IRDAI regulation · 13 Apr 2016
2296 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 192] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 192] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बी…
2296 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 192] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 192] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 13 अैल, 2016 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (जीवन जीवन जीवन जीवन बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय केकेकेके िलए िलए िलए िलए बीमांकक बीमांकक बीमांकक बीमांकक रपोट रपोट रपोट रपोट और और और और सारांश सारांश सारांश सारांश) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा././././िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/10/122/2016 /10/122/2016 /10/122/2016 /10/122/2016. —बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 13, 64वी और 64वीए के साथ पठत धारा 114ए क उप-धारा (2) के खंड (जी), (वाई), (जेड) और (जेडए) तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 26 ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथात्:- 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4] 1. 1. 1. 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ.– (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (जीवन बीमा "वसाय के िलए बीमां(कक रपोट और सारांश) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम 1 अैल; 2016 से वृ हगे तथा जीवन बीमा "वसाय करने वाले सभी बीमाकता- पर लागू हगे। 2. 2. 2. 2. परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ.- (1) इन िविनयम म/ जब तक संदभ से अ1यथा अपेि2त न हो--- (क) "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; (ख)"ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999(1999 का 41) क धारा 3 क उप-धारा (1) के अधीन 3थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; (ग) "वा षककृत ीिमयम" से िनयिमत ीिमयम (अितर ीिमयम को छोड़कर िजह अलग से दशाना अपेित है) अिभेत है जो एक पॉिलसी वष म पॉिलसी के अंतगत मूलभूत लाभ को सुरित करने के िलए पॉिलसीधारक $ारा देय है; (घ) "अितर ीिमयम" से ऐसे %कसी जोिखम के िलए भार अिभेत है िजसके िलए यूनतम संिवदा ीिमयम म 'व(था नह* क गई है; (ङ) "सामूिहक 'वसाय" से इस कार क बीमा संिवदाएँ अिभेत ह+ जो एक `सामूिहक पॉिलसी' के ,प म जानी जाती ह+, जहाँ पॉिलसी $ारा रित 'िय क सं-या पचास से कम नह* है अथवा ािधकरण $ारा अनुमो%दत ,प म सं-या इससे कम है तथा एक `सामूिहक पॉिलसी' के ,प म ािधकरण $ारा िलिखत म पॉिलसी का एक मानक फाम मािणत है; (च) "गारंटयाँ" से लाभ अथवा ीिमयम अथवा भार से संबंिधत वे शत4 अिभेत ह+ िजनम पॉिलसी क अविध म परवतन नह* %कया जा सकता; (छ) "वैयिक 'वसाय" से एकल/ संयु जीवन पर जारी क गई वैयिक बीमा संिवदाएँ अिभेत ह+; (ज) "अंतर मू6यांकन अविध" से %कसी भी मू6यांकन के संबंध म, उस मू6यांकन के मू6यांकन %दनांक तक क अविध अिभेत है जो िपछले मू6यांकन के मू6यांकन %दनांक से है िजसके संबंध म अिधिनयम के अधीन अथवा अिधिनयम $ारा िनर(त %कये गये अिधिनयमन के अधीन सारांश तैयार %कया गया हो, अथवा, उस ि(थित म जहाँ 7गत वग के 'वसाय के संबंध म कोई मू6यांकन नह* %कया गया हो, वहाँ उस तारीख से है जब बीमाकता ने उस वग का 'वसाय ारंभ %कया हो; ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (झ) "गिणतीय आरित िनिधयाँ" से जीवन बीमा 'वसाय क पॉिलिसय अथवा संिवदा; के अंतगत अथवा उनके संबंध म उ=प> होने वाली देयता; को (उन देयता; को छोड़कर जो देय हो गई ह और जो %कसी पॉिलसी के संबंध म वापस जमा करने क 'व(था से उ=प> होने वाली ह िजससे पुनब?माकता $ारा अ@यपणकता (सेडंट) के पास कुछ रािश जमा क जाती है) पूरा करने के िलए %कसी बीमाकता $ारा %कया गया ावधान अिभेत है। गिणतीय आरित िनिधय म मु=यु-दर और अ(व(थता-दर; Aयाज- दर और 'य-दर; जैसे आधार के ितकूल िवचलन के िलए िविशC ावधान तथा इन िविनयम के अनुसार देयता; के मू6यांकन म %कया गया कोई भी सु(पC ावधान भी सिDमिलत है; (ञ) "परपEता क तारीख" से वह िनयत तारीख अिभेत है जब लाभ पूणतः अथवा आकि(मक ,प से देय हो सकता है; (ट) "सममू6येतर पॉिलिसयाँ" अथवा "लाभ म सहभािगता से रिहत पॉिलिसयाँ" से वे पॉिलिसयाँ अिभेत ह+ जो पॉिलसी क अविध के दौरान अिधशेष (लाभ) म %कसी अंश के िलए हकदार नह* ह+; (ठ) "िवक6प" से %कसी पॉिलसी के अंतगत पॉिलसीधारक के िलए उपलAध अिधकार अिभेत ह+; (ड) "सममू6य पॉिलिसयाँ" अथवा "लाभ म सहभािगता से यु पॉिलिसयाँ" से वे पॉिलिसयाँ अिभेत ह+ जो सममू6येतर पॉिलिसयाँ नह* ह+ जैसा %क उप-िविनयम (ट) म परभािषत ह+; (ढ) "लाभ म आ(थिगत सहभािगता से यु पॉिलिसयाँ" से वे पॉिलिसयाँ अिभेत ह+ जो पॉिलसी के ारंभ क तारीख से कुछ अविध के बाद लाभ म सहभािगता के िलए हकदार ह+; (ण) "ीिमयम अविध" से वह अविध अिभेत है िजसके दौरान ीिमयम देय ह+; (त) "अनुवृिGयाँ" (राइडस) अथवा "अनुवृिG लाभ" से वे व धत लाभ अिभेत ह+ जो %कसी पॉिलसी के अंतगत मूलभूत लाभ के अितर ह+; (थ) %कसी जीवन अथवा (वा(Jय बीमा पॉिलसी के संबंध म "जोिखम पर रािश" से वह रािश अिभेत है जो- i. ऐसी %कसी भी ि(थित म देय रािश िजसम नीचे खंड (ii) म उि6लिखत से िभ> कार से बीमा-रा ाL मृ=यु अथवा %कह* अय आकि(मकता; के परणाम(व,प देय होती है, तथा ii. लाभ का वतमान मू6य िजसम %कसी भी ि(थित म 7गत पॉिलसी के अंतगत लाभ, मृ=यु अथवा %कसी अय आकि(मकता के परणाम(व,प वा षक के भुगतान, %कसी रािश का %क(त म भुगतान अथवा %कसी अय कार के आविधक भुगतान करना िनिहत है,जो %कसी भी ि(थित म उस पॉिलसी के संबंध म गिणतीय आरित िनिधय को घटाकर घटाकर घटाकर घटाकर होगा।