IRDAI regulation · 09 May 2016
2359 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 198] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 12] 2016@oS'kk[k 22] 1938 No. 198] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भा…
2359 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 198] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 12] 2016@oS'kk[k 22] 1938 No. 198] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 9 मई, 2016 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (जीवन जीवन जीवन जीवन बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय करनेवाले करनेवाले करनेवाले करनेवाले बीमाकता बीमाकता बीमाकता बीमाकता केकेकेके बंध बंध बंध बंध य य य य ) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा././././िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/14/126/2016 /14/126/2016 /14/126/2016 /14/126/2016.—बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 40बी और 40सी के साथ पठत धारा 114ए क उप-धारा (2) के खंड (जेई) ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथात्:- भाग भाग भाग भाग - I संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ा ा ा ारंभ रंभ रंभ रंभ 1. (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (जीवन बीमा !वसाय करनेवाले बीमाकता& के बंध !य) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजप) म* इनके काशन क तारीख से वृ हगे। (3) ये िविनयम जीवन बीमा !वसाय करनेवाले बीमाकता& पर लागू हगे। परभाषा परभाषा परभाषा परभाषा 2. 2. 2. 2. (1) इन िविनयम म*, जब तक संदभ से अ0यथा अपेि1त न हो - (क) "अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभ ेत है। (ख) "ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 3 क उप-धारा (1) के अधीन 2थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभ ेत है। I :Ill.cl aii U:he (f;aLette of 3ndia '--~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ग) "भार भार भार भार" से लाभ पर भार अिभ ेत है जैसे बीमाकता ारा वहन 3कये जानेवाले आय कर और धन कर तथा सेवा कर जैसे अ0य कर एवं अ0य भार जो लाभ पर लगाये जाते ह4। (घ) "वसाय वसाय वसाय वसाय क क क क अविध अविध अविध अविध" से बीमाकता के !वसाय क वह अविध अिभ ेत है िजसक गणना !वसाय के ारंभ के िवीय वष क शु7आत से क जाती है य3द ारंभ क तारीख िवीय वष क पहली छमाही म* आती हो; तथा िजसक गणना त9काल परवत: िवीय वष के ारंभ से क जाती है य3द ारंभ क तारीख िवीय वष क दूसरी छमाही म* आती हो। (ङ) "बंध बंध बंध बंध य य य य" के अंतगत वे सभी !य शािमल 3कये जाएँगे जो परचालन !य के 2व<प के ह4 िजनम* बीमा एज*ट, म>यव?तय और बीमा म>यव?तय को कमीशन, पार@िमक सिAमिलत ह4 िज0ह* राज2व खाते म* नामे िलखा जाता है। तथािप, इन िविनयम म* यथापरभािषत भार इसम* शािमल नहC हगे। (च) "सामूिहक सामूिहक सामूिहक सामूिहक िनिध िनिध िनिध िनिध-आधारत आधारत आधारत आधारत पॉिलिसयाँ पॉिलिसयाँ पॉिलिसयाँ पॉिलिसयाँ" " " " के अंतगत लाभरिहत (नॉन-पाDटिसपेEटग) और परवत: बीमा योजनाएँ शािमल ह4 िजनम* धान (मा2टर) पॉिलसीधारक, जो सामा0यतः िनयोा / 0यासी होता है और कमचारी सद2य होते ह4, से ाG आविधक अथवा एकमुHत अंशदान के ारा िन?मत मूल िनिध (कॉपस) पर जीवन बीमाकता ितलाभ का आJासन देता है, चाहे वह गारंटीकृत हो अथवा अ0य कार का। इनम* ऐसे उ9पाद भी शािमल ह4 िजनका उLलेख जीवन बीमा उ9पाद का िनयं)ण करनेवाले िविनयम म* िविशM <प से 3कया गया है। (छ) "िवशु िवशु िवशु िवशु जोिखम जोिखम जोिखम जोिखम ीिमयम ीिमयम ीिमयम ीिमयम उपाद उपाद उपाद उपाद" " " " वे बीमा उ9पाद ह4 जहाँ सहमत रािश (3कसी बचत त9व के िबना) का भुगतान पॉिलसी क शत के अंतगत मानव जीवन पर िनभर 3कसी आकि2मकता के घटत होने पर बीिमत है तथा िजसके संबंध म* बीमाकृत !ि क उरजीिवता से पहले अथवा उरजीिवता पर और / या पॉिलसी क परपOता पर लाभ के भुगतान क कोई !व2था नहC होती। (2) इन िविनयम म* यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये 3क0हC िनयम अथवा िविनयम म* परभािषत शPद और अिभ!िय के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िनयम अथवा िविनयम म* Qमशः उनके िलए िनधारत 3कये गये ह4। भाग भाग भाग भाग – II जीवन जीवन जीवन जीवन बीमा बीमा बीमा बीमा वसाय वसाय वसाय वसाय म!म!म!म! बंध बंध बंध बंध य" य" य" य" का का का का परसीमन परसीमन परसीमन परसीमन 3. 3. 3. 3. भारत म* जीवन बीमा !वसाय करनेवाला कोई भी बीमाकता बंध !य के <प म* 3कसी भी िवीय वष म* िनिलिखत से अिधक रािश खच नहC करेगा – i. समय-समय पर ािधकरण ारा अनुमत <प म* िवीय वष म* उनके ारा 3कये गये !वसाय के संबंध म* बीमा एज*ट और बीमा म>यव?तय को अदा 3कये गये कमीशन अथवा अ0य पार@िमक क रािश; बशतR 3क ािधकरण 3कसी बीमाकता से ाG अSयावेदन के आधार पर बीमा एज*ट और बीमा म>यव?तय को उTतर पार@िमक क अनुमित उपयु समझी जानेवाली शतU के साथ दे सकता है। ii. आवक पुनब:मा के संबंध म* कमीशन और ितपू?त 3कये गये !य; और iii. परचालन !य बशतR 3क उपयु (i), (ii) और (iii) का जोड़ िविनयम 4 म* िविनWदM <प म* !वसाय के िविभX खंड के संबंध म* वष के दौरान भारत म* िलिखत उसके कुल सकल ीिमयम के ितशत के आधार पर संगिणत रािश से अिधक नहC होगा। 4. 4. 4. 4. कोई भी बीमाकता भारत म* उसके ारा 3कये गये जीवन बीमा !वसाय के संबंध म* 3कसी भी िवीय वष म* बंध !य के <प म* िनिलिखत कुल रािश से अिधक रािश !य नहC करेगा—