IRDAI regulation · 26 Nov 2019
6048 GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 417] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] uoEcj 21] 2019@dkfrZd 30] 1941 No. 417] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941 भारतीय बीमा िविनयाम…
6048 GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 417] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] uoEcj 21] 2019@dkfrZd 30] 1941 No. 417] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 19 नव बर, 2019 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाय बीमा) (संशोधन) िविनयम, 2019 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाय बीमा) (संशोधन) िविनयम, 2019 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाय बीमा) (संशोधन) िविनयम, 2019 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाय बीमा) (संशोधन) िविनयम, 2019 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ा. फा. सं. भा.बी.िव.िव.ा. फा. सं. भा.बी.िव.िव.ा. फा. सं. भा.बी.िव.िव.ा./िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/14/165/2019 /14/165/2019 /14/165/2019 /14/165/2019-बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 114ए तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 14 और 26 "ारा द$ शि&य' का योग करते +ए, ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश/ करने के बाद, भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (1वा12य बीमा) िविनयम, 2016 म4 संशोधन करने के िलए इसके "ारा िन7िलिखत िविनयम बनाता है, अथा/त् :- 1. संि!" नाम और ारंभ संि!" नाम और ारंभ संि!" नाम और ारंभ संि!" नाम और ारंभ - (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (1वा12य बीमा) (संशोधन) िविनयम, 2019 कहलाएँगे। (2) ये िविनयम सरकारी राजप< म4 इनके काशन क तारीख को वृ$ ह'गे। 2. भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (1वा12य बीमा) िविनयम, 2016 म4,- क. िविनयम 2 के उप-िविनयम (i) के खंड (ड) को हटाया जाएगा। ख. िविनयम 2 के उप-िविनयम (i) के खंड (त) को हटाया जाएगा। ग. िविनयम 8 के उप-िविनयम (घ) म4, श@द “आगे यह भी शत/ होगी Aक Aकसी तृतीय पB सेवा अथवा पCय पर Aकसी छूट का 1ताव नहD Aकया जाएगा। तथािप, ीिमयम म4 छूट अथवा िनदान अथवा औषिधय' अथवा नेटवक/ म4 दाता क परामश/ सेवा के संबंध म4 छूट और/ या लाभ देने क अनुमित है।” हटाये जाएँगे। घ. िविनयम 8 के उप-िविनयम (घ) के बाद, िन7िलिखत उप-िविनयम िनिवH Aकया जाएगा, अथा/त्:- “ङ. उKपाद फाइMलंग AदशािनदNश' के अंतग/त फाइल Aकये गये और अनुमोAदत Aकये गये ीिमयम से अिधक भाPरत Aकसी भी जोिखम-अंकन लोMडंग क सूचना िलिखत म4 बीमाकृत Tि& को दी जाएगी तथा पािलसी के िनग/म से पहले ऐसे अितPर& भार' (लोMडंग') के िलए पािलसीधारक क िविशH सहमित ाU क जाएगी।” 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ङ. िविनयम 11 के उप-िविनयम (घ) के बाद, िन7िलिखत उप-िविनयम िनिवH Aकये जाएँगे, अथा/त्:- “ङ. आधारभूत 1वा12य बीमा रBाओँ (कवर') तक प+ँचने म4 समथ/ बनाने के िलए, सभी बीमाकता/ समय-समय पर ािधकरण "ारा िविनYद/H Aकये जानेवाले AदशािनदNश' के अनुसार एक मानक 1वा12य बीमा उKपाद 1तािवत कर4गे। च. सभी 1वा12य बीमा पािलिसय' म4 कोई भी अपवज/न समय-समय पर ािधकरण "ारा िविनYद/H Aकये जानेवाले AदशािनदNश' के अधीन होगा।” च. िविनयम 13 के उप-िविनयम (iii) म4, िन7िलिखत परंतुक िनिवH Aकया जाएगा, अथा/त् :- “बशतN Aक नवीकरण ीिमयम, ीिमयम भुगतान क िनयत तारीख से 90 Aदन से अिधक अि[म \प से 1वीकार नहD Aकया जाएगा।” छ. िविनयम 17 के उप-िविनयम (i) के िलए, िन7िलिखत उप-िविनयम ित1थािपत Aकया जाएगा, अथा/त्:- “Bितपू]त/ आधाPरत 1वा12य बीमारBाएँ (कवस/) 1तािवत करनेवाले साधारण बीमाकता/ और 1वा12य बीमाकता/ पािलसीधारक' को पािलसी म4 आशोधन करने अथवा पािलसी को वापस लेने (िवद^ाअल) के समय उपल@ध एक उपयु& वैकि_पक 1वा12य बीमा पािलसी म4 अंतरण करने के िलए एक िवक_प 1तािवत कर4गे। इसके अलावा, िविशH आयु समूह', छा<', पPरवार aलोटर पािलिसय' के अंतग/त बb' को दान क गई Bितपू]त/ आधाPरत 1वा12य रBाएँ भी िविशH िनग/म आयु पर उपल@ध एक उपयु& वैकि_पक 1वा12य बीमा पािलसी म4 अंतरण करने के िलए ऐसे जीवन' को एक िवक_प 1तािवत कर4गी। अंतPरत Kयेक पािलसी को सभी िपछले पािलसी वषd के िलए उपयु& eेिडट' क अनुमित दी जाएगी, बशतN Aक पािलसी का अनुरBण Aकसी eमभंग के िबना Aकया गया हो।” ज. िविनयम 17 के उप-िविनयम (iii) के बाद, िन7िलिखत उप-िविनयम िनिवH Aकया जाएगा, अथा/त्:- “iv. उप-िविनयम (i) से (iii) के आगे, अंतरण संबंधी मानदंड एवं साधारण बीमाकता/ और 1वा12य बीमाकता/ "ारा जारी क गई सभी पािलिसय' क सुवाfता (पोट/िबिलटी) समय-समय पर ािधकरण "ारा िविनYद/H Aकये जानेवाले AदशािनदNश' के अधीन ह'गे।” झ. िविनयम 18 के उप-िविनयम (क) के िलए, िन7िलिखत उप-िविनयम ित1थािपत Aकया जाएगा, अथा/त्:- “सभी बीमाकता/ “आयुष िचAकKसा” के अंतग/त समािवH एक या उससे अिधक णािलय' हेतु बीमारBा दान करने के िलए यास कर सकते हg बशतN Aक िचAकKसा समय-समय पर ािधकरण "ारा िविनYद/H Aकये जानेवाले AदशािनदNश' के अधीन अ1पताल' म4 अथवा 1वा12य रBा सुिवधा के अंतग/त ाU क गई हो।” ञ. िविनयम 19 के िलए, िन7िलिखत िविनयम ित1थािपत Aकया जाएगा, अथा/त्:- “19. बीमाकता/ समय-समय पर ािधकरण "ारा िविनYद/H Aकये जानेवाले AदशािनदNश' के अनुसार 1वा12य बीमा के पािलसीधारक' के बीच संपूण/ 1वा12य (वेलनेस) का संवध/न करने के िलए यास कर सकते हg।” ट. िविनयम 23 के उप-िविनयम (i) म4, श@द “ीिमयम से अिधक, उKपाद फाइMलंग AदशािनदNश' के अंतग/त फाइल और अनुमोदन Aकये गये \प म4 अितPर& \प से लगाया गया कोई भी जोिखम-अंकन भार िलिखत म4 बीमाकृत Tि& को सूिचत Aकया जाएगा तथा पॉिलसी के िनग/म से पहले इस कार के अितPर& भार' (लोMडंhस) के िलए पॉिलसीधारक क िविशH सहमित ाU क जाएगी।” हटाये जाएँगे। ठ. िविनयम 24 के उप-िविनयम (ii) के खंड (2) के िलए, िन7िलिखत खंड ित1थािपत Aकया जाएगा, अथा/त्:- “पहले चयिनत पािलसी/पािलिसय' के अंतग/त अ1वीकृत शेष दावा अथवा दावे अiय पािलसी/पािलिसय' से Aकया जा सकता है/Aकये जा सकते हg भले ही बीिमत रािश पहले चयिनत पािलसी/ पािलिसय' म4 समाU नहD +ई हो। बीमाकता/ ऐसे मामल' म4 दावे का िनपटान इस कार चुनी गई अiय पािलसी/ पिलिसय' क शतd के अधीन करेगा(कर4गे)।” ड. िविनयम 27 के उप-िविनयम (v) के बाद, िन7िलिखत उप-िविनयम िनिवH Aकया जाएगा, अथा/त्:- “vi. उप-िविनयम (i) से (v) के अितPर&, दाव' के िनपटान से संबंिधत िवषय' म4, ािधकरण समय-समय पर AदशािनदNश िविनYद/H कर सकता है।” ढ. िविनयम 30 के उप-िविनयम (ग) के िलए, िन7िलिखत उप-िविनयम ित1थािपत Aकया जाएगा, अथा/त् :- “ग. पािलसी संिवदा क शतd के अधीन, Aकसी भी अ1पताल अथवा िचAकKसा ितjान म4 ितपू]त/ क अनुमित दी जाएगी। ऐसे सभी ितjान लाइस4सीकृत अथवा पंजीकृत ह'गे, जैसा Aक यथायोkय Aकसी 1थानीय, राkय अथवा राlीय िविध के "ारा अपेिBत हो।”