IRDAI regulation · 09 May 2016
2298 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 194] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 194] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीम…
2298 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 194] ubZ fnYyh] lkseokj] ebZ 9] 2016@oS'kk[k 19] 1938 No. 194] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 27 अैल, 2016 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (साधारण साधारण साधारण साधारण अथवा अथवा अथवा अथवा वा य वा य वा य वा य बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय करने करने करने करने वाले वाले वाले वाले बीमाकता बीमाकता बीमाकता बीमाकता केकेकेके बंध बंध बंध बंध य य य य) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा././././िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/12/124/2016 /12/124/2016 /12/124/2016 /12/124/2016.– बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 40बी और 40सी के साथ पठत धारा 114ए क उप-धारा (2) के खंड (जेई) ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथात्:- भाग भाग भाग भाग - I संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ 1. (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (साधारण अथवा "वा"$य बीमा %वसाय करनेवाले बीमाकता) के बंध %य) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजप, म- इनके काशन क तारीख से वृ हगे। (3) ये िविनयम साधारण बीमा अथवा "वा"$य बीमा %वसाय करनेवाले बीमाकता) पर लागू हगे। परभाषा परभाषा परभाषा परभाषा 2. 2. 2. 2. (1) इन िविनयम म-, जब तक संदभ से अ3यथा अपेि4त न हो - (i) "अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है। (ii) "ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 3 क उप-धारा (1) के अधीन "थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; (iii) "भार भार भार भार" से लाभ पर भार अिभेत है जैसे बीमाकता ारा वहन 5कये जानेवाले आय कर और धन कर तथा सेवा कर जैसे अ3य कर एवं अ3य भार जो लाभ पर लागू 5कये जाते ह6। I :Ill.cl aii U:he (f;aLette of 3ndia '--~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4] (iv) "वसाय वसाय वसाय वसाय क क क क अविध अविध अविध अविध" से बीमाकता के %वसाय क वह अविध अिभेत है िजसक गणना %वसाय के ारंभ के िवीय वष क शु9आत से क जाती है य5द ारंभ क तारीख िवीय वष क पहली छमाही म- आती हो तथा िजसक गणना त;काल परवत< िवीय वष के ारंभ से क जाती है य5द ारंभ क तारीख िवीय वष क दूसरी छमाही म- आती हो। (v) "बंध बंध बंध बंध य य य य" के अंतगत वे सभी %य शािमल 5कये जाएँगे जो परचालन %य के "व>प के ह6 िजनम- कमीशन, बीमा एज-ट, म@यवAतय और बीमा म@यवAतय को दलाली / पारBिमक सिCमिलत ह6 िज3ह- राज"व खाते म- नामे िलखा जाता है। तथािप, इन िविनयम म- यथापरभािषत भार इसम- शािमल नहE हगे। (vi) "वा य वा य वा य वा य सामूिहक सामूिहक सामूिहक सामूिहक" के अंतगत समूह के सद"य के "वा"$य जोिखम को बीमा-र4ा दान करने के िलए समूह / कंपनी िनकाय को जारी क गई वैयिक दुघटना पॉिलसी / या,ा पॉिलसी सिहत कोई भी "वा"$य बीमा पॉिलसी शािमल होगी। (vii) "वा य वा य वा य वा य सरकारी सरकारी सरकारी सरकारी योजना योजना योजना योजना" इन िविनयम के योजन के िलए, "वा"$य सरकारी योजना के अंतगत राGीय "वा"$य बीमा योजना आ5द जैसी सामा3य >प से जनसाधारण क वैयिक दुघटना सिहत "वा"$य जोिखम क र4ा दान करने के िलए सरकार ारा वAतत कोई भी योजना शािमल होगी। (viii) "वा य वा य वा य वा य फुटकर फुटकर फुटकर फुटकर" के अंतगत %ि अथवा उसके परवार के "वा"$य जोिखम को बीमा-र4ा दान करने के िलए %ि को जारी क गई वैयिक दुघटना / या,ा पॉिलसी सिहत "वा"$य बीमा पॉिलिसयाँ शािमल हगी। (ix) "िविवध िविवध िविवध िविवध फुटकर फुटकर फुटकर फुटकर" " " " इन िविनयम के योजन के िलए, िविवध फुटकर के अंतगत िनिलिखत खंड़ म- 5कसी %ि / परवार को जारी क गई बीमा पॉिलिसयाँ शािमल हगी (क) सावजिनक देयता; और (ख) ािधकरण ारा समय-समय पर िविनIदJ 5कये जाने वाले कोई भी अ3य खंड। (x) "िविवध िविवध िविवध िविवध – कॉरपोरेट कॉरपोरेट कॉरपोरेट कॉरपोरेट/ / / / सामूिहक सामूिहक सामूिहक सामूिहक" इन िविनयम के योजन के िलए, िविवध कॉरपोरेट/ सामूिहक के अंतगत िनिलिखत को शािमल 5कया जाएगा (क) कामगार ितकर बीमा / िनयोजक का दािय;व बीमा, (ख) उ;पाद देयता, (ग) इंजीिनयLरग, (घ) िवमानन (ङ) सावजिनक देयता के संबंध म- सामूिहक / िनगिमत िनकाय को जारी क गई बीमा पॉिलिसयाँ, और (च) ािधकरण ारा समय-समय पर िविनIदJ 5कये जानेवाले कोई भी अ3य खंड। (2) इन िविनयम म- यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये िनयम अथवा िविनयम म- परभािषत शMद और अिभ%िय के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िनयम अथवा िविनयम म- Nमशः उनके िलए िनधारत 5कये गये ह6। भाग भाग भाग भाग – IIIIIIII साधारण साधारण साधारण साधारण बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय अथवा अथवा अथवा अथवा वा य वा य वा य वा य बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय मममम बंध बंध बंध बंध य य य य का का का का परसीमन परसीमन परसीमन परसीमन 3. भारत म- साधारण बीमा %वसाय अथवा "वा"$य बीमा %वसाय करनेवाला कोई भी बीमाकता बंध %य के >प म- 5कसी भी िवीय वष म- िनिलिखत से अिधक रािश खच नहE करेगा – (i) समय-समय पर ािधकरण ारा अनुमत >प म- िवीय वष म- उनके ारा 5कये गये %वसाय के संबंध म- बीमा एज-ट और बीमा म@यवAतय को अदा 5कये गये कमीशन अथवा अ3य पारBिमक क रािश; बशतP 5क ािधकरण 5कसी बीमाकता से ाQ अRयावेदन के आधार पर बीमा एज-ट और बीमा म@यवAतय को उSतर पारBिमक क अनुमित उपयु समझी जानेवाली शतT के साथ दे सकता है। (ii) आवक पुनब<मा के संबंध म- कमीशन और ितपूAत 5कये गये %य; और (iii) परचालन %य बशतP 5क (i), (ii) और (iii) का जोड़ अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची-I I I I म- िविनIदJ >प म- %वसाय के िविभV खंड के संबंध म- वष के दौरान भारत म- िलिखत उसके कुल सकल ीिमयम के िविभV भाग के िलए उपयु ितशत के आधार पर संगिणत रािश से अिधक नहE होगा।