IRDAI regulation · 30 Jan 2018
413 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la - 26] ubZ fnYyh] 'kqØokj ] tuojh 1 9 ] 201 8 @ i kS"k 2 9 ] 193 9 No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939 भारतीय बीमा विवनयाम…
413 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la - 26] ubZ fnYyh] 'kqØokj ] tuojh 1 9 ] 201 8 @ i kS"k 2 9 ] 193 9 No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939 भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधसूचना हैदराबाद, 12 जनिरी, 2018 भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा दलाल) विवनयम, 2018 फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विवनयम/2/149/2018.—बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधवनयम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठठत बीमा ऄवधवनयम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42इ और 114ए द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते हुए, प्रावधकरण बीमा सलाहकार सवमवत के साथ परामशश करने के बाद वनम्नवलवखत विवनयम बनाता है, ऄथाशत् :- ईद्देश्यः आन विवनयमों का ईद्देश्य बीमा मध्यिती के रूप में बीमा दलाल का पयशिेक्षण और वनगरानी करना है। 1. संवक्षप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विवनयम भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा दलाल) विवनयम, 2018 कहलाएँगे । (2) ये विवनयम सरकारी राजपत्र में आनके प्रकाशन की तारीख को प्रिृत्त होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा दलाल) विवनयम, 2013 का ऄवधक्रमण करेंगे। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ऄध्याय-I 2. पठरभाषाएँ – (1) जब तक संदभश से ऄन्यथा ऄपेवक्षत न हो, - क. "ऄवधवनयम" से बीमा ऄवधवनयम,1938 (1938 का 4) ऄवभप्रेत है; ख. "अिेदक" से बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के वलए व्यवि ऄवभप्रेत है जैसा कक आन विवनयमों में ईवललवखत है; ग. "प्रावधकरण" से बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधवनयम, 1999(1999 का 41) की धारा 3 की ईप-धारा (1) के ऄधीन स्थावपत भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवभप्रेत है; घ. "दलाल ऄहशता-प्राप्त व्यवि" से िह व्यवि ऄवभप्रेत है जो बीमा व्यिसाय की ऄपेक्षा और प्रावप्त में लगा हुअ बीमा दलाल का कमशचारी ऄथिा वनदेशक है तथा वजसने ईनके वलए वनधाशठरत प्रवशक्षण प्राप्त ककया है और परीक्षा ईत्तीणश की है; ङ. "सवममश्र दलाल" से प्रावधकरण के पास पंजीकृत िह बीमा दलाल ऄवभप्रेत है जो पाठरश्रवमक और/या शुलक के वलए भारत में और/या विदेश में वस्थत बीमाकताशओं और/या पुनबीमाकताशओं के पास ऄपने ग्राहकों के वलए बीमा और/या पुनबीमा की ऄपेक्षा करता है और ईसकी व्यिस्था करता है; और/या आन विवनयमों के ऄंतगशत ऄनुमवत-प्राप्त परामशश कायश (कन्सलटेन्सी), जोवखम प्रबंध सेिाएँ ऄथिा आसी प्रकार की ऄन्य सेिाएँ ईपलब्ध कराता है। च. "प्रत्यक्ष दलाल" से प्रावधकरण के पास पंजीकृत िह बीमा दलाल ऄवभप्रेत है जो पाठरश्रवमक और/या शुलक के वलए भारत में वस्थत बीमाकताशओं के पास ऄपने ग्राहकों के वलए बीमा व्यिसाय की ऄपेक्षा और ईसकी व्यिस्था करता है और/ या आन विवनयमों में ऄनुमवत-प्राप्त परामशश कायश (कन्सलटेन्सी), जोवखम प्रबंध सेिाएँ ऄथिा आसी प्रकार की ऄन्य सेिाएँ ईपलब्ध कराता है। छ. "जाँच ऄवधकारी" से प्रावधकरण का कोइ ऄवधकारी, ऄथिा बीमा व्यिसाय में ऄनुभिप्राप्त कोइ ऄन्य व्यवि ऄवभप्रेत है जो ककसी बीमा दलाल के विरुद्ध जाँच करने के वलए विवनयम 52 के ऄधीन प्रावधकरण द्वारा वनयुि है; ज. "शुलक" से आन विवनयमों के ऄंतगशत ऄनुमवत-प्राप्त रूप में ग्राहक को प्रदान की गइ ककसी भी सेिा के वलए ग्राहक से बीमा दलाल द्वारा प्राप्त ककया गया भुगतान ऄवभप्रेत है वजसमें दािा परामशश कायश, जोवखम प्रबंध सेिा ऄथिा आसी प्रकार की ऄन्य सेिाएं शावमल हैं जो प्रीवमयम ऄथिा दािा रावश का प्रवतशत नहीं हैं। झ. "फामश" से आन विवनयमों के ऄंतगशत विवनर्ददष्ट फामश ऄवभप्रेत हैं; ञ. "वनरीक्षण प्रावधकारी" से विवनयम 42 में बताये गये कायश करने के वलए प्रावधकरण द्वारा वनयुि ईसके एक ऄथिा ऄवधक ऄवधकारी ऄवभप्रेत हैं; ट. "बीमा दलाल" से िह व्यवि ऄवभप्रेत है जो प्रावधकरण द्वारा कफलहाल पंजीकृत प्रत्यक्ष दलाल, पुनबीमा दलाल ऄथिा सवममश्र दलाल है, जैसी वस्थवत हो, जब तक आसके विरुद्ध सुस्पष्ट रूप से नहीं बताया गया हो; ठ. "प्रबंधन के प्रमुख व्यवि" में मुख्य कायशकारी ऄवधकारी, मुख्य विपणन ऄवधकारी, मुख्य वित्त ऄवधकारी, मुख्य तकनीकी ऄवधकारी/ प्रमुख-अइटी, प्रमुख-पुनबीमा और ऄनुपालन ऄवधकारी शावमल हैं। ड. ‘व्यवि' से ऄवभप्रेत है- (i) कंपनी ऄवधवनयम, 2013 (2013 का 18) के ऄधीन बनाइ गइ कंपनी; ऄथिा III 3 (ii) सहकारी सवमवतयाँ ऄवधवनयम, 1912 ऄथिा सहकारी सवमवतयों के पंजीकरण के वलए ककसी भी विवध के ऄधीन पंजीकृत सहकारी सवमवत; ऄथिा (iii) सीवमत देयता भागीदारी ऄवधवनयम, 2008 (2009 का 6) के ऄधीन बनाइ गइ सीवमत देयता िाली भागीदारी वजसमें कोइ भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध ऄवधवनयम, 1999 (1999 का 42) (फेमा) की धारा 2 के खंड (डब्लयू) में पठरभावषत रूप में भारत के बाहर वस्थत ऄवनिासी संस्था/भारत के बाहर का वनिासी व्यवि न हो, तथा ईसके ऄधीन पंजीकृत विदेशी सीवमत देयता िाली भागीदारी न हो; ऄथिा (iv) बीमा दलाल के रूप में कायश करने के वलए प्रावधकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोइ ऄन्य व्यवि; ढ. "प्रधान ऄवधकारी" से िह ऄवधकारी ऄवभप्रेत है जो बीमा दलाल के कायश करने के वलए आन विवनयमों में विवनर्ददष्ट रूप में कतशव्य और दावयत्ि वनष्पाकदत करने के प्रयोजन के वलए आस रूप में पदनावमत कायशकारी भूवमका में है तथा जो बीमा दलाल के कायश करने के वलए एकमात्र रूप से वनयुि / वनयोवजत मुख्य कायशकारी ऄवधकारी ऄथिा पूणशकावलक वनदेशक ऄथिा प्रबंध वनदेशक, प्रबंध भागीदार ऄथिा प्रबंध न्यासी ऄथिा आसी प्रकार का व्यवि है; ण. "विवनयम" से समय-समय पर यथासंशोवधत भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा दलाल) विवनयम, 2018 ऄवभप्रेत हैं; त. "पुनबीमा दलाल" से प्रावधकरण द्वारा पंजीकृत िह बीमा दलाल ऄवभप्रेत है, जो पाठरश्रवमक और/या शुलक के वलए भारत में और/ या विदेश में वस्थत बीमाकताशओं और/ या पुनबीमाकताशओं के पास ऄपने ग्राहकों के वलए पुनबीमा की ऄपेक्षा और व्यिस्था करता है; तथा आन विवनयमों के ऄंतगशत ऄनुमवत-प्राप्त दािा परामशश कायश, जोवखम प्रबंध सेिाएँ ऄथिा आसी प्रकार की ऄन्य सेिाएँ ईपलब्ध कराता है। थ. "जोवखम प्रबंध" से बीमा दलाल के द्वारा ऄपने ग्राहकों को ककसी भी प्रकार का बीमा जोवखम प्रबंध ईपलब्ध कराना ऄवभप्रेत है, जैसे ऄपने ग्राहक के वलए जोवखम अकलन, जोवखम परामशश, जोवखम न्यूनीकरण ऄथिा जोवखम ऄलपीकरण; द. "समामेलन की योजना" ऄथिा "विलय और ऄवधग्रहण" से कंपनी ऄवधवनयम, 2013 की धाराओं 230 – 240 के ऄनुसार बनाइ गइ योजना ऄवभप्रेत है; ध. "व्यिसाय के ऄंतरण की योजना" से बीमा दलाल के व्यिसाय / अवस्तयों के पूणशतः ऄथिा ऄंशतः ऄंतरण के वलए योजना ऄवभप्रेत है; न. "ऄपेक्षा" - (सॅवलवसटेशन) आन विवनयमों के प्रयोजन हेतु बीमा ऄथिा पुनबीमा पॉवलसी खरीदने के वलए ग्राहक को मनिाने के ईद्देश्य से बीमाकताश ऄथिा मध्यिती द्वारा ग्राहक के साथ संपकश के रूप में पठरभावषत है; प. "ऄंतरणकताश" (ट्रान्सफ़रर) से िह पंजीकृत बीमा दलाल ऄवभप्रेत है जो ककसी ऄन्य पंजीकृत बीमा मध्यिती को व्यिसाय का ऄंतरण करता है। (2) आन विवनयमों में प्रयुि और ऄपठरभावषत, परंतु बीमा ऄवधवनयम, 1938 (1938 का 4), ऄथिा जीिन बीमा वनगम ऄवधवनयम, 1956 (1956 का 31) ऄथिा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) ऄवधवनयम, 1972 (1972 का 57), ऄथिा बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधवनयम, 1999 (1999 का 41) में पठरभावषत शब्दों और ऄवभव्यवियों के ऄथश िही होंगे जो ईन ऄवधवनयमों ऄथिा ईनके ऄधीन बनाये गये वनयमों और विवनयमों, जैसी वस्थवत हो, में क्रमशः ईनके वलए वनधाशठरत ककये गये हैं।