संख्या : ए-49/11/01/2022-रा.भा. दिनांक : /06/2026 आदेश राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा (गुजरात) की हितलाभ शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण,…
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Open source pageसंख्या : ए-49/11/01/2022-रा.भा. दिनांक : /06/2026
आदेश
राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा (गुजरात) की हितलाभ शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोगग करेंगे।
तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोगग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोगग किया जा सकेगा।
(सूर्यप्रकाश) संयुक्त निदेशक(राजभाषा)
सेवा में, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगगम, पंचदीप भवन, उर्मि सोसाइटी, अलकापुरी वडोदरा-390007 (गुजरात)
प्रति:-
ए-49/11/01/2022-रा.भा.(उपᒹेᔫीयकायाᒦलयवडोदरा) I/4048714/2026
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