IRDAI regulation · 22 May 2017
3206 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la - 205] ubZ fnYyh] cq/ okj ] ebZ 1 7 ] 201 7 @ oS 'kk[k 2 7 ] 193 9 No. 205] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939 भारतीय बीमा विव…
3206 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la - 205] ubZ fnYyh] cq/ okj ] ebZ 1 7 ] 201 7 @ oS 'kk[k 2 7 ] 193 9 No. 205] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939 भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधसूचना हैदराबाद, 5 मइ, 2017 भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा सिेक्षक और हावन वनधाारक) (पहला संशोधन) विवनयम, 2017 फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विवनयम/7/144/2017 – बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण ऄवधवनयम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा ऄवधवनयम, 1938 की धाराओं 42डी, 42इ, 64यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शवियों का प्रयोग करते हुए प्रावधकरण, बीमा सलाहकार सवमवत के साथ परामशा करने के बाद, आसके द्वारा भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा सिेक्षक और हावन वनधाारक) विवनयम, 2015 में वनम्नवलवखत संशोधन करता है, ऄथाात्:— 1. संवक्षप्त नाम, और प्रारंभ.— (क) ये विवनयम भारतीय बीमा विवनयामक और विकास प्रावधकरण (बीमा सिेक्षक और हावन वनधाारक) (पहला संशोधन) विवनयम, 2017 के नाम से जाने जाएँगे । (ख) ये विवनयम सरकारी राजपत्र में आनके प्रकाशन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. भारतीय बीमा विवनवयमक और विकास प्रावधकरण (बीमा सिेक्षक और हावन वनधाारक) विवनयम, 2015 में क. विवनयम 3(2)(iii) में शब्द "ईपययाि 3(2)(iii) में ईवललवखत परीक्षा पयनः देने से छूट प्राप्त है" से पहले शब्द "विवनयम 3(8)(3) के ऄधीन" रखे जाएँगे। ख. विवनयम 3(8)(2) के बाद एक नया खंड (3) वनम्नानयसार वनविष्ट ककया जाएगाः विवनयम 3(8)(3): लाआसेंस के वलए अिेदन ऄपेक्षाएँ पूरी करने के बाद नामांकन की तारीख से 5 िर्ा की ऄिवध के ऄंदर प्रस्तयत ककया जाएगा। 2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] बशते कक आन विवनयमों की ऄवधसूचना की तारीख को प्रावधकरण के पास प्रवशक्षणार्थथयों के रूप में वजनका नामांकन ककया गया हो, िे ऄपेक्षाएँ पूरी करने के बाद ऄवधसूचना की तारीख से एक िर्ा ऄथिा नामांकन की तारीख से 5 िर्ा, जो भी बाद में हो, के ऄंदर लाआसेंस के वलए अिेदन प्रस्तयत करेंगे। ग. विवनयम 6(3)(I)(ङ) को वनम्नानयसार संशोवधत ककया जाएगाः ऄहाता का प्रमाण (नोटरीकृत) ऄथिा कदनांक 30 माचा 2002 के अइअरडीए/अदेश/ एसएलए/30/3/2002 के ऄनयसार ककये गये श्रेणीकरण के ऄनयसार पात्र विभाग बताते हुए प्रावधकरण द्वारा जारी ककया गया श्रेणीकरण पत्र। विवनयम 17(3) को वनम्नानयसार प्रवतस्थावपत ककया जाएगाः लाआसेंसधारी सिेक्षक जो प्रवशक्षण देता है, को वपछले 8 िर्ों से ईस विवशष्ट विभाग में सिेक्षक और हावन वनधाारक के रूप में काया करने के वलए िैध लाआसेंस धाठरत करना चावहए। घ. विवनयम 17(6) को वनम्नानयसार संशोवधत ककया जाएगाः- (6) यकद प्रावधकरण द्वारा पहले से लाआसेंस प्रदान ककया गया कोइ सिेक्षक और हावन वनधाारक ईस विभाग को छोड़कर वजसके वलए ईसे लाआसेंस कदया गया है, साधारण बीमा व्यिसाय के ककसी ऄन्य विभाग में सिेक्षक के रूप में काया करने के वलए ईसी प्रकार का लाआसेंस प्राप्त करने की ऄपेक्षा करता है, तो िह ईस विवशष्ट विभाग में काया करने के वलए वपछले अि िर्ों से िैध लाआसेंस धारण करनेिाले लाआसेंसप्राप्त सिेक्षक और हावन वनधाारक के ऄधीन छह महीने से ऄन्यून ऄिवध के वलए प्रवशक्षण प्राप्त करेगा। ङ. ऄनयसूची-I के ऄनयबंध-1 में वनम्नानयसार संशोधन ककया जाएगाः ऄनयसूची-I ऄनयबंध-1 अइअरडीएअइ (बीमा सिेक्षक और हावन वनधाारक) विवनयम, 2015 सिेक्षकों और हावन वनधाारकों के नामांकन और लाआसेंसीकरण के वलए योग्यता मानदंड (विवनयम 3) क्रम सं. विभाग शैवक्षक/तकनीकी/व्यािसावयक/बीमा योग्यताएँ 1. फायर बी.इ./बी.टेक./बी.एससी.(आंजीवनयररग)/ए.एम.अइ.इ. ऄथिा ईसकी समकक्ष, सी.ए./अइ.सी.डब्लयू.ए.,ए.अइ.अइ.अइ./ एफअइअइअइ/ अइअइअरएम से बीमा में स्नातकोत्तर वडप्लोमा; 2. मरीन कागो बी.इ./बी.टेक./बी.एससी.(आंजीवनयररग)/ए.एम.अइ.इ. ऄथिा ईसकी समकक्ष (मरीन आंजीवनयररग)/नौसंरचना)/मान्यताप्राप्त प्रावधकरण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र ऄथिा प्रथम श्रेणी के मरीन आंजीवनयर की ईपावध/, ककसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय ऄथिा संस्थान/ए.अइ.अइ.अइ./एफ.अइ.अइ.अइ./सी.ए./अइ.सी.डब्लयू.ए. की नौ-रचना में ईपावध ऄथिा वडप्लोमा/ अइ.अइ.अर.एम. से बीमा में स्नातकोत्तर वडप्लोमा; 3. मरीन हल बी.इ./बी.टेक./बी.एससी.(आंजीवनयररग)/ए.एम.अइ.इ. ऄथिा ईसकी समकक्ष (मरीन आंजीवनयररग/नौ-संरचना)/ककसी मान्यताप्राप्त प्रावधकारण द्वारा जारी जहाज के मास्टर के रूप में क्षमता का प्रमाणपत्र ऄथिा प्रथम श्रेणी के मरीन आंजीवनयर की ईपावध; 4. आंजीवनयररग बी.इ./बी.टेक./बी.एससी.(आंजीवनयररग)/ए.एम.अइ.इ. ऄथिा ईसकी समकक्ष, ककसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 िर्ा की ऄिवध का वडप्लोमा ऄथिा ईसकी समकक्ष योग्यता; 5. मोटर बी.इ./बी.टेक./बी.एससी.(आंजीवनयररग)/ए.एम.अइ.इ. ऄथिा ईसकी समकक्ष (मेकावनकल/ऑटोमोबाआल); मेकावनकल आंजीवनयररग/ ऑटोमोबाआल आंजीवनयररग में ककसी मान्यताप्राप्त संस्था से 3 िर्ा की ऄिवध का वडप्लोमा ऄथिा ईसकी समकक्ष योग्यता;