e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 549(E) · 02 Jul 2026
Official title
VB G RAM G Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the UT without legislature Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThese rules establish the financial framework for the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB–G RAM G). For Union territories without a legislature, the Central Government is mandated to bear the entire scheme expenditure, processed via existing central financial procedures. For States and Union territories, the rules mandate that all scheme expenditures, including those exceeding the approved normative allocation, must be recorded through a designated Management Information System (MIS). This system must enable component-wise and source-wise reporting to distinguish between Central assistance and State-funded excess expenditure. All reporting and validation must be conducted electronically, and the captured data will serve as official records for audit, review, and financial management purposes.
What you must do
Key dates
Who is affected
If you do not comply
REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 1 िुलाई, 2026
सा.का.जन. 549(अ).— जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ि) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी)- जिधानमंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए मानक आिंटन और स्ट्कीम के खचों से अजधक राज्य द्वारा दकए गए व्यय की रीजत और प्रदिया जनयम 2026 नामक कजतपय जनयमों का प्रारूप, ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) भारत सरकार की अजधसूचना संख्या सा.का.जन....(अ)403 तारीख 22 मई, 2026 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उन सभी व्यजियों से, जिनके उनसे प्रभाजित होने की संभािना थी, उस तारीख से जिसको रािपत्र में उि अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से तीस दिन की अिजध की अिसान से पूिव अक्षेप ि सुझाि आमंजत्रत दकये गये थे;
और उि अजधसूचना को अंतर्िवष्ट रािपत्र की प्रजतयां 22 मई, 2026 को िनता के जलए उपलब्ध कराई गई थीं;
सं. 491] नई दिल्ली, बुधिार, िुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948
और उि प्रारूप जनयमों पर प्राप्त आपजत्तयों या सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जिचार दकया िा चुका है।
अतः, अब केंद्रीय सरकार, जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ि) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत्:-
(2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे।
(क) "अजधजनयम" से जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) अजभप्रेत है ;
(ख) "अजतररि व्यय" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन द्वारा स्ट्कीम के अधीन दकए गए कोई भी ऐसा व्यय अजभप्रेत है िो दकसी जित्तीय िषव के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाररत राज्य-िार मानक आिंटन से अजधक हो, और कोई भी अजतररि राजि िो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को अजधजनयम की धारा 22 के अधीन िहन करनी अपेजक्षत हो।
(ग) उन िब्िों और पिों के, िो इनमें प्रयुि हैं और इसमें पररभाजषत नहीं हैं, ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, िमिः िही अथव होंगे िो अजधजनयम में हैं।
जिधानमंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए स्ट्कीम के व्यय: जिधान मंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए, केंद्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन स्ट्कीम का संपूणव व्यय िहन करेगी, जिसे केंद्रीय सरकार के जिद्यमान जित्तीय जनयमों, प्रदियाओं और तंत्रों के अनुसार िारी दकया िाएगा।
राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अजतररि व्यय के जलए नीजत एिं प्रदिया.- (1) केंद्रीय स्ट्तर पर पारिर्िवता, जनगरानी और सूजचत मूल्यांकन सुजनजित करने के उद्देश्य से, अनुमोदित मानक आिंटन से अजधक व्यय सजहत, स्ट्कीम के अंतगवत सभी व्यय जनर्िवष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से ििव दकए िाएंगे।
(2) अजभहीत प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यय की घटकिार और स्रोतिार ररपोर्टिंग को सक्षम बनाएगी जिससे केंद्रीय सहायता से जित्तपोजषत भाग और मानक आिंटन से परे व्यय के कारण राज्य सरकार द्वारा जित्तपोजषत भाग को स्ट्पष्ट रूप से पहचाना िा सके।
(3) ऐसी सभी ररपोर्टिंग और सत्यापन अजभजहत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से और केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाररत जिद्यमान जनजध प्रिाह तंत्र के अनुरूप इलेक्ट्रॉजनक रूप से की िाएगी।