e-Gazette statutory gazette instrument · 26 Nov 2025
7901GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अविसूचना नई दिल्ली, 25 नवम्बर ,2025 सा.का.जन. 866(अ).–– वनम्नवलवि…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267966 CG-DL-E-26112025-267966
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 780] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947 No. 780] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRHAYAN 5, 1947
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025
सा.का.नि. 866(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा;
यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है।
उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रयोज्यता - ये नियम 77 से 81 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में लागू होंगे।
परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, -