IRDAI regulation F. No. IRDAI/Reg/5/199/2024 · 01 Apr 2024
Official title
IRDAI (Bima Sugam- Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024
Summary
Check the official recordThe IRDAI has established the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace, a digital public infrastructure designed as a one-stop solution for insurance stakeholders. The marketplace will be operated by a not-for-profit company formed under Section 8 of the Companies Act, 2013. The company is tasked with facilitating the purchase, sale, and servicing of insurance policies, as well as claim settlements and grievance redressal. Insurers are required to make their products and services available on the platform. The marketplace must operate on a self-sustainable revenue model, though consumers cannot be charged for its services. The IRDAI retains oversight, including the power to inspect the company's systems and records, and to approve key appointments and shareholding structures.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946 No. 192] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 20 मार्च, 2024
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान) विनियम, 2024
फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/199/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उपधारा (2) के खंड (जेडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) और धारा 26 की उप-धारा 2 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
अध्याय I प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 कहलाएंगे। ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उद्देश्य : क) प्राधिकरण पालिसी धारकों को सशक्त बनाने और उनके हितों का संरक्षण करने, भारत में बीमा के व्यापक को बढ़ाने और उसकी पहुँच में वृद्धि करने के उद्देश्यों से बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान कहलाने वाली एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना की स्थापना की अनुमति देने के लिए आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 जारी करता है। यह समूचे बीमा मूल्य-चक्र में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, सहयोग, बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण को बढ़ावा देने, बीमा को सर्वव्यापी और लोकतांत्रिक बनाने, तथा “2047 तक सबके लिए बीमा” की पररदृष्टि को साकार करने के लिए उपभोक्ताओं, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटों जैसे सभी बीमा हितधारकों के लिए एक समग्र सेवा समाधान (वन स्टॉप सोल्यूशन) होगा। ये विनियम बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान, इस उद्देश्य के लिए गठित कंपनी की स्थापना, अभिशासन और परिचालन तथा उसके साथ संबद्ध और उसके लिए प्रासंगिक विषयों के लिए विनियामक ढाँचा विनिर्दिष्ट करते हैं। ख) कंपनी और बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान के परिचालन को समर्थ बनाने के लिए इन विनियमों में स्थूल सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी उस बाजार स्थान के प्रभावी परिचालन के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के अंतर्गत दिशानिर्देश और परिपत्र, जैसी स्थिति हो, जारी कर सकता है।
3. परिभाषाएँ :