e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 466(E) · 11 Jun 2026
Official record
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Check the official recordThese rules exempt On Board Units (OBUs) operating in the 5875-5905 MHz frequency band from licensing requirements for possession, sale, or hire. OBUs must be used for cellular vehicle-to-everything communication within an intelligent transport system. Users must obtain equipment type approval via a designated government portal, unless the equipment type is already approved and published. OBUs must comply with specified power spectral density and radiated power parameters, as well as standards set by the Bureau of Indian Standards or relevant international bodies. Users of exempted equipment may be directed by the government to modify operations, such as relocating equipment or reducing power, if their devices cause harmful interference to licensed systems.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
4198 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 10 िून, 2026 सा.का.जन. 466(अ) .— केंद्रीय सरकार भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:-
(2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273348 CG-DL-E-11062026-273348
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(च) “पोटाल” से ऐसा पोटाल िैसा दक केंद्रीय सरकार इस संबंध में दूरसंचार जिभाग, भारत सरकार की िेबसाइट पर जिजनर्दाष्ट कर सकेगी, अजभप्रेत है; और (छ) “िज त िणाक्रमीय घन ि” से स्ट् पंद या स्ट् पंदों के अनुक्रम से प्रजत यूजनट बैंडजिड्र् कुल ऊिाा उपादन जिसके जलए पारेर्ण िज त अपने अजधकतम स्ट्तर पर है, स्ट् पंद की कुल अिजध और स्ट् पंद के बीच के समय, जिसके दौरान पारेर्ण िज त बंद है या अपने अजधकतम स्ट्तर से नीचे है, को छोड़कर कुल समय के योग से जिभाजित है, अजभप्रेत है।
(2) उन िब्दों और पदों के िो इन जनयमों में प्रयुि है और पररभाजर्त नहीं है ककंतु भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17), उि अजधजनयमों के अधीन बनाए गए जनयमों या केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आिृजत्त आबंटन योिना में पररभाजर्त है, िही अर्ा होंगें िो क्रमिः उि अजधजनयमों, जनयमों या योिना में हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. अनुज्ञापन अपेिा से छूट- (1) भारतीय बेतार तारयांजत्रकी (कब्िा) जनयम, 1965 में अंतर्िाष् ट दकसी भी बात के होते हुए भी, उपजनयम (2) से उपजनयम (5) में जिजनर्दाष्ट ितों की पूर्ता के अध् यधीन रहते हुए- (क) दकसी िाहन पर स्ट्र्ाजपत ऑन बोडा यूजनट की स्ट्र्ापना, रखरखाि या काया, ऐसे िाहन का भाग बनाना या सेलुलर िाहन-से-सब कुछ संचार के एकमात्र प्रयोिन के जलए िाहन के संबंध में दकसी व्यजि द्वारा रखना या ले िाया िाना, िो 5875-5905 मेगाहर्ट्जा आिृजत्त बैंड में अजभज्ञ पररिहन प्रणाली के भाग के रूप में प्रचजलत होता है, रेजडयो आिृजत्त के समनुदेिन के जबना, गैर-व् यजतकरण, गैर-सुरिा और गैर-अनन्य आधार पर अनुज्ञात दकया िाएगा; और (ख) दकसी भी व्यजि द्वारा ऐसे ऑन बोडा यूजनट के कब्िे के जलए या दकसी भी व् यिहारी द्वारा इसके जिक्रय या दकराए के जलए कोई अनुज्ञजप् त अपेजित नहीं होगी।
(2) ऑन बोडा यूजनट नीचे दी गई सारणी में जिजनर्दाष्ट मापदंडों के अनुरूप होगी: - सारणी आिृजत्त बैंड इन-बैंड उसिान के जलए अजधकतम िज त िणाक्रमीय घन ि समतुल्य समजहक जिदकररत िजि इन-बैंड उसिान के जलए अजधकतम समतुल्य समजहक जिदकररत िजि बैंड उसिान में से (अजधकतम िज त िणाक्रमीय घन ि) (1) (2) (3) (4) 5875-5905 मेगाहर्ट्जा 23 डीबीएम/ मेगाहर्ट्जा 33 डीबीएम -30 बीएम/ मेगाहर्ट्जा
(3) उपजनयम (1) के अधीन अनुज्ञा और छूट, अनुसूची में उपिर्णात प्ररूप में पोटाल पर इस संबंध में आिेदन करके ऑन बोडा यूजनट के प्रयेक उपस्ट् कर प्रकार के जलए मांगी िाएगी:
परंतु ऐसा कोई आिेदन अपेजित नहीं होगा िहां सुसंगत उपस्ट् कर प्रकार के जलए ऐसी मंिूरी पहले ही दी िा चुकी है और पोटाल पर प्रकाजित हो चुकी है।
(4) ऑन बोडा यूजनट ऐसे मानकों के अनुरूप होगी िो भारतीय मानक ब्यूरो या केंद्रीय सरकार या दोनों द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत दकए िाए:
परंतु िहां ऐसे कोई मानक प्रकाजित नहीं दकए गए हैं, ऑन बोडा यूजनट सुसंगत अंतरााष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।
(5) भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञजप् तधारी व्यजि से कोई भी सूचना प्राप्त होने पर दक उसकी अनुज्ञजप् त प्राप्त प्रणाली को इन जनयमों के अधीन छूट प्राप्त दकसी अन्य रेजडयो उपस्ट् कर से हाजनकारक व् यजतकरण प्राप्त हो रहा है, केंद्रीय सरकार या ऐसा अजधकारी िो इस संबंध में उसके द्वारा प्राजधकृत दकया िाए, ऐसे छूट प्राप् त रेजडयो उपस्ट् कर के उपयो ता को सीधे जनदेजित कर सकेगा दक िह व् यजतकरण से बचने के जलए िीध्रता से और ऐसी समय सीमा िो ऐसे जनदेि में जिजनर्दाष्ट की िाये के पहले उपाय करें िैसे उपस्ट् कर का स्ट् र्ानांतरण, इसकी िज त में कमी और जिर्नाददष् ट प्रकार के एंटीना के उपयोग ।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची [ जनयम 4(3) देखें ] उपस्ट्कर प्रकार अनुमोदन के जलए आिेदन* भाग क : आिेदक के ब् यौरे
: जिजनमााता अजभकरण का नाम 2. जिजनमााता अजभकरण का डाक पता
: 3. प्रकार अनुमोदन के जलए आिेदन करने िाले भारतीय
: अजभकरण का नाम और पता
: पहचान (मॉडल सं आदद)
भाग ख: प्रेजर्त का िणान 5. आिृजत्त रेंि
: 6. प्रीसेट जस्ट्िचेबल चैनलों की संख्या
: 7. िॉइस/डाटा/टेलीजििन चैनलों की संख्या
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 8. टीएस-आरएस चैनल पृर्क्करण
:
(डुप्लेस/मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 9. समीपिती चैनल पृर्क्करण
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 10. आिृजत्त स्ट्र्ाजयि
: 11. अप्रामाजणक/हामोजनक जिदकरण
: (क) कैररयर सप्रेिन
: (कैररयर सप्रेस्ट्ड तंत्र की दिा में) (ख) अिांजछत साइड बैंड सप्रेिन
: (ससंगल साइड बैंड तंत्र की दिा में) (ग) जद्वतीय हामोजनक जिदकरण
:
(घ) तृतीय हामोजनक जिदकरण
: 12. अजधकतम आिृजत्त जिचलन: 13. उसिान की रीजत
: 14. उसिान की बैंडजिड्र्
: 15. परीिण टोन जिचलन
: 16. आधार बैंड आिृजत्त
: (मल्टी-चैनल उपस्ट्कर की दिा में) 17. अपेजित मॉड्यूलेिन का प्रकार
:
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 18. पूिा-बल
: 19. िज त आउटपुट (एंटीना के इनपुट पर)
: 20. कोई अन्य िानकारी
:
भाग ग : प्राप्तकतााओं के ब् यौरे 21. आिृजत्त रेंि
: 22. प्राजप्त की रीजत
: 23. प्राप्तकताा की अप्रमाजणक प्रजतदक्रया
: 24. संिेदनिीलता
: 25. आिृजत्त स्ट्र्ाजयि
: 26. (ए) प्रभािी ध्िजन तापमान
: (बी) थ्रेिोल्ड इनपुट स्ट्तर
: 27. मध्यिती आिृजत्त
: 28. डी-एम्फेजसस
: 29. चयनिीलता
: 30. कोई अन्य जिजिजष्टयाँ
:
आिेदक के हस्ट्तािर
स्ट्र्ान: तारीख: *रटप्पण : प्रयेक प्रकार के उपस्ट्कर के जलए अलग आिेदन प्रस्ट्तुत दकए िाने चाजहए
[फा. सं. आर-11018/02/2022-पीपी] देिेंद्र कुमार राय, संयुि सजचि
MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 10th June, 2026 G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]