IRDAI regulation · 23 Feb 2016
848 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 72] ubZ fnYyh] 'kqØokj] iQjojh 19] 2016@ek?k 30] 1937 No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/ MAGHA 30, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय ब…
848 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 72] ubZ fnYyh] 'kqØokj] iQjojh 19] 2016@ek?k 30] 1937 No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/ MAGHA 30, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 17 फरवरी, 2016 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (िववरिणय िववरिणय िववरिणय िववरिणय का का का का िनरी ण िनरी ण िनरी ण िनरी ण और और और और ितय ितय ितय ितय क क क क आपूत आपूत आपूत आपूत केकेकेके िलए िलए िलए िलए शुक शुक शुक शुक) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2015 , 2015 , 2015 , 2015 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा././././ िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/2/114/2016 2/114/2016 2/114/2016 2/114/2016.— बीमा अिधिनयम, 1938 क मशः धारा 20(1) और धारा 20(3) के साथ पठत धारा 114 ए(2)(एच) और (ज़ैडडी) तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 क धारा 26 ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथात्:- 1. 1. 1. 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (िववरिणय का िनरी$ण और ितय क आपू'त के िलए शु)क) िविनयम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजप+ म, इनके काशन क तारीख से वृ हगे। 2. 2. 2. 2. परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ (1) इन िविनयम म, जब तक संदभ से अ4यथा अपेि$त न हो, - (क) "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; I :Ill.cl aii U:he (f;aLette of 3ndia '--~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4] (ख) "ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 3 क उप-धारा (1) के अधीन 5थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; (ग) "िनरी$ण" से ािधकरण को 5तुत क गई िववरिणय अथवा उनक मािणत ित का िनरी$ण अिभेत है। (घ) "िववरणी" से एक समान आविधकता के अंतगत भौितक और/ या इलै9:ॉिनक <प म, ािधकरण को िविनयिमत सं5था= ारा 5तुत >कये जाने के िलए अिधदेशा?मक क गई िवीय अथवा अ4य कार क कोई सूचना, साम@ी, डेटा अथवा िववरण अिभेत है चाहे वह मािसक हो या ितमाही, छमाही, अथवा वा'षक, एवं िजसका कटीकरण >फलहाल चिलत >कसी िविध ारा बािधत या छूट-ाE न हो, परंतु इसम, िविशF िविनयामक योजन, जैसे >क Hावसाियक अथवा अ4वेषण-संबंधी योजन के िलए ािधकरण ारा माँगी गई सूचना, साम@ी, डेटा अथवा िववरण सिIमिलत नहJ हगे। बशत बशत बशत बशत !क !क !क !क यह िनधारण >क 9या >कसी िववरणी म, िनिहत सूचना का कटीकरण कानून के अंतगत द उपयु अपवजन और छूट के अंतगत आता है अथवा नहJ, इस योजन के िलए ािधकरण के अLय$ ारा गठत एक सिमित ारा >कया जाएगा। (2) इन िविनयम म, यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये िनयम अथवा िविनयम म, परभािषत शMद और अिभHिय के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम, िनयम अथवा िविनयम म, मशः उनके िलए िनधारत >कये गये हN। 3. 3. 3. 3. िववरणी िववरणी िववरणी िववरणी का का का का िनरी ण िनरी ण िनरी ण िनरी ण (1) अिधिनयम क धारा 20(1) के अधीन >कसी िववरणी के िनरी$ण क अपे$ा करने वाला कोई Hि िलिखत म, ािधकरण को आवेदन 5तुत करेगा तथा उ आवेदन ािधकरण के धान कायालय को ेिषत करेगा। (2) >कसी भी िववरणी के िनरी$ण के िलए कोई शु)क नहJ होगा। (3) ािधकरण उ आवेदन के ाE होने पर वह तारीख िनOदF करेगा जब उ Hि ािधकरण के कायालय परसर म, िववरणी का िनरी$ण कर सकता है। बशत बशत बशत बशत !क !क !क !क ऐसी तारीख उ आवेदन क ािE क तारीख से 30 काय->दवस के बाद नहJ होगी। 4. 4. 4. 4. िववरणी िववरणी िववरणी िववरणी क क क क ित ित ित ित क क क क आपूत आपूत आपूत आपूत (1) अिधिनयम क धारा 20(1) के अधीन >कसी िववरणी क ित क अपे$ा करने वाला कोई Hि िलिखत म, ािधकरण को आवेदन 5तुत करेगा तथा उ आवेदन ािधकरण के धान कायालय को ेिषत करेगा। (2) धारा 20(1) के अधीन िववरणी क ित उपलMध कराने के िलए शु)क िनिलिखत दर से भारत >कया जाएगाः भौितक <प म, उसके ?येक पृQ अथवा उसके भाग के िलए केवल एक सौ Rपये (100/- Rपये) तथा इलै9:ॉिनक <प म, ?येक पृQ के िलए केवल पचहर Rपये (75/- Rपये)। ¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (3) उ शु)क नकद भुगतान ारा अथवा "भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण" के नाम माँग SाTट (डीडी) अथवा बNकर चेक के ारा अदा >कया जाएगा अथवा इलै9:ॉिनक िनिध अंतरण के माLयम से भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण के खाते म, अंतरत >कया जाएगा। (4) ािधकरण लागू शु)क क ािE क तारीख से 30 काय->दवस के अंदर िववरणी क ित ेिषत करेगा। 5. 5. 5. 5. बीमाकता# बीमाकता# बीमाकता# बीमाकता# $ारा $ारा $ारा $ारा सं%था सं%था सं%था सं%था केकेकेके बिहनयम बिहनयम बिहनयम बिहनयम और और और और अंतनयम अंतनयम अंतनयम अंतनयम (मेमोरै,डम मेमोरै,डम मेमोरै,डम मेमोरै,डम ए,ड ए,ड ए,ड ए,ड आ.टकस आ.टकस आ.टकस आ.टकस ऑफ़ ऑफ़ ऑफ़ ऑफ़ एसोिसयेशन एसोिसयेशन एसोिसयेशन एसोिसयेशन) ) ) ) क क क क ित ित ित ित क क क क आपूत आपूत आपूत आपूत (1) अिधिनयम क धारा 20(3) के अधीन सं5था के बिह'नयम और अंत'नयम क ित क अपे$ा करने वाला >कसी बीमाकता का पॉिलसीधारक िलिखत म, बीमाकता के कॉरपोरेट कायालय को आवेदन 5तुत करेगा। (2) धारा 20(3) के अधीन सं5था के बिह'नयम और अंत'नयम क ित उपलMध कराने के िलए िनिलिखत दर से शु)क भारत >कया जाएगाः भौितक <प म, ?येक पृQ अथवा उसके भाग के िलए केवल एक सौ Rपये (100/- Rपये) तथा इलै9:ॉिनक <प म, ?येक पृQ के िलए केवल पचहर Rपये (75/- Rपये)। (3) उ शु)क नकद भुगतान ारा अथवा बीमाकता के नाम माँग SाTट (डीडी) अथवा बNकर चेक के ारा अदा >कया जाएगा अथवा इलै9:ॉिनक िनिध अंतरण के माLयम से बीमाकता के खाते म, अंतरत >कया जाएगा। (4) बीमाकता लागू शु)क क ािE क तारीख से 30 काय->दवस के अंदर सं5था के बिह'नयम और अंत'नयम क ित ेिषत करेगा। 6. 6. 6. 6. कठनाइयाँ कठनाइयाँ कठनाइयाँ कठनाइयाँ दूर दूर दूर दूर करने करने करने करने और और और और %प2ीकरण %प2ीकरण %प2ीकरण %प2ीकरण जारी जारी जारी जारी करने करने करने करने का का का का अिधकार अिधकार अिधकार अिधकार इन िविनयम के >कसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अथिनणय करने म, उ?पV होने वाली >कसी भी शंका अथवा कठनाई को दूर करने के िलए ािधकरण का अLय$ आवXयक समझे जाने वाले उपयु 5पFीकरण अथवा >दशािनदYश जारी कर सकता है। टी. एस. िवजयन, अLय$ [िवZापन-III/4/असा./161/(373)] INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 17th February, 2016 INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (INSPECTION AND FEE FOR SUPPLY OF COPIES OF RETURNS) REGULATIONS, 2015 F. No. IRDAI/Reg/2/114/2016..—In exercise of the powers conferred by section 114 A(2) (h) and (zd) read with Section 20(1) and Section 20 (3) respectively of the Insurance Act 1938 and Section 26 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:— 1. Short title and commencement (1) These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015. (2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.