IRDAI regulation · 07 Apr 2016
2293 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 189] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 189] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧ…
2293 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 189] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 189] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 7 अᮧैल, 2016 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (साधारण बीमा ᳞ वसाय कᳱ आि᭭तयाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन ᭃमता माᳶजन) िविनयम, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/7/119/2016 – बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) कᳱ धारा 64वी और 64वीए तथा बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 26 के साथ पᳯठत बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धारा 114ए कᳱ उप-धारा (2) के खंड (वाई), (जेड), (जेडए) और (जेडएबी) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए ᮧािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है, अथाᭅत्:- 1. संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (साधारण बीमा ᳞ वसाय कᳱ आि᭭तयाँ, देयताएँ, और ऋण शोधन ᭃमता माᳶजन) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे। (2) ये िविनयम 1 अᮧैल 2016 से ᮧवृᱫ हᲂगे। 2. पᳯरभाषाएँ (1) इन िविनयमᲂ मᱶ जब तक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो (क) "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभᮧेत है; (ख) "आबंᳯटत हािन समायोजन ᳞ य" (एएलएई) से दावा-संबंधी ᳞ य अिभᮧेत हᱹ जो सीधे ᳰकसी िविश᳥ दावे के कारण हᱹ; (ग)"ᮧािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 3 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन ᭭थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है; I oil ~l:ilQil [:he (!;aLette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4] (घ) "दावा आरिᭃत िनिधयाँ" से उन दावᲂ से संबंिधत आरिᭃत िनिधयाँ अिभᮧेत हᱹ जो पहले ही घᳯटत हो चुके हᱹ तथा बकाया दावा आरिᭃत िनिधयᲂ और उपगत परंतु सूिचत नहᱭ कᳱ गई दावा आरिᭃत िनिधयᲂ के कुल योग के ᱨप मᱶ िनधाᭅᳯरत हᱹ; (ङ) "साधारण बीमा ᳞ वसाय" मᱶ साधारण बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा ᳰकया जाने वाला ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय और साधारण बीमा ᳞ वसाय, तथा ᭭टᱹडअलोन ᭭वा᭭᭝य बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा ᳰकया जाने वाला ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय शािमल है; (च) "साधारण बीमाकताᭅ" से ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय सिहत साधारण बीमा ᳞ वसाय करने वाले सभी बीमाकताᭅ तथा ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय करने वाले ᭭टᱹडअलोन बीमाकताᭅ अिभᮧेत हᱹ; (छ) "उपगत परंतु पयाᭅ᳙ ᱨप से सूिचत नहᱭ कᳱ गई आरिᭃत िनिधयाँ" (आईबीएनईआर) से लेखांकन कᳱ तारीख कᳱ ि᭭थित के अनुसार सूिचत ᳰकये गये दावᲂ के अनुमानᲂ मᱶ ᮧ᭜यािशत पᳯरवतᭅनᲂ को ᮧितᳲबिबत करने वाली आरिᭃत िनिधयाँ अिभᮧेत हᱹ; (ज) "उपगत परंतु सूिचत नहᱭ कᳱ गई दावा आरिᭃत िनिधयाँ" (आईबीएनआर) मᱶ लेखांकन कᳱ तारीख कᳱ ि᭭थित के अनुसार आईबीएनईआर, पुनः ᮧारंभ ᳰकये गये दावᲂ के िलए अनुमान, उपगत परंतु सूिचत नहᱭ ᳰकये गये दावᲂ के िलए ᮧावधान, मागᭅ᭭थ दावᲂ के िलए ᮧावधान और एएलएई शािमल हᱹ; (झ) "बकाया दावा आरिᭃत िनिधयाँ (ओएस ᳯरज़᭪सᭅ)" से लेखांकन कᳱ तारीख कᳱ ि᭭थित के अनुसार सभी बकाया सूिचत ᳰकये गये दावᲂ के संबंध मᱶ ᳰकया गया ᮧावधान अिभᮧेत है। ओएस ᳯरज़᭪सᭅ मᱶ एएलएई शािमल हᱹ; (ञ) "ᮧीिमयम कमी आरिᭃत िनिध (पीडीआर)" से अनᳶजत ᮧीिमयम आरिᭃत िनिध के अितᳯरᲦ धाᳯरत आरिᭃत िनिध अिभᮧेत है, जो ऐसी ᳰकसी संभावना के िलए गुंजाइश रखती है ᳰक समा᳙ न ᱟए जोिखम कᳱ अविध के दौरान दावᲂ कᳱ लागत और संबंिधत ᳞ यᲂ को समािहत करने के िलए अनᳶजत ᮧीिमयम आरिᭃत िनिध अपयाᭅ᳙ होगी; (ट) "अनᳶजत ᮧीिमयम आरिᭃत िनिध (यूपीआर)" से िलिखत ᮧीिमयम के उस भाग को िनᱨिपत करने वाली रािश अिभᮧेत है जो कारणभूत है तथा िजसे परवतᱮ लेखांकन अविधयᲂ के िलए आबंᳯटत कᳱ जानी है; (ठ) "असमा᳙ जोिखम आरिᭃत िनिधयाँ" से असमा᳙ जोिखमᲂ के िलए देयताᲐ के संबंध मᱶ आरिᭃत िनिधयाँ अिभᮧेत हᱹ तथा जो अनᳶजत ᮧीिमयम आरिᭃत िनिध और ᮧीिमयम कमी आरिᭃत िनिध के कुल योग के ᱨप मᱶ िनधाᭅᳯरत हᱹ। (2) इन िविनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ और अपᳯरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अिधिनयमᲂ के अधीन बनाये गये ᳰकसी भी िनयम अथवा िविनयम मᱶ पᳯरभािषत सभी श᭣दᲂ और अिभ᳞ िᲦयᲂ के अथᭅ वही हᲂगे जो उन अिधिनयमᲂ अथवा िनयमᲂ अथवा िविनयमᲂ मᱶ ᮓमशः उनके िलए िनधाᭅᳯरत ᳰकये गये हᱹ। 3. ᮧयो᭔यता ये िविनयम साधारण बीमा ᳞ वसाय करने वाले सभी साधारण बीमाकताᭅᲐ पर लागू हᲂगे। 4. ऋण शोधन ᭃमता माᳶजन के पᳯरकलन के ᮧयोजन के िलए आि᭭तयᲂ कᳱ ᭭वीकायᭅता ᮧ᭜येक साधारण बीमाकताᭅ अनुसूची I के अनुसार फामᭅ आईआरडीएआई-जीआई-टीए मᱶ ᭭वीकायᭅ आि᭭तयᲂ का िववरण तैयार करेगा। 5. देयताᲐ कᳱ रािश का िनधाᭅरण ᮧ᭜येक साधारण बीमाकताᭅ अनुसूची II के अनुसार फामᭅ आईआरडीएआई-जीआई-टीआर मᱶ देयताᲐ कᳱ रािश का िववरण तैयार करेगा। 6. ऋण शोधन ᭃमता माᳶजन का िनधाᭅरण ᮧ᭜येक साधारण बीमाकताᭅ अनुसूची III के अनुसार फामᭅ आईआरडीएआई-जीआई-एसएम मᱶ ऋण शोधन ᭃमता माᳶजन का िववरण तैयार करेगा। 7. भारत के बाहर ᳞ वसायः (1) जहाँ बीमाकताᭅ भारत के बाहर ᳰकसी देश मᱶ साधारण बीमा ᳞ वसाय करता है, तथा उस देश के मेजबान िविनयामक को िववरण अथवा िववरिणयाँ अथवा इस ᮧकार का कोई ᭣योरा ᮧ᭭तुत करता है, वहाँ बीमाकताᭅ इन िविनयमᲂ के अनुसार िविन᳸द᳥ फामᲄ के साथ तथा समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᱨप मᱶ इनकᳱ एक ᮧित संलᲨ करेगा।