IRDAI regulation · 29 Jul 2016
3597 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 293] ubZ fnYyh] lkseokj] tqykbZ 18] 2016@vk"kk<+ 27] 1938 No. 293] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवक…
3597 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 293] ubZ fnYyh] lkseokj] tqykbZ 18] 2016@vk"kk<+ 27] 1938 No. 293] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2016/ASADHA 27, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद,12 जुलाई, 2016 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (᭭वा᭭᭝य बीमा) िविनयम, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/17/129/2016.—बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 कᳱ धारा 26 और धारा 14 के साथ पᳯठत बीमा अिधिनयम, 1938 कᳱ धारा 114ए के अंतगᭅत ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए तथा बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, ᮧािधकरण इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है, अथाᭅत्:- अ᭟याय I : सामा᭠य 1. संिᭃ᳙ नाम और ᮧारंभ. क. ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (᭭वा᭭᭝य बीमा) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । ख. ये िविनयम भारत सरकार के सरकारी राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकाशन कᳱ तारीख से ᮧवृᱫ हᲂगे। ग. जब तक इन िविनयमᲂ ᳇ारा अ᭠यथा ᳞ व᭭था नहᱭ कᳱ गई हो, इन िविनयमᲂ मᱶ िनिहत ᳰकसी भी बात से यह नहᱭ समझा जाएगा ᳰक इन िविनयमᲂ के ᮧवृᱫ होने से पहले कᳱ गई ᳰकसी भी ᭭वा᭭᭝य बीमा संिवदा को अमा᭠य ठहराया गया है। I oil ~l:ilQil [:he (!;aLette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] घ. जब तक इन िविनयमᲂ मᱶ अ᭠यथा उ᭨लेख नहᱭ ᳰकया गया हो, ये िविनयम अिधिनयम के अंतगᭅत पᳯरभािषत ᱨप मᱶ ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय करने वाले सभी पंजीकृत जीवन बीमाकताᭅᲐ, साधारण बीमाकताᭅᲐ और ᭭ वा᭭᭝य बीमाकताᭅᲐ पर लागू हᲂगे। ये िविनयम जहाँ भी उ᭨लेख ᳰकया गया हो, वहाँ सभी तृतीय पᭃ ᮧबंधकᲂ (टीपीए) पर भी लागू हᲂगे। 2. पᳯरभाषाएँ. (i) इन िविनयमᲂ मᱶ, जब तक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो,-- क. "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 अिभᮧेत है। ख. "᭭वा᭭᭝य सेवा करार" से भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (तृतीय पᭃ ᮧबंधक – ᭭वा᭭᭝य सेवाएँ) िविनयम, 2016 मᱶ यथापᳯरभािषत करार अिभᮧेत है; ग. "ᮧािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 कᳱ धारा 3 कᳱ उप-धारा 1 के अधीन ᭭थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है। घ. "आयुष िचᳰक᭜सा" से आयुवᱷद, योग और ᮧाकृितक िचᳰक᭜सा, यूनानी, िस और होिमयोपैथी ᮧणािलयᲂ के अंतगᭅत दी गई डॉटरी और / या अ᭭पताल मᱶ भतᱮ कᳱ िचᳰक᭜साएँ िन᳸द᳥ हᱹ। ङ. "पॉिलसी मᱶ ᮓमभंग" से समय का वह अंतराल अिभᮧेत है जो वतᭅमान पॉिलसी कᳱ अविध के अंत मᱶ घᳯटत होता है, जब एक िनि᳟ त पॉिलसी पर नवीकरण के िलए िनयत ᮧीिमयम का भुगतान ᮧीिमयम के नवीकरण तारीख को या उससे पहले अथवा उस तारीख से 30 ᳰदन के अंदर नहᱭ ᳰकया जाता। च. "नकदी रिहत सुिवधा" से बीमाकृत ᳞ िᲦ को बीमाकताᭅ अथवा बीमाकताᭅ कᳱ ओर से तृतीय पᭃ ᮧबंधक (टीपीए) ᳇ारा ᮧदान कᳱ जाने वाली वह सुिवधा अिभᮧेत है जहाँ पॉिलसी कᳱ शतᲄ के अनुसार बीमाकृत ᳞ िᲦ ᳇ारा कराई गई िचᳰक᭜सा के ᳞ यᲂ के भुगतान बीमाकताᭅ ᳇ारा, अनुमोᳰदत पूवᭅ-ᮧािधकरण कᳱ सीमा तक नेटवकᭅ ᮧदाता को सीधे ᳰकये जाते हᱹ। छ. "उ᭜पाद दािखल (फाइᳲलग) करने संबंधी ᳰदशािनदᱷश" से ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय के अंतगᭅत आने वाले उ᭜पाद का िवपणन अथवा ᮧ᭭ताव करने से पहले बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा अनुसरण कᳱ जाने वाली ᮧᳰᮓया के संबंध मᱶ ᮧािधकरण ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᳰदशािनदᱷश अिभᮧेत हᱹ। ज. "᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय" से अिधिनयम कᳱ धारा 2 (6सी) के अंतगᭅत यथापᳯरभािषत ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय अिभᮧेत है। झ. "टीपीए ᳇ारा ᭭वा᭭᭝य सेवाएँ" से भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (अ᭠य़ पᭃ ᮧबंधक – ᭭ वा᭭᭝य सेवाएँ) िविनयम, 2016 के िविनयम (3) मᱶ िविन᳸द᳥ सेवाएँ अिभᮧेत हᱹ। ञ. "᭭वा᭭᭝य और जीवन संयोजन उ᭜पाद" से वे उ᭜पाद अिभᮧेत हᱹ जो जीवन बीमाकताᭅ ᳇ारा ᮧ᭭तािवत जीवन बीमा रᭃा तथा साधारण बीमाकताᭅ अथवा ᭭वा᭭᭝य बीमाकताᭅ ᳇ारा ᮧ᭭तािवत ᭭वा᭭᭝य बीमा रᭃा का सि᭥म᮰ण ᮧदान करते हᱹ। ट. "नेटवकᭅ ᮧदाता" से भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (तृतीय पᭃ ᮧबंधक – ᭭वा᭭᭝य सेवाएँ) िविनयम, 2016 मᱶ यथापᳯरभािषत नेटवकᭅ ᮧदाता अिभᮧेत है। ठ. "ᮧायोिगक उ᭜पाद" से एक वषᭅ कᳱ पॉिलसी अविध से युᲦ सीिमत अविध वाला उ᭜पाद अिभᮧेत है जो अब तक ᮧ᭭तािवत न ᳰकये गये अथवा वतᭅमान उ᭜पादᲂ मᱶ छोड़ ᳰदये गये जोिखमᲂ को बीमारᭃा ᮧदान करने के िलए नवो᭠मेषण हेतु अवसर देने के उे᭫य से उ᭜पाद ᮧारंभ करने कᳱ तारीख से पाँच वषᭅ से अनिधक अविध के िलए साधारण बीमाकताᭅᲐ अथवा ᭭वा᭭᭝य बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा िवᮓय के िलए ᮧ᭭तािवत ᳰकया जा सकता है। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 ड. "सुवा᳭ ता" (पोटᭅबिलटी) से एक बीमाकताᭅ से दूसरे बीमाकताᭅ को अथवा एक योजना से उसी बीमाकताᭅ कᳱ दूसरी योजना मᱶ, पहले से चल रही शतᲄ और समयब अपवजᭅनᲂ के िलए ᮧा᳙ साख (ᮓेिडट) को अंतᳯरत करने के िलए वैयिᲦक ᭭वा᭭᭝य बीमा पॉिलसीधारक (पᳯरवार के िलए बीमा आवरण सिहत) को ᮧदान ᳰकया गया अिधकार अिभᮧेत है। ढ. "वᳯर᳧ नागᳯरक" से ऐसा कोई ᳞ िᲦ अिभᮧेत है िजसने ᭭वा᭭᭝य बीमा पॉिलसी के ᮧारंभ अथवा नवीकरण कᳱ तारीख कᳱ ि᭭थित के अनुसार साठ अथवा उससे अिधक वषᭅ कᳱ आयु पूरी कᳱ है। ण. "िविन᳸द᳥" से अनुसूची-III मᱶ सूचीब िवषयᲂ पर अथवा इन िविनयमᲂ के अंतगᭅत ᮧािधकरण ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᳰकये जाने के िलए अपेिᭃत ᳰकसी भी अ᭠य िवषय पर इन िविनयमᲂ के ᮧयोजन के िलए पᳯरपᮢᲂ, ᳰदशािनदᱷशᲂ अथवा अनुदेशᲂ के िनगᭅम ᳇ारा समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा िविन᳸द᳥ अिभᮧेत है। त. "तृतीय पᭃ ᮧबंधक अथवा टीपीए" से ऐसा कोई भी ᳞ िᲦ अिभᮧेत है जो ᮧािधकरण ᳇ारा अिधसूिचत आईआरडीएआई (तृतीय पᭃ ᮧबंधक – ᭭वा᭭᭝य सेवाएँ) िविनयम, 2016 के अधीन पंजीकृत है तथा उन िविनयमᲂ मᱶ यथापᳯरभािषत ᭭वा᭭᭝य सेवाएँ ᮧदान करने के ᮧयोजनᲂ के िलए ᳰकसी बीमा कंपनी ᳇ारा शु᭨क अथवा पाᳯर᮰िमक के िलए िनयुᲦ है। (ii). इन िविनयमᲂ मᱶ अपᳯरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये िनयमᲂ अथवा िविनयमᲂ मᱶ पᳯरभािषत श᭣दᲂ और अिभ᳞ िᲦयᲂ के अथᭅ वही हᲂगे जो उन समय-समय पर यथासंशोिधत अिधिनयमᲂ, िनयमᲂ अथवा िविनयमᲂ, मᱶ ᮓमशः उनके िलए िनधाᭅᳯरत ᳰकये गये हᱹ। 3. ᭭ वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय का पंजीकरण और िव᭭तार क. ᭭ वा᭭᭝य बीमा उ᭜पाद केवल उ᭠हᱭ सं᭭थाᲐ ᳇ारा ᮧ᭭तािवत ᳰकये जा सकते हᱹ जो समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (भारतीय बीमा कंपिनयᲂ का पंजीकरण) िविनयम, 2000 के अधीन जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा ᭭वा᭭᭝य बीमा ᳞ वसाय करने के िलए ᮧदान ᳰकये गये िविधमा᭠य पंजीकरण से युᲦ हᱹ। ख. जीवन बीमाकताᭅ दीघᭅकािलक वैयिᲦक ᭭वा᭭᭝य बीमा उ᭜पाद अथाᭅत् 5 वषᭅ या उससे अिधक अविध के िलए ᮧ᭭तािवत कर सकते हᱹ, परंतु ऐसे उ᭜पादᲂ के िलए ᮧीिमयम कम से कम तीन वषᭅ के ᮧ᭜येक खंड कᳱ अविध के िलए अपᳯरवᳶतत रहेगा, उसके प᳟ ात् ᮧीिमयम कᳱ समीᭃा कᳱ जा सकती है और आव᭫यकता के अनुसार उसमᱶ आशोधन ᳰकया जा सकता है। बशतᱷ ᳰक जीवन बीमाकताᭅ वैयिᲦक अथवा सामूिहक तौर पर ᭃितपूᳶत आधाᳯरत उ᭜पाद ᮧ᭭तािवत नहᱭ कर सकता। जीवन बीमाकताᭅᲐ ᳇ारा ᮧ᭭तािवत सभी वतᭅमान ᭃितपूᳶत आधाᳯरत उ᭜पाद इन िविनयमᲂ के अंतगᭅत िविन᳸द᳥ ᱨप मᱶ हटाये जाएँगे। परंतु यह भी शतᭅ होगी ᳰक यूिनट सहब ᭡लेटफामᭅ के अंतगᭅत कोई भी एकल ᮧीिमयम वाला ᭭वा᭭᭝य बीमा उ᭜पाद ᮧ᭭तािवत नहᱭ ᳰकया जाएगा। ग. साधारण बीमाकताᭅ और ᭭वा᭭᭝य बीमाकताᭅ एक वषᭅ कᳱ ᭠यूनतम अविध और तीन वषᭅ कᳱ अिधकतम अविध से युᲦ वैयिᲦक ᭭वा᭭᭝य उ᭜पाद ᮧ᭭तािवत कर सकते हᱹ, बशतᱷ ᳰक उᲦ अविध के दौरान ᮧीिमयम अपᳯरवᳶतत रहेगा। घ. ᳰकसी भी बीमाकताᭅ के ᳇ारा सामूिहक ᭭वा᭭᭝य पॉिलिसयाँ एक वषᭅ कᳱ अविध के िलए ᮧ᭭तािवत कᳱ जा सकती हᱹ। ऋण सहब उ᭜पाद इसके िलए अपवाद हᲂगे जहाँ अविध ऋण कᳱ अविध तक बढ़ाई जा सकती है जो पाँच वषᭅ से अिधक नहᱭ होगी।