलग्न होगा।"
- उि दििा-जनिेिों में पैरा 4 में उप-पैरा (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-पैरा रखा िाएगा, अथाात्:-
“(3) एक बार अनुमति तमल जाने पर, पररचालन की सहमति िब िक वैध रहेगी, जब िक कक इसे इन किशा-तनिेशों के पैरा
13 के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिर्ा िाता”;
- उक्त किशा-तनिेशों के पैरा 5 में,-
( i ) उप-पैरा (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप पैरा रखा िाएगा, अथाात्:-
“ (1) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् िेत्र प्रिासन 5 से 25 वषा की दकसी भी अवजध के जलए प्रचालन की सहमजत हेतु एकमुश्त
िुल्क अवधाररत कर सकता है, िैसा दक पररर्ोिना प्रस्ट्तावक द्वारा आवेिन दकर्ा िा सकता है:
परंतु दक पररर्ोिना प्रस्ट्तावक को ऐसी फीस का भुगतान 5 से 25 वषा तक की अवजध के जलए आगे बढाने के जलए उस अवजध
की समाजप्त के पश्चात करना होगा जिसके जलए पहले एकमुश्त िुल्क का भुगतान दकर्ा गर्ा है।”
(ii) उप पैरा (2) में "राज्र् सरकार" िब्िों के स्ट्थान पर "राज्र् बोडा के परामिा से राज्र् सरकार" िब्ि रखे िाएंगे।
- उि दििा-जनिेिों में पैरा 6 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथाात्: -
"6. सहमजत के जलए आवेिन पर िांच करने की प्रदक्रर्ा.- ( 1) सहमजत के जलए आवेिन प्राप्त होने पर, राज्र् बोडा अपने दकसी
अजधकारी को आवेिक र्ा अजधभोगी के जनर्ंत्रण के अधीन दकसी स्ट्थान र्ा पररसर का िौरा करने और जनरीिण करने के
जलए, आवेिन में िी गई जववरणों की सत्र्ता र्ा अन्द्र्था की पुजष्ट करने के जलए र्ा ऐसे अजतररि जववरण र्ा िानकारी प्राप्त
करने के जलए, िो ऐसे अजधकारी की रार् में आवश्र्क हैं, प्रजतजनर्ुि कर सकता है र्ा संबंजधत पररर्ोिना प्रस्ट्तावक आवेिक
र्ा अजधभोगी के जनर्ंत्रण के अधीन दकसी स्ट्थान र्ा पररसर का िौरा करने, आवेिन में दिए गए जववरणों की सत्र्ता र्ा
अन्द्र्था की पुजष्ट करने के जलए र्ा ऐसे अजतररि जववरण र्ा िानकारी प्राप्त करने के जलए, िो ऐसे रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण
लेखा परीिक की रार् में आवश्र्क हैं, रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण लेखा परीिक की सेवाएं ले सकता है।
(2) उप-पैरा (1) में जनर्िाष्ट राज्र् बोडा का अजधकारी, उस प्रर्ोिन के जलए, दकसी ऐसे स्ट्थान र्ा पररसर का जनरीिण कर
सकता है, िहां जचमनी से ठोस, तरल र्ा गैसीर् उत्सिान र्ा पररसर के भीतर दकसी भी स्ट्थान से भगोडा उत्सिान जनकलता
है, और ऐसा अजधकारी आवेिक र्ा अजधभोगी से जनर्ंत्रण उपकरण र्ा प्रणाजलर्ों र्ा उसके दकसी भाग से संबंजधत कोई
र्ोिना, जवजनिेि र्ा अन्द्र् डार्ा प्रस्ट्तुत करने की आवश्र्कता कर सकता है, जिसे वह आवश्र्क समझता है।
(3) उप-पैरा (1) में जनर्िाष्ट रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण लेखा परीिक, उस प्रर्ोिन के जलए, दकसी ऐसे स्ट्थान र्ा पररसर का िौरा
कर सकता है, िहां जचमनी से ठोस, तरल र्ा गैसीर् उत्सिान र्ा पररसर के भीतर दकसी भी स्ट्थान से भगोडा उत्सिान होता
है, और ऐसा रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण लेखा परीिक आवेिक र्ा अजधभोगी से जनर्ंत्रण उपकरण र्ा प्रणाजलर्ों र्ा उसके दकसी
भाग से संबंजधत कोई र्ोिना, जवजनिेि र्ा अन्द्र् डेर्ा प्रस्ट्तुत करने की अपेिा कर सकता है, जिसे वह आवश्र्क समझता है।
(4) उप - पैरा (1) में जनर्िाष्ट अजधकारी आवेिक के दकसी भी पररसर का िौरा करने से पहले आवेिक को ऐसा करने के अपने
आिर् की सूचना िेगा।
(5) आवेिक ऐसे अजधकारी को सभी सूचनाएं िेगा तथा जनरीिण के जलए सभी सुजवधाएं उपलब्ध कराएगा, िो दक र्थोजचत
रूप से आवश्र्क हों।
(6) राज्र् बोडा को इस दििाजनिेि द्वारा र्ा इसके अंतगात प्रित्त कृत्र्ो सजहत अपने दकसी कृत्र् को करने में सिम बनाने के
प्रर्ोिन के जलए, राज्र् बोडा पर्ाावरण लेखा परीिा जनर्म, 2025 तथा समर्-समर् पर इसके संिोधनों के अनुसार
रजिस्ट्रीकृत पर्ाावरण लेखा परीिक को जनर्ुि कर सकता है।
(7) राज्र् सरकार/संघ राज्र् िेत्र प्रिासन र्ा संबंजधत स्ट्थानीर् जनकार् द्वारा जवजधवत अजधसूजचत औद्योजगक सम्पिा र्ा
औद्योजगक िेत्र में जस्ट्थत सूक्ष्म और लघु इकाइर्ों के जलए, स्ट्थापना की सहमजत, संबंजधत पररर्ोिना प्रस्ट्तावक द्वारा प्ररूप-I
में स्ट्व-प्रमाजणत आवेिन प्रस्ट्तुत दकए िाने के पश्चात प्रिान की गई मानी िाएगी।
- उि दििा-जनिेिों में, पैरा 7 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथाात्: -
"7. खतरनाक एवं अन्द्र् अपजिष्टों के जलए समेदकत सहमजत एवं प्राजधकरण: पर्ाावरण (संरिण) अजधजनर्म, 1986 के अधीन
अजधसूजचत जवजभन्न अपजिष्ट प्रबंधन जनर्मों के अधीन प्राजधकरण के साथ-साथ अजधजनर्म की धारा 25 के अधीन सहमजत
प्रिान करने के जलए एकल चरणीर् प्रदक्रर्ा अपनाई िाएगी, िैसा भी लागू हो।”
- उि दििा-जनिेिों में, पैरा 8 में, उप-पैरा (1) में, सारणी में, -
( i ) क्रम संख्र्ा 1 के समि, स्ट्तंभ (2) में, "र्ा इनकार" िब्ि को हर्ा दिर्ा िाएगा;
(ii) क्रम संख्र्ा 3 तथा उससे संबंजधत प्रजवजष्टर्ों के समि, जनम्नजलजखत क्रम संख्र्ा तथा प्रजवजष्टर्ााँ रखी िाएंगी, अथाात्:-