IRDAI regulation · 01 Dec 2020
5772 GI/2020 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधसूचिा हैदराबाद, 24 ििम् बर, 2020 भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (बीमा स…
5772 GI/2020 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधसूचिा हैदराबाद, 24 ििम् बर, 2020 भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (बीमा सिेक्षक और हाजि जिधाारक) (संिोधि) जिजियम, 2020 फा.सं.भा.बी.जि.जि.प्रा./जिजियम/4/170/2020.—बीमा अजधजियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 64यूएम के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (एक्स) और (एक्सए) तथा समय-समय पर यथासंिोजधत बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण अजधजियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओँ 14 और 26 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, प्राजधकरण बीमा सलाहकार सजमजत के साथ परामिा करिे के उपरांत इसके द्वारा भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (सिेक्षक और हाजि जिधाारक) जिजियम, 2015 में जिम्नजलजखत संिोधि करता है, अथाात्:- 1. संजक्षप्त िाम और प्रारंभः 1.1 ये जिजियम भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (बीमा सिेक्षक और हाजि जिधाारक) (संिोधि) जिजियम, 2020 कहलाएँगे। 1.2 ये जिजियम सरकारी रािपत्र में इिके प्रकाजित होिे की तारीख को प्रिृत्त होंगे। तथाजप, इि जिजियमों के खंड 4.2 के उप-खंड (ख) और (ग) 1 अप्रैल 2021 से प्रिृत्त होंगे। 2. उद्देश्यः इि जिजियमों का उद्देश्य एक कायाक्षम और व्यािसाजयक तरीके से पाजलसीधारकों एिं साधारण बीमा उद्योग को सेिा प्रदाि करिे के जलए बीमा सिेक्षकों और हाजि जिधाारकों को एक समथाकारी पठरिेि उपलब्ध करािे के जलए भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (सिेक्षक और हाजि जिधाारक) जिजियम, 2015 में संिोधि करिा है। सं. 531] िई ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, ििम् बर 26, 2020/ अग्रहायण 5, 1942 No. 531] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942 सी.जी.-ए.पी.-अ.-27112020-223368 CG-AP-E-27112020-223368 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. भारतीय बीमा जिजियामक और जिकास प्राजधकरण (सिेक्षक और हाजि जिधाारक) जिजियम, 2015 में, 3.1 जिजियम 2 के उप-जिजियम (4) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; “अिुमोददत संस्ट्था” से प्राजधकरण द्वारा अिुमोददत और जिजिर्दाष्ट संस्ट्था अजभप्रेत है िो जििेष रूप से बीमा के क्षेत्र में जिक्षण और/या प्रजिक्षण में लगी हुई है। 3.2 जिजियम 2 के उप-जिजियम (5) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; “कारपोरेट सिेक्षक” से ऐसी कंपिी अजभप्रेत है िो कंपिी अजधजियम, 2013 के अधीि जिगजमत है अथिा सीजमत देयता भागीदारी अजधजियम, 2008 के अधीि जिगजमत एक एलएलपी (सीजमत देयता भागीदारी) है तथा िो सिेक्षक और हाजि जिधाारक के रूप में काया करिे के जलए लाइसेंस-प्राप्त है। बिते दक इि संिोधिों की अजधसूचिा से पहले कारपोरेट सिेक्षक के रूप में काया करिे के जलए लाइसेंस-प्राप्त, भारतीय भागीदारी अजधजियम 1932 के अधीि गठित ितामाि भागीदारी फमा कारपोरेट सिेक्षक के रूप में काया करिा िारी रखेंगे। 3.3 जिजियम 2 के उप-जिजियम 7 को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्, (i) परीक्षा से भारतीय बीमा संस्ट्थाि अथिा प्राजधकरण द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य संस्ट्थािों द्वारा संचाजलत सिेक्षक और हाजि जिधाारक परीक्षा के संबंजधत प्रश्नपत्र(त्रों) में उत्तीणाता अजभप्रेत है। (ii) प्रजिक्षण से समय-समय पर प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दाष्ट व्यािहाठरक प्रजिक्षण का सफल समापि अजभप्रेत है। 3.4 जिजियम 2 के उप-जिजियम (11) को छोड़ ददया िाएगा। 3.5 जिजियम 2 के उप-जिजियम (12) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; “सदस्ट्य” से संस्ट्थाि का सदस्ट्य अजभप्रेत है। 3.6 जिजियम 2 के उप-जिजियम (14) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; “छात्र सदस्ट्य” से संस्ट्थाि का ऐसा सदस्ट्य अजभप्रेत है िो इि जिजियमों के अधीि लाइसेंस हेतु आिेदि करिे के जलए पात्र होिे के जलए परीक्षा उत्तीणा करिे और व्यािहाठरक प्रजिक्षण पूरा करिे के जलए प्राजधकरण के पास िामांकि करिाता है। 3.7 जिजियम 2 के उप-जिजियम (15) को छोड़ ददया िाएगा। 4. जिजियम 3: िैयजिक सिेक्षकों और हाजि जिधाारकों को लाइसेंस प्रदाि करिे के जलए आिेदि, और इससे संबंजधत जिषय 4.1 जिजियम 3 के उप-जिजियम (1) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; ऐसा प्रत्येक व्यजि िो इि जिजियमों के अंतगात पठरभाजषत रूप में छात्र सदस्ट्य है और साधारण बीमा व्यिसाय के संबंध में सिेक्षक और हाजि जिधाारक के रूप में काया करिे का इच्छुक है, प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दाष्ट दकये िािे िाले फामा में लाइसेंस प्रदाि करिे के जलए प्राजधकरण को आिेदि प्रस्ट्तुत करेगा। 4.2 जिजियम 3 के उप-जिजियम (2) को जिम्नािुसार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाात्; पात्रता मािदंड (क) अहाताएँ : (i) इि जिजियमों की अिुसूची I अिुबंध-1 में दी गई िैक्षजणक / तकिीकी / व्यािसाजयक /बीमा अहाताएँ। (ii) समय-समय पर प्राजधकरण द्वारा जिधााठरत की िािे िाली अन्य अहाताएँ। (iii) “संस्ट्थाि का सदस्ट्य” होगा। (ख) परीक्षाः भारतीय बीमा संस्ट्थाि अथिा प्राजधकरण द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य संस्ट्थाि द्वारा संचाजलत सिेक्षक और हाजि जिधाारक परीक्षा के संबंजधत प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्रों) में उत्तीणाता। आिेदक जिसिे इि जिजियमों की अजधसूचिा की तारीख की जस्ट्थजत के अिुसार सिेक्षक और हाजि जिधाारक के रूप में काया करिे के जलए लाइसेंस प्राप्त करिे हेतु उि परीक्षा सफलतापूिाक उत्तीणा की है, को ऊपर 3(2)(ख) के अंतगात बताई गई परीक्षा पुिः देिे से छूट दी िाती है। छात्र सदस्ट्य, िो िामांकि की तारीख से तीि िषा के अंदर परीक्षा उत्तीणा िहीं करता और प्रजिक्षण पूरा िहीं करता, को अजििायातः िये जसरे से िामांकि करिािा होगा।