e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 468(E) · 12 Jun 2026
Official title
Use of Short Range Automotive Radar System in the 77 to 81 GHz band (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
These rules exempt Short-Range Automotive Radar Systems operating in the 77-81 GHz frequency band from licensing requirements for establishment, maintenance, or operation when installed on vehicles. The exemption is granted on a non-interference, non-protection, and non-exclusive basis. Systems must comply with specified technical parameters for power, bandwidth, and emission limits, and must adhere to standards notified by the Bureau of Indian Standards or the Central Government, or relevant international standards. Users must apply for equipment type approval via a designated government portal, unless the equipment type has been previously approved and published. If equipment causes harmful interference to licensed radio systems, users must implement mitigation measures such as relocation or power reduction as directed by the Central Government.
What you must do
Key dates
Who is affected
Exceptions
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 418] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, िून 11, 2026/ज् येष् ठ 21, 1948 No. 418] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948
संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 11 िून, 2026
सा.का.जन. 468(अ).— केन्द रीय सरकार, भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7 और भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और 10 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्: -
संजिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन जनयमों का संजिप् त नाम 77-81 गीगाहर्ट्जा बैंड में िॉर्ा रेंि ऑर्ोमोटर्ि रडार जसस्ट्र्म का उपयोग (लाइसेंससंग अपेिाओं से छूर्) जनयम, 2026 है। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे।
लागू होना— ये 77-81 गीगाहर्ट्जा फ़्रीक्वेंसी बैंड के संबंध में लागू होंगे।
पटरभाषाएँ— (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभा से अन्दयर्ा अपेजित न हो,- (क) "समतुल्य आइसोरोजपक जिदकरजणत िजि" से कुल िह िजि अजभप्रेत है जिसे एंर्ीना के सबसे मिबूत बीम की ददिा में िास्ट्तजिक स्रोत के समान जसग्नल िजि देने के जलए एक काल्पजनक आइसोरोजपक एंर्ीना द्वारा जिकीणा करना होगा; (ख) "हस्ट्तिेप" से एक रेजडयो संचार प्रणाली में जसग् नल प्राप् त होने पर उत्सिान, जिदकरण या प्रेरण के एक या उनके संयोिन के कारण अिांजछत ऊिाा का प्रभाि अजभप्रेत है, िो दकसी भी प्रदिान जगरािर् की िानकारी, गलत व्याख्या या उसके ना जमलने से प्रकर् होता है िो इस तरह की अिांजछत ऊिाा न होने पर प्राप् त की िा सकती र्ी; (ग) "अंतरााष्ट्रीय मानकों" से अंतरााष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्ट्र्ान, अमेटरकी राष्ट्रीय मानक संस्ट्र्ान और गैर-आयनीकरण जिदकरण संरिण पर अंतरााष्ट्रीय आयोग िैसे अंतरााष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाजित मानक अजभप्रेत है; (घ) "पोर्ाल" से ऐसा पोर्ाल अजभप्रेत है जिसे केन्द रीय सरकार दूरसंचार जिभाग, भारत सरकार की िेबसाइर् पर इस संबंध में जनर्दाष्ट करे; (ङ) "िॉर्ा रेंि ऑर्ोमोटर्ि रडार जसस्ट्र्म" से रेजडयोलोकेिन उद्देश्यों के जलए िाहन पर स्ट्र्ाजपत 77-81 गीगाहर्ट्िा फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने िाला एक रेजडयो उपकरण अजभप्रेत है; तर्ा (च) "िाहनों" में यात्री कार, बस, रक, र्ैक् सी के रूप में प्रयुक् त जिमान, रेल रोड़ लोकोमोटर्ि, रेन कार, मोनोरेल या राम, जनमााण िाहन, मोर्रसाइदकल, स्ट्कूर्र और भारत के िेत्रीय िल के भीतर संचाजलत नाि या पोत िाजमल हैं, ककंतु ये इन्दहीं तक सीजमत नहीं होंगे।
(2) उन िब् दों और पदों के, िो इसमें प्रयुक् त है और पटरभाजषत नहीं है ककंतु भारतीय तार अजधजनयम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांजत्रकी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17), उि अजधजनयमों के अधीन बनाए गए जनयमों या केन्दरीय सरकार की राष्ट्रीय आिृजत्त आिंर्न योिना में पटरभाजषत है, िही अर्ा होंगे िो उन्दहें क्रमिः उि अजधजनयमों, जनयम या उि योिना में ददए गए हैं।
(2) िॉर्ा रेंि ऑर्ोमोटर्ि रडार जसस्ट्र्म नीचे दी गई सारणी में जिजनदष्ट पैरामीर्रों के अनुरूप होगा -
| दफ़्रक्वेंसी बैंड | #अजधकतम औसत समतुल्य आइसोरोजपक जिदकरजणत िजि | * अजधकतम उच् चतम समतुल्य आइसोरोजपक जिदकरजणत िजि | अजधकतम उत्सिान बैंडजिड्र् | अजधकतम अिांजछत उत्सिान सीमा |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 77-81 गीगाहर्ट्जा | 50 डीबीएम | 55 डीबीएम | 4 गीगाहर्ट्जा | -30 डीबीएम/मेगाहर्ट्िा |