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Insurers, intermediaries, and insurance intermediaries must adopt fair, honest, and transparent practices for all insurance advertisements and disclosures. These regulations apply to all entities registered with the Authority except those engaged exclusively in reinsurance business. Regulated entities must establish a system of control, maintain an advertising register at the corporate office for a minimum period of three years, file a copy of each advertisement with the Authority within 7 days of release, and submit an annual compliance certificate within 30 days of closing of the financial year. The Authority may take necessary action including the levy of penalty for violations.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-ए.पी.-अ.-09042021-226469 CG-AP-E-09042021-226469
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943 No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943
अधिसूचना
हैदराबाद, 7 अप्रैल, 2021
फा. सं. भा. वि. वि. प्रा. / विनियम / 2 / 174 / 2021 – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जेड डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
उद्देश्य
(ii) यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापन सुसंगत, उचित तथा सरल भाषा में हो जिससे सुविज्ञ निर्णय लिया जा सके ।
(क) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ख) “विज्ञापन” से किसी भी पद्धति अथवा माध्यम के द्वारा जारी की गई, जनसाधारण अथवा उसके भाग को संबोधित सूचना अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य जिनको यह संबोधित है उनकी राय अथवा व्यवहार को प्रभावित करना है तथा इसमें बीमा और संस्थागत विज्ञापन शामिल हैं।
(ग) “बीमा विज्ञापन” से अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है किसी बीमा पॉलिसी अथवा उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई भी सूचना जो किसी भी पद्धति अथवा माध्यम के द्वारा जारी की गई हो तथा जिसका उद्देश्य जनसाधारण के सदस्यों से किसी पॉलिसी अथवा उत्पाद के अंततः विक्रय अथवा उसकी अपेक्षा (सलिजिटेशन) में परिणत हो अथवा बीमे की कोई पॉलिसी खरीदने, नवीकृत करने, बहाल करने, बढ़ाने, प्रतिधारित करने या आशोधित करने के लिए संभावित ग्राहक अथवा पॉलिसीधारक से अनुरोध करती हो।
(ग1) “पूछताछ करने के लिए आमंत्रण विज्ञापन” से ऐसा बीमा विज्ञापन अभिप्रेत है जो बीमा उत्पादों की मूलभूत विशेषताओं पर विशेष बल देता है तथा इनके बारे में रुचि उत्पन्न करने अथवा इनके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा निर्मित करने के लिए किसी भी पद्धति अथवा माध्यम में जारी किया जाता है।
(ग2) “संविदा करने के लिए आमंत्रण विज्ञापन” से बीमा उत्पादों के संबंध में विस्तृत सूचना से युक्त बीमा विज्ञापन अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से जनता को बीमे की पॉलिसी खरीदने, नवीकृत करने, बहाल करने, बढ़ाने, प्रतिधारित करने अथवा आशोधित करने हेतु प्रेरित करने के लिए जारी किया जाता है।
(घ) “संस्थागत विज्ञापन” से ऐसे किसी भी स्वरूप का विज्ञापन अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए उद्दिष्ट नहीं है, परंतु केवल बीमाकर्ताओं और/या उनके मध्यवर्तियों की ब्रांड छवि (इमेज) को बढ़ावा देता है तथा इसमें उनका पंजीकृत नाम, पता, निःशुल्क (टोल-फ्री) संख्या, लोगो अथवा ट्रेडमार्क निहित हो सकता है। प्रायोजकताओं पर विशेष ध्यान देनेवाले विज्ञापनों सहित, किसी भी पद्धति में अथवा माध्यम से जारी कियेजानेवाले विज्ञापन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
विज्ञापनों के संबंध में स्पष्टीकरणः निम्नलिखित सामग्रियाँ एक विज्ञापन के रूप में नहीं मानी जाएँगी बशर्ते कि उनका उपयोग बीमा पॉलिसी की खरीद, वृद्धि, आोधन अथवा प्रतिधारण को प्रेेरित करने के लिए नहीं किया जाता हो:-