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रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 219] No. 219]
नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2007/कार्तिक 14, 1929 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2007/KARTIKA 14, 1929
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 2 नवम्बर, 2007
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (संशोधन ) विनियम, 2007
फा. सं. बी. वि. वि. प्रा./विनियम/4/41/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल ) विनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007 है। (2) ये प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 में -
विनियमन 18 के उपविनियम (1) का क्यानाप्रभ [unclear in source] होगा। (1) सभी आवेदककर्ता अनुमति पत्र का आवेदन करते समय अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार शुल्क अदा करेंगे।
विनियमन 18 में उपविनियम (1) के बाद निम्नलिखित का अंतवेश किया गया है। (1 अ) सभी बीमा दलाल वार्षिक शुल्क अदा तथा इस प्रकार अवधि के लिए अदा करेंगे जैसा कि अनुसूची 'II' में विनिर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, सभी बीमा दलाल अनुमति पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय ऐसा नवीनीकरण शुल्क तथा इस प्रकार दोनों जैसा कि अनुसूची II में दिया गया है।
विनियमन 18 के उपविनियम (2) राज 'सं विनियमन (1)' को "सह विनियमन (1 अ)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नई अनुसूची II के लिए प्रतिस्थापन पूर्ववर्ती अनुसूची II के लिए अपरिलिखित अनुसूची II का प्रतिस्थापन होगा।
अनुसूची II
बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियमन, 2002 [देखें विनियमन 18]
शुल्क
1 (अ) सभी बीमा दलाल अनुमति पत्र के लिए आवेदन करते समय गैर वापसी शुल्क, निम्नानुसार अदा करेंगे।
| बीमा दलाल का वर्ग | देय आवेदन शुल्क (रुपये) |
|---|---|
| प्रत्यक्ष दलाल | 20,000/- |
| पुनर्बीमा दलाल | 25,000/- |
| संयुक्त दलाल | 40,000/- |
| बीमा दलाल का वर्ग | देय आवेदन शुल्क (रुपये) |
|---|---|
| प्रत्यक्ष दलाल | पिछले वित्तीय वर्ष में उपार्जित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना की जायेगी जो न्यूनतम रुपये 25,000/- तथा अधिकतम रुपये 1,00,000/- होगा। |
| पुनर्बीमा दलाल | पिछले वित्तीय वर्ष में उपार्जित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना की जायेगी जो न्यूनतम रुपये 75,000/- तथा अधिकतम रुपये 3,00,000/- होगा। |
| संयुक्त दलाल | पिछले वित्तीय वर्ष में उपार्जित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना की जायेगी जो न्यूनतम रुपये 1,25,000/- तथा अधिकतम रुपये 5,00,000/- होगा। |
पिछले वित्तीय वर्ष में उपार्जित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना की जायेगी जो न्यूनतम रुपये 25,000/- तथा अधिकतम रुपये 1,00,000/- होगा।
अनुसूची शुल्क का भुगतान बीमा दलाल के वार्षिक लेखा परीक्षा की अंतिम देने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अथवा 30 सितम्बर तक जो भी पहले हो को करना होगा।
सभी बीमा दलाल नवीनीकरण शुल्क रुपये 1000/-(मात्र एक हजार रुपया) का भुगतान पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ करेंगे।
शुल्क का भुगतान खाते में देय ड्राफ्ट द्वारा "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के पक्ष में हैदराबाद में देय होगा।
सी. एस. राव, अध्यक्ष [विज्ञापन III/IV/असाधारण/161/07]
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION
Hyderabad, the 2nd November, 2007
Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
F. No. IRDA/Reg/4/41/2007.—In exercise of the powers conferred by section 42 and section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002, namely:-
(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
In the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 –
Sub-regulation (1) of Regulation 18 shall be substituted by — (1) Every applicant shall at the time of making an application for grant of licence pay such fees and in such manner as specified in Schedule II.
In Regulation 18 after Sub Regulation (1) the following shall be inserted: (1A) Every insurance broker shall pay the annual fees in such manner and within such a period as specified in Schedule II. In addition to the annual fees, every broker shall at the time of making an application for renewal of license pay such renewal fees and in such manner as specified in Schedule II.
In sub-regulation (2) of Regulation 18 the words "sub-regulation (1)" shall be substituted by the words "sub-regulation (1A)".
Substitution of new schedule for schedule II: For existing Schedule II, the following schedule II shall be substituted namely :-