e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 252(E) · 04 Apr 2026
Official title
The Tarballs Management Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Tar-balls Management Rules, 2026 establish a regulatory framework for the environmentally sound management of tar-balls. The rules apply to all persons involved in the generation, collection, storage, transport, treatment, or disposal of tar-balls, including oil facility owners and ship operators. The rules mandate that occupiers and operators obtain authorization from the State Pollution Control Board (SPCB) within sixty days of the rules' publication. The rules assign specific responsibilities to state governments, district administrations, the Indian Coast Guard, and the Central Pollution Control Board for monitoring, reporting, and cleaning up tar-ball incidents. The rules also introduce a manifest system for transport and require annual returns. Non-compliance may result in environmental compensation and legal action under the Environment (Protection) Act, 1986.
What you must do
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मसौदा अधिसूचना नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2026
सा.का.नि. 252(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत जनसाधारण तथा संभाव्य रूप से प्रभावित अन्य हितधारकों की सूचना के लिए निम्नलिखित मसौदा नियम बनाए जाते हैं; तथा एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राजपत्र में निहित उक्त मसौदा अधिसूचना पर विचार, राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर, अथवा उसके बाद किया जाएगा।
यदि मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई भी व्यक्ति आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने में रुचि रखता हो तो वे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचाराअर्थ,उपर्युक्त निर्दिष्टी अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003 को भेज सकते है अथवा उन्हें ई-मेल पते sahnk@cag.gov.in तथा amit.vashishtha@nic.in पर प्रेषित कर सकते है।
सं. 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2026/ चैत्र 13, 1948
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2026/ CHAITRA 13, 1948
प्रयोजन : (i) ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो किसी भी प्रकार से टार-बॉल्स का उत्पादन, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या प्रबंधन करते हैं; इसमें तेल निष्कर्षण एवं अन्वेषण सुविधाएं, जहाज़, तेल टैंकर, तेल प्रतिष्ठान के मालिक अथवा इससे संबंधित अधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं।
परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, क) “अधिनियम" से अभिप्राय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) है; ख) “प्राधिकार" से अभिप्राय उस अनुमति से है जो निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान तथा/या किसी अन्य प्रकार के प्रबंधन हेतु दी गई अनुमति है। ग) "अधिकृत व्यक्ति" से अभिप्राय उस अधिभोगी या संचालक से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार टार-बॉल्स के संग्रहण,प्राप्ति,भंडारण,परिवहन,शोधन,निपटान तथा/या प्रबंधन हेतु अधिकृत किया गया हो; घ) "सह-प्रसंस्करण" से अभिप्राय उन टार-बॉल्स के उपयोग से है जिनका ऊष्मीय मान 1500 किलो कैलोरी से अधिक हो, जिन्हें कच्चे माल के रूप में अथवा ऊर्जा के स्रोत के रूप में अथवा दोनों रूपों में प्राकृतिक खनिज संसाधनों अथवा जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर अथवा उनके पूरक के रूप में औद्योगिक प्रक्रियों में प्रयुक्त किया जाता है, विशेषिकर ऊर्जा-गहन उद्योगों जैसे सीमेंट उत्पादन में; ड़) "उत्पादक" से अभिप्राय किसी भी ऐसे संस्थान से है जो तेल अथवा टार-बॉल्स का रिसाव जाने अथवा अनजाने रूप में करता है; इसमें तेल टैंकर, तेल कंपनी, जहाज़, तेल प्रतिष्ठान का स्वामी अथवा कोई परिवहनकर्ता सम्मिलित है; च) "भस्तीकरण" से अभिप्राय एक अभियांत्रिक प्रक्रिया से है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाने या दहन करने के द्वारा ऊष्मीय रूप से विघटित किया जाता है; छ) "तेल प्रतिष्ठान के मालिक" से अभिप्राय उस व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी प्रतिष्ठान/जहाज/पोत का मालिक, नियंत्रक अथवा संचालक है, जहाँ तेल (कच्चा या ईंधन अथवा दोनों) का निष्कर्षण, अन्वेषण, उपयोग, परिवहन या प्रबंधन किया जाता है; ज) "अधिभोगी" से अभिप्राय टार-बॉल्स के संबंध में उस व्यक्ति, एजेंसी या संस्थान से है जिनका टार-बॉल्स पर उसके उत्पन्न होने के बाद और अंतिम निपटान से पूर्व भौतिक और/अथवा प्रशासनिक नियंत्रण हो , जैसा भी मामला हो; झ) "टार-बॉल्स के शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा का संचालक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो परिसંકटमय अपशिष्ट सहित टार-बॉल्स के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या प्रबंधन हेतु किसी सुविधा का मालक, नियंत्रक अथवा संचालक है; ञ) "पूर्व-प्रसंस्करण" से अभिप्राय अपशिष्ट प्रवाहों के पूर्व-शोधन से है ताकि उन्हें भट्टी में डालने हेतु उपयुक्त/समानरूप बनाया जा सके और प्रक्रिया में उतार-चढाव से बचा जा सके; ट) "अनुसूची" से अभिप्राय उन अनुसूचियों से है जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं; ठ) "भंडारण" से अभिप्राय टार-बॉल्स के संग्रहण के बाद और अंतिम निपटान से पूर्व उनके भंडारण से है; ड) "टार-बॉल्स" से अभिप्राय तेल रिसाव से उत्पन्न अपक्षित उत्पाद है, जो अपतटीय (तट से दूर) तेल अन्वेषण गतिविधियों, तेल टैंकर/जहाज/पोत दुर्घटनाओं, तेल-कूप विस्फोटों, पाइपलाइन रिसाव, जल, तेल और अन्य प्रदूषकों के मिश्रण वाले
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