4198 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 10 िून, 2026 सा.का.जन. 466(अ) .— केंद्रीय सर…
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 10 िून, 2026 सा.का.जन. 466(अ) .— केंद्रीय सरकार भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:-
संजिप्त िीर्ाक और प्रारंभ — (1) इन जनयमों का संजिप् त नाम 5.9 गीगाहर्ट्जा बैंड में सेलुलर िाहन-से- सबकुछ संचार के जलए ऑन बोडा यूजनट का उपयोग (अनुज्ञापन अपेिाओं से छूट) जनयम, 2026 है।
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।
लागू होना — ये 5875-5905 मेगाहर्ट्िा आिृज त बैंड की बाबत लागू होंगे। सं. 416] नई ददल्ली, बृहस्ट्पजतिार, िून 11, 2026/ज् येष् ठ 21, 1948
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273348 CG-DL-E-11062026-273348
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
पररभार्ाएँ — (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभा से अन्यर्ा अपेजित न हो,- (क) "समतुल्य समजहक जिदकरजणत िजि" से कुल िजि जिसे एंटीना की सबसे मिबूत बीम की ददिा में िास्ट्तजिक स्रोत के समान जसग्नल िजि देने के जलए एक काल्पजनक समजहक एंटीना द्वारा जिकीणा करना होगा, अजभप्रेत है; (ख) "व् यजतकरण" से रेजडयो संचार प्रणाली में अजभग्रहण पर उसिान, जिदकरण या प्रेरण के एक या संयोिन के कारण अिांजछत ऊिाा का प्रभाि, दकसी भी जनष्पादन में जगरािट, गलत जनिाचन या दकसी सूचना की हाजन से प्रकट होता है िो ऐसी अिांजछत ऊिाा की अनुपजस्ट्र्जत में जनकाला िा सकता र्ा, अजभप्रेत है; (ग) "अंतरााष्ट्रीय मानकों" से अंतरााष्ट्रीय संगठनों िैसे अंतरााष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्ट्र्ान, अमेररकी राष्ट्रीय मानक संस्ट्र्ान और गैर-आयनीकरण जिदकरण संरिण संबंधी अंतरााष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रकाजित मानक अजभप्रेत हैं; (घ) "अजधकतम िज त िणाक्रमीय घनि" से रेजडयो उपस्ट् कर के ऑपरेटटंग बैंड में जिजनर्दाष्ट माप बैंडजिड्र् के भीतर अजधकतम िजि, 5875-5905 मेगाहर्ट्िा आिृज त बैंड में माप 1 मेगाहर्ट्िा की बैंडजिड्र् पर बनाया गया है, अजभप्रेत है; (ङ) "ऑन बोडा यूजनट" से ऐसा रेजडयो उपस्ट् कर (इसके एंटीना सजहत) अजभप्रेत है, िो सड़क पररिहन के प्रयोिन से स्ट्र्ाजपत अजभज्ञ पररिहन प्रणाली के भाग के रूप में संचाजलत होता है और- (i) एक िाहन पर स्ट्र्ाजपत है; (ii) एक िाहन का भाग बनता है, भले ही िह िाहन का भाग र्ा िब इसे जिजनर्मात दकया गया र्ा; या (iii) दकसी िाहन के संबंध में दकसी व्यजि द्वारा धाररत या ले िाया िाता है;
(च) “पोटाल” से ऐसा पोटाल िैसा दक केंद्रीय सरकार इस संबंध में दूरसंचार जिभाग, भारत सरकार की िेबसाइट पर जिजनर्दाष्ट कर सकेगी, अजभप्रेत है; और (छ) “िज त िणाक्रमीय घन ि” से स्ट् पंद या स्ट् पंदों के अनुक्रम से प्रजत यूजनट बैंडजिड्र् कुल ऊिाा उपादन जिसके जलए पारेर्ण िज त अपने अजधकतम स्ट्तर पर है, स्ट् पंद की कुल अिजध और स्ट् पंद के बीच के समय, जिसके दौरान पारेर्ण िज त बंद है या अपने अजधकतम स्ट्तर से नीचे है, को छोड़कर कुल समय के योग से जिभाजित है, अजभप्रेत है।
(2) उन िब्दों और पदों के िो इन जनयमों में प्रयुि है और पररभाजर्त नहीं है ककंतु भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17), उि अजधजनयमों के अधीन बनाए गए जनयमों या केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आिृजत्त आबंटन योिना में पररभाजर्त है, िही अर्ा होंगें िो क्रमिः उि अजधजनयमों, जनयमों या योिना में हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. अनुज्ञापन अपेिा से छूट- (1) भारतीय बेतार तारयांजत्रकी (कब्िा) जनयम, 1965 में अंतर्िाष् ट दकसी भी बात के होते हुए भी, उपजनयम (2) से उपजनयम (5) में जिजनर्दाष्ट ितों की पूर्ता के अध् यधीन रहते हुए- (क) दकसी िाहन पर स्ट्र्ाजपत ऑन बोडा यूजनट की स्ट्र्ापना, रखरखाि या काया, ऐसे िाहन का भाग बनाना या सेलुलर िाहन-से-सब कुछ संचार के एकमात्र प्रयोिन के जलए िाहन के संबंध में दकसी व्यजि द्वारा रखना या ले िाया िाना, िो 5875-5905 मेगाहर्ट्जा आिृजत्त बैंड में अजभज्ञ पररिहन प्रणाली के भाग के रूप में प्रचजलत होता है, रेजडयो आिृजत्त के समनुदेिन के जबना, गैर-व् यजतकरण, गैर-सुरिा और गैर-अनन्य आधार पर अनुज्ञात दकया िाएगा; और (ख) दकसी भी व्यजि द्वारा ऐसे ऑन बोडा यूजनट के कब्िे के जलए या दकसी भी व् यिहारी द्वारा इसके जिक्रय या दकराए के जलए कोई अनुज्ञजप् त अपेजित नहीं होगी।
(2) ऑन बोडा यूजनट नीचे दी गई सारणी में जिजनर्दाष्ट मापदंडों के अनुरूप होगी: - सारणी आिृजत्त बैंड इन-बैंड उसिान के जलए अजधकतम िज त िणाक्रमीय घन ि समतुल्य समजहक जिदकररत िजि इन-बैंड उसिान के जलए अजधकतम समतुल्य समजहक जिदकररत िजि बैंड उसिान में से (अजधकतम िज त िणाक्रमीय घन ि) (1) (2) (3) (4) 5875-5905 मेगाहर्ट्जा 23 डीबीएम/ मेगाहर्ट्जा 33 डीबीएम -30 बीएम/ मेगाहर्ट्जा
(3) उपजनयम (1) के अधीन अनुज्ञा और छूट, अनुसूची में उपिर्णात प्ररूप में पोटाल पर इस संबंध में आिेदन करके ऑन बोडा यूजनट के प्रयेक उपस्ट् कर प्रकार के जलए मांगी िाएगी:
परंतु ऐसा कोई आिेदन अपेजित नहीं होगा िहां सुसंगत उपस्ट् कर प्रकार के जलए ऐसी मंिूरी पहले ही दी िा चुकी है और पोटाल पर प्रकाजित हो चुकी है।
(4) ऑन बोडा यूजनट ऐसे मानकों के अनुरूप होगी िो भारतीय मानक ब्यूरो या केंद्रीय सरकार या दोनों द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत दकए िाए:
परंतु िहां ऐसे कोई मानक प्रकाजित नहीं दकए गए हैं, ऑन बोडा यूजनट सुसंगत अंतरााष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।
(5) भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञजप् तधारी व्यजि से कोई भी सूचना प्राप्त होने पर दक उसकी अनुज्ञजप् त प्राप्त प्रणाली को इन जनयमों के अधीन छूट प्राप्त दकसी अन्य रेजडयो उपस्ट् कर से हाजनकारक व् यजतकरण प्राप्त हो रहा है, केंद्रीय सरकार या ऐसा अजधकारी िो इस संबंध में उसके द्वारा प्राजधकृत दकया िाए, ऐसे छूट प्राप् त रेजडयो उपस्ट् कर के उपयो ता को सीधे जनदेजित कर सकेगा दक िह व् यजतकरण से बचने के जलए िीध्रता से और ऐसी समय सीमा िो ऐसे जनदेि में जिजनर्दाष्ट की िाये के पहले उपाय करें िैसे उपस्ट् कर का स्ट् र्ानांतरण, इसकी िज त में कमी और जिर्नाददष् ट प्रकार के एंटीना के उपयोग ।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची [ जनयम 4(3) देखें ] उपस्ट्कर प्रकार अनुमोदन के जलए आिेदन* भाग क : आिेदक के ब् यौरे 1. उपस्ट्कर प्रकार अनुमोदन के जलए आिेदन करने िाले
: जिजनमााता अजभकरण का नाम 2. जिजनमााता अजभकरण का डाक पता
: 3. प्रकार अनुमोदन के जलए आिेदन करने िाले भारतीय
: अजभकरण का नाम और पता
उपाद का नाम और उपाद
: पहचान (मॉडल सं आदद)
भाग ख: प्रेजर्त का िणान 5. आिृजत्त रेंि
: 6. प्रीसेट जस्ट्िचेबल चैनलों की संख्या
: 7. िॉइस/डाटा/टेलीजििन चैनलों की संख्या
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 8. टीएस-आरएस चैनल पृर्क्करण
:
(डुप्लेस/मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 9. समीपिती चैनल पृर्क्करण
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 10. आिृजत्त स्ट्र्ाजयि
: 11. अप्रामाजणक/हामोजनक जिदकरण
: (क) कैररयर सप्रेिन
: (कैररयर सप्रेस्ट्ड तंत्र की दिा में) (ख) अिांजछत साइड बैंड सप्रेिन
: (ससंगल साइड बैंड तंत्र की दिा में) (ग) जद्वतीय हामोजनक जिदकरण
:
(घ) तृतीय हामोजनक जिदकरण
: 12. अजधकतम आिृजत्त जिचलन: 13. उसिान की रीजत
: 14. उसिान की बैंडजिड्र्
: 15. परीिण टोन जिचलन
: 16. आधार बैंड आिृजत्त
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 17. अपेजित मॉड्यूलेिन का प्रकार
:
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 18. पूिा-बल
: 19. िज त आउटपुट (एंटीना के इनपुट पर)
: 20. कोई अन्य िानकारी
:
भाग ग : प्राप्तकतााओं के ब् यौरे 21. आिृजत्त रेंि
: 22. प्राजप्त की रीजत
: 23. प्राप्तकताा की अप्रमाजणक प्रजतदक्रया
: 24. संिेदनिीलता
: 25. आिृजत्त स्ट्र्ाजयि
: 26. (ए) प्रभािी ध्िजन तापमान
: (बी) थ्रेिोल्ड इनपुट स्ट्तर
: 27. मध्यिती आिृजत्त
: 28. डी-एम्फेजसस
: 29. चयनिीलता
: 30. कोई अन्य जिजिजष्टयाँ
:
आिेदक के हस्ट्तािर
स्ट्र्ान: तारीख: *रटप्पण : प्रयेक प्रकार के उपस्ट्कर के जलए अलग आिेदन प्रस्ट्तुत दकए िाने चाजहए
[फा. सं. आर-11018/02/2022-पीपी] देिेंद्र कुमार राय, संयुि सजचि
MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 10th June, 2026 G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 TABLE
| Frequency band | Maximum power spectral density equivalent isotropic radiated power for in-band emissions | Maximum equivalent isotropic radiated power for in-band emissions | Out of band emissions (maximum power spectral density) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5875-5905 MHz | 23 dBm/MHz | 33 dBm | -30 dBm/MHz |
(3) Permission and exemption under sub-rule (1) shall be sought for each equipment type of On Board Unit by making an application in this behalf on the portal in the form set out in the Schedule:
Provided that no such application shall be required where such approval has previously been accorded for the relevant equipment type and is published on the portal. (4) The On Board Unit shall be in conformity with such standards as may be notified from time to time by the Bureau of Indian Standards or the Central Government or both:
Provided that where no such standards have been published, the On Board Unit shall conform to relevant international standards. (5) On receipt of any information from a person who holds a license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) that his licensed system is receiving harmful interference from any other radio equipment exempted under these rules, the Central Government or such officer as may be authorised by it in this behalf may direct the user of such exempted radio equipment to expeditiously and not later than such timeframe as may be specified in such direction, carry out measures to avoid interference such as relocation of equipment, reduction in its power and use of antennae of specified type.
SCHEDULE [See rule 4(3)] Form of application for equipment type approval* Section A: Details of applicant 1. Name of manufacturing agency applying
: for equipment type approval 2. Postal address of manufacturing agency
: 3. Name and address of Indian agency
: applying for the type approval 4. Name of product and the product
: identification (model number etc.)
Section B: Details of transmitter 5. Frequency range
: 6. Number of preset switchable channels
: 7. Number of voice/data/television channels
: (In case of multi-channel equipment) 8. Tx-Rx channel separation
: (In case of duplex/multi-channel equipment)
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. Adjacent channel separation
: (In case of multi-channel equipment) 10. Frequency stability
: 11. Spurious/harmonic radiations
: (a) Carrier suppression
: (In case of carrier suppressed systems) (b) Unwanted side band suppression : (In case of single side band systems) (c) 2nd harmonic radiations
: (d) 3rd harmonic radiations
: 12. Maximum frequency deviation: 13. Mode of emission
: 14. Bandwidth of emission
: 15. Test tone deviation
: 16. Base band frequency
: (In case of multi-channel equipment) 17. Type of modulation to be required
: 18. Pre-emphasis
: 19. Power output (At the input of antenna)
: 20. Any other information
:
Section C: Details of receivers 21. Frequency range
: 22. Mode of reception
: 23. Spurious response of receiver
: 24. Sensitivity
: 25. Frequency stability
: 26. (a) Effective noise temperature
: (b) Threshold input level
: 27. Intermediate frequency
: 28. De-emphasis
: 29. Selectivity
: 30. Any other particulars
:
Signature of the applicant
Place: Date: *Note: Separate application should be submitted for each type of equipment
[F.No. R-11018/02/2022-PP] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.11 16:10:47 +05'30'
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