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The Insurance Regulatory and Development Authority issues the Insurance Regulatory and Development Authority (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013 to revise qualification, employment, age, and experience rules for appointed actuaries. The regulations apply to life insurers, general insurers, health insurers, and reinsurers. An appointed actuary must hold specific specialisation under the Actuaries Act, 2006, maintain full-time employee status for general and health insurance business, meet strict age limits, and complete ten years of relevant experience. Existing appointed actuaries must fulfill new qualification rules within five years and employment rules within two years. An appointed actuary must avoid any role that creates a conflict of interest.
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रजिस्टर्ड सं० डी० सं०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 36] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934 No. 36] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 7 फरवरी, 2013
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमाकिक ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 2013
फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./आरजी/4/62/2013.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
परंतु शर्त यह होगी कि इस प्रकार की विशेषता के लिए अध्ययन का अंश बननेवाला पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री तथा नियुक्त बीमाकिकों के लिए व्यवहार का प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षाएँ प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप होंगी।
परंतु शर्त यह भी होगी कि वर्तमान नियुक्त बीमाकिक जो विनियम 2 (क) (i) अथवा 2 (क) (ii) अथवा 2 (क) (iii) में निहित शर्तें, जैसी लागू हैं, पूरी नहीं करता उसे नियुक्त बीमाकिक के पद पर बने रहने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित विशेषता के विषय (विषयों) से अर्हता प्राप्त करनी होगी।"
परंतु शर्त यह भी होगी कि वर्तमान नियुक्त बीमाकिक जो विनियम 2 (ख) में निहित शर्तें पूरी नहीं करता, उसे नियुक्त बीमाकिक के पद पर बने रहने के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाना होगा।"
ग. विनियम 3 (2) (viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
घ. विनियम 3 (2) (ix) के बाद निम्नलिखित विनियम निम्नानुसार निविष्ट किये जाते हैं : 3(2)(ix) व्यक्ति के पास निम्नलिखित अपेक्षित होगा :