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The Insurance Regulatory and Development Authority reduces the practical training hours and duration for insurance agents and corporate agents. The new regulations apply to all individuals and entities seeking licenses under the principal regulations. Agents complete fifty hours of training instead of one hundred hours. The authority enforces the changes starting from November 1, 2007.
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रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 203] No. 203]
नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2007/आश्विन 17, 1929 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2007/ASVINA 17, 1929
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 8 अक्तूबर, 2007
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007
फा. सं. बी.वि.वि.प्र./विनियम/2/39/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007 है। (2) ये दिनांक एक नवम्बर, 2007 से प्रवृत्त होंगे।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2000 में :- (i) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत "एक सौ घण्टे" तथा "तीन से चार सप्ताह" का स्थानापन क्रमशः "पचास घण्टे" तथा "एक से दो सप्ताह" होगा। (ii) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के प्रावधान में "एक सौ पचास घण्टे" तथा "छः से आठ सप्ताह" का स्थानापन क्रमशः "पचहत्तर घण्टे" तथा "दो से तीन सप्ताह" होगा। (iii) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में शब्द "पचास घण्टे" स्थानापन द्वारा "पच्चीस घण्टे" होगा। (iv) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घण्टे" स्थानापन द्वारा "पैंतीस घण्टे" होगा।
सी. एस. राव, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/IV/असा./161/07]
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION Hyderabad, the 8th October, 2007
Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007
F. No. IRDA/Reg./2/39/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 42 and Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000, namely :-
(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007. (2) They shall come into force with effect from 1st November, 2007.
In the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000—
C. S. RAO, Chairman
[ADVT. III/IV/Exty./161/07]
अधिसूचना हैदराबाद, 8 अक्तूबर, 2007
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगममित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007
फा. सं. बी.वि.वि.प्र./विनियम/3/40/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और धारा 42घ और 114ए की उप-धारा (2) के खंड (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगममित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002 का संशोधन अर्थात् है :-
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगममित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2007 है। (2) ये दिनांक एक नवम्बर, 2007 से प्रवृत्त होंगे।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगममित अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002 में :- (i) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के प्रावधान में "एक सौ घण्टे" तथा "तीन से चार सप्ताह" का स्थानापन क्रमशः "पचास घण्टे" तथा "एक से दो सप्ताह" होगा। (ii) विनियम 5 के उप-विनियम (1) के प्रावधान में "एक सौ पचास घण्टे" तथा "छः से आठ सप्ताह" का स्थानापन क्रमशः "पचहत्तर घण्टे" तथा "दो से तीन सप्ताह" होगा। (iii) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में शब्द "पचास घण्टे" स्थानापन द्वारा "पच्चीस घण्टे" होगा। (iv) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घण्टे" स्थानापन द्वारा "पैंतीस घण्टे" होगा। (v) विनियम 5 के उप-विनियम (3) में शब्द "100 घंटे से कम नहीं", "150 घंटे से कम नहीं" तथा "पूरे किए गए पचास घंटे" का स्थानापन क्रमशः "50 घंटे से कम नहीं", "75 घंटे से कम नहीं", तथा "पूरे किये गये पच्चीस घंटे" होगा। (vi) विनियम 5 के उप-विनियम (3) के प्रावधान में शब्द "सत्तर घंटे" का स्थानापन द्वारा "पैंतीस घंटे" होगा।