IRDAI regulation · 10 Jan 2014
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jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 la. 322] ubZ fnYyh] e No. 322] NEW DELHI, TUES बी बी बी बी बी बी बी बी फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव. ा ा ा ा././././िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/22/8 /22/8 /22/8 /22/8 पठत धारा 114ए तथा बीमा िविनय ारा द शिय का योग करते िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथ 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ – क) ये िविनयम बीमा िविनय ख) ये िविनयम सरकारी राज 2. 2. 2. 2. परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ – इन िविनयम म(, क) `अिधिनयम' से बीमा अिध ख) इन िविनयम के योजन करार अिभेत है; 5162 GI/2013 REG vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY eaxyokj] fnlEcj 10] 2013@vxzgk;.k 19] 1935 SDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 193 बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 3 *दसंबर, 2013 बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (वेब वेब वेब वेब संाहक संाहक संाहक संाहक) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, , , , 2013 2013 2013 2013 80/2013 80/2013 80/2013 80/2013.—बीमा अिधिनयम, 1938 क, धारा- यामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 ते 0ए, ािधकरण बीमा सलाहकार सिमित के साथ था"त् :- यामक और िवकास ािधकरण (वेब सं1ाहक) िविनय जप& म( इनके काशन क, तारीख को वृ हगे। जब तक संदभ" से अ4यथा अपेि5त न हो- िधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; के िलए `करार' से एक वेब सं1ाहक और एक बीम (1) GD. NO. D. L.-33004/99 35 42डी और 42ई के साथ क, धारा- 14 और 26 थ परामश" करने के बाद यम, 2013 कहलाएँगे । माकता" के बीच *कया गया I .ii ~l:itQil [:he CbaLette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ग) `ािधकरण' से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क, धारा 3 के उपबंध के अधीन ;थािपत बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; घ) इन िविनयम के योजन के िलए `दूर;थ िवपणन' से बीमा उ=पाद अथवा सेवा- क, अपे5ा अथवा िब>, क, वह *>या अिभेत है जहाँ अपे5ा अथवा िब>, अथवा िब>, के िनण"य के ;थान पर उपभोा ;वयं उपि;थत नह? है, तथा *>या टेलीफोन या संि5@ संदेश सेवा- (एसएमएस) या ई-मेल या इंटरनेट या वेब सेवा- के माAयम से पूरी क, जाती है; ङ) इन िविनयम के योजन के िलए `अ1ता' से उस Bि से संबंिधत सूचना अिभेत है िजसने वेब सं1ाहक क, वेबसाइट म( वेश *कया है तथा बीमा उ=पाद क, क,मत अथवा िवशेषता-/लाभ के संबंध म( जानकारी ा@ करने के िलए *कसी भी कार क, संपक" सूचना ;तुत क, है; च) इन िविनयम के योजन के िलए `अ1ता उ=पादन' बीमा उ=पाद क, अपे5ा के साथ आगे बढ़ने से पहले बीमा खरीदने के िवषय म( संभािवत 1ाहक का उEेFय जानने के िलए उनका िववरण संगृहीत करने क, *>या है। छ) इन िविनयम के योजन के िलए `अ1ता बंध णाली' (एलएमएस) से वेब सं1ाहक क, वेबसाइट पर ा@ पूछताछ से अ1ता- को अं*कत करने, छानने, मा4य करने, GेणीबH करने, उनका िवतरण करने, अनुवत"न करने और समापन करने के िलए वेब सं1ाहक ारा काया"ि4वत सॉJटवेयर अिभेत है; ज) `बाL Mोत-उपयोग' (आउटसोOसग) से इन िविनयम के योजन के िलए वे काय"कलाप अिभेत हP जो अनुसूची IX म( यथािविनQदR सीमा तक वेब सं1ाहक ारा *कये जा सकते हP; झ) `Bि' से अिभेत है- 1 कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा 2 सीिमत देयता भागीदारी अिधिनयम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीिमत देयता वाली भागीदारी िजसम( कोई भी भागीदार िवदेशी मुSा बंध अिधिनयम, 1999 (1999 का 42) फेमा क, धारा 2 के खंड (डTUयू) म( परभािषत Vप म( भारत के बाहर ि;थत अिनवासी सं;था/Bि न हो, तथा उसके अधीन पंजीकृत िवदेशी सीिमत देयता वाली भागीदारी न हो; अथवा 3 वेब सं1ाहक के Vप म( काय" करने के िलए ािधकरण ारा मा4यताा@ कोई अ4य Bि; ञ) `धान अिधकारी' से अिभेत है – 1. िनदेशक/साझेदार, जो िनगिमत िनकाय के मामले म( वेब सं1ाहक के काय"कलाप के िलए िजWमेदार है; अथवा 2.केवल वेब सं1ाहक के काय" करने के िलए िनयु मुXय काय"पालक अिधकारी; ट) `अपे5ा' (सॉिलिसटेशन) इन िविनयम के योजन हेतु बीमा पॉिलसी खरीदने के िलए संभािवत 1ाहक को मनवाने के उEेFय से बीमाकता" अथवा मAयवतY ारा संभािवत 1ाहक के साथ संपक" के Vप म( परभािषत है; ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 ठ) `टेली कॉलर' इन िविनयम के योजन के िलए दूरिवपणन और दूर;थ िवपणन से संबंिधत काय" संचािलत करने के िलए दूरिवपणनकता" (टेलीमाकZटर) ारा िनयु Bि है। ड) `दूरिवपणनकता"' (टेलीमाकZटर) इन िविनयम के योजन के िलए दूरसंचार वािणि[यक संचार 1ाहक अिधमान िविनयम, 2010 (समय-समय पर यथासंशोिधत) के अAयाय III के अंतग"त भारतीय दूरसंचार िविनयामक ािधकरण के पास पंजीकृत सं;था है; ढ) `वेब सं1ाहक' (वेब ऐि1गेटर) इन िविनयम के योजन के िलए इन िविनयम के अंतग"त ािधकरण ारा लाइस(सा@ Bि है। ण) `वेबसाइट' ऐसे संबंिधत वेब पृ] का समूह है जो एकल वेब 5े& से Bव^त हP। एक वेबसाइट कम से कम एक वेब सव"र पर आयोिजत क, जाती है, िजसम( इंटरनेट अथवा एकVप संसाधन ;थापक के Vप म( _ात इंटरनेट पते के माAयम से *कसी िनजी ;थानीय 5े& नेटवक" जैसे नेटवक" ारा वेश *कया जा सकता है। इन िविनयम के योजन के िलए `वेबसाइट' शTद म( वेब पोट"ल और/या मोबाइल साइट शािमल है। त) इन िविनयम के योजन के िलए `नािमत वेबसाइट' ऐसी वेबसाइ (वेबसाइट() है (हP) िजसका/िजसके 5े& नाम (डोमेन नेम/नेWस) पंजीकृत है/हP, तथा वेब सं1ाहक के ;वािम=व म( िव`मान और केवल वेब सं1ाहक के काय" करने के िलए ही यु है/हP; थ) इन िविनयम म( यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4), बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 अथवा उनके अंतग"त बनाये गये *कसी भी िविनयम म( परभािषत शTद और अिभBिय के अथ" वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िविनयम म( >मशः उनके िलए िनधा"रत *कये गये हP। 3. वेब वेब वेब वेब संाहक संाहक संाहक संाहक केकेकेके लाइस"स लाइस"स लाइस"स लाइस"स केकेकेके िलए िलए िलए िलए पा#ता पा#ता पा#ता पा#ता मानदंड मानदंड मानदंड मानदंड : क) वेब सं1ाहक का लाइस(स दान करने / लाइस(स का नवीकरण करने के िलए आवेदक उन शतb क, पूcत सुिनिdत करेगा, िजनम( िनिलिखत शािमल हP, परंतु जो िनिलिखत तक ही सीिमत नह? हP : i) आवेदक िविनयम 2(i) के अंतग"त यथा-परभािषत Bि है। ii) कंपनी क, सं;था के बिहcनयम अथवा आवेदक के इस कार के अ4य द;तावेज म( केवल बीमा उ=पाद के वेब सं1हण का Bवसाय ही उनका मुXय उEेFय होगा। iii) आवेदक अपने मुXय उEेFय (बीमा उ=पाद का वेब सं1हण) को छोड़कर *कसी भी अ4य कारोबार म( िल@ नह? है। iv) आवेदक ािधकरण ारा बनाये गये संबंिधत िविनयम के अंतग"त बीमा एज(ट, कारपोरेट एज(ट, BिR-बीमा एज(ट, टीपीए, सवZ5क, हािन िनधा"रक अथवा *कसी अ4य बीमा मAयवतY के Vप म( लाइस(सा@ / पंजीकृत नह? होगा। v) *कसी बीमाकता" के साथ आवेदक क, कोई िनQदR (रफ़रल) Bव;था नह? होगी। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] vi) आवेदक *कसी भी समय *कसी बीमाकता", बीमा दलाल, कारपोरेट एज(ट, BिR-बीमा एज(ट, टीपीए, सवZ5क या हािन-िनधा"रक अथवा अ4य बीमा मAयवतY का संबंिधत प5कार नह? होगा। ख) धान अिधकारी अनुसूची V म( यथािविनQदR अह"ता से यु होगा। ग) वेब सं1ाहक के धान अिधकारी को चािहए *क वह ारंिभक तौर पर 50 घंट का िश5ण तथा उसके बाद =येक तीन वष" क, समाि@ पर 25 घंट का नवीकरण िश5ण ा@ कर चुका हो। घ) धान अिधकारी/िनदेशक/वत"क(क)/शेयरधारक/साझेदार/मुXय बंध काcमक को समय- समय पर ािधकरण ारा अिधसूिचत योhय और उपयु (*फट एjड ोपर) मानदंड म( िनिहत शतb को पूरा करना चािहए। ङ) वेब सं1ाहक को चािहए *क उसने इन िविनयम क, अनुसूची VI म( यथािविनQदR दािय=व तथा अनुसूची VII म( यथािविनQदR Vप म( आचरण-संिहता का उUलंघन नह? *कया हो। च) ािधकरण क, राय म( लाइस(स दान करना पॉिलसीधारक के िहत म( हो। 4. लाइस"स लाइस"स लाइस"स लाइस"स दान