IRDAI regulation · 24 Aug 2016
3983GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 321] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vxLr 11] 2016@Jko.k 20] 1938 No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और…
3983GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 321] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vxLr 11] 2016@Jko.k 20] 1938 No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधसूचना हैदराबाद, 1 अग᭭त, 2016 भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (िनवेश) िविनयम, 2016 फा. सं. भा.बी.िव.िव.ᮧा./िविनयम/22/134/2016.—बीमा अिधिनयम, 1938(1938 का 4) कᳱ धारा 27,27ए, 27बी, 27सी,27डी और 28 के साथ पᳯठत धारा 114ए कᳱ उप-धारा (2) के खंड (i) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए ᮧािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामशᭅ करने के बाद, इसके ᳇ारा िन᳜िलिखत िविनयम बनाता है, अथाᭅत्:- 1. संिᭃ᳙ नाम और िविनयमᲂ का ᮧारंभः (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण (िनवेश) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजपᮢ मᱶ इनके ᮧकािशत होने कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे। 2. पᳯरभाषाएँ – इन िविनयमᲂ मᱶ, जब तक संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो, (क) "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभᮧेत है। (ख) "िनिधयᲂ कᳱ अनुवृि" से िनवेश आय, वतᭅमान िनवेश के िवᮓय / मोचन पर लाभ / हािन और पᳯरचालन अिधशेष अिभᮧेत है। (ग) "लेखांकन मानक" (एएस) से इस उे᭫य से जारी ᳰकये गये आईआरडीएआई (िवᱫीय िववरण और लेखा-परीᭃा ᳯरपोटᭅ कᳱ तैयारी) िविनयम के अंतगᭅत मा᭠यता ᮧा᳙ सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार सं᭭थान ᳇ारा जारी ᳰकये गये और कंपनी अिधिनयम के अधीन भारत सरकार ᳇ारा अिधसूिचत ᳰकये गये ᱨप मᱶ लागू लेखांकन मानक अथवा भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अिभᮧेत है। (घ) "अनुमोᳰदत िनवेश" से इन िविनयमᲂ कᳱ अनुसूची I और अनुसूची II के साथ पᳯठत िविनयम 3 (क) और (ख) के अनुसार ᳰकये गये िनवेश अिभᮧेत हᱹ। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (घक) "आि᭭तयाँ" से अिधिनयम कᳱ धारा 31 के उपबंधᲂ के अनुसार बीमाकताᭅ ᳇ारा भारत मᱶ धाᳯरत आि᭭तयाँ अिभᮧेत हᱹ। (ङ) "ᮧािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) कᳱ धारा 3 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन ᭭थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ᮧािधकरण अिभᮧेत है। (च) "िवᱫीय ᳞ु ᭜पि᳖याँ" (फाइनᱹिशयल डेᳯरवेᳯट᭪स) से ᮧितभूित संिवदा (िविनयमन) अिधिनयम, 1956 कᳱ धारा 2 के खंड (एसी) के अंतगᭅत यथापᳯरभािषत ᳞ु ᭜प᳖ अिभᮧेत है तथा इसमᱶ ऐसी संिवदा शािमल है जो अंतᳶनिहत ऋण ᮧितभूितयᲂ कᳱ ᭣याज दरᲂ से अपना मू᭨य ᳞ु ᭜प᳖ करती है तथा समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा िनधाᭅᳯरत कᳱ जाने वाली ऐसी अ᭠य ᳞ु ᭜प᳖ संिवदाएँ इसमᱶ शािमल हᱹ। (छ) "समूह" से दो या उससे अिधक ᳞ िᲦ, ᳞ िᲦयᲂ, फमᲄ, ᭠यासᲂ, ᭠यािसयᲂ अथवा िनगिमत िनकायᲂ का संघ अथवा उनका संगठन अिभᮧेत है जो लेखांकन मानक (एएस) मᱶ यथापᳯरभािषत ᳰकसी सहयोगी सं᭭था, िनगिमत िनकाय, फमᭅ या ᭠यास अथवा सामा᭠य ᮩᱹड नामᲂ के ᮧयोग, सहयोगी ᳞ िᲦयᲂ पर ᮧ᭜यᭃ अथवा अᮧ᭜यᭃ ᱨप से मह᭜वपूणᭅ ᮧभाव और / या िनयंᮢण का ᮧयोग करता है अथवा ᮧयोग करने कᳱ ि᭭थित मᱶ होने के िलए ᭭थािपत है, जैसा ᳰक इन िविनयमᲂ के अंतगᭅत ᳰदशािनदᱷशᲂ के िनगᭅम ᳇ारा समय-समय पर ᮧािधकरण ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᳰकया जा सकता है। ᭭ प᳥ीकरणः मह᭜वपूणᭅ ᮧभाव और / या िनयंᮢण के अ᭠य मानदंडᲂ के साथ संयोजन मᱶ सामा᭠य ᮩᱹड नामᲂ के ᮧयोग को, चाहे वह ᮧ᭜यᭃ हो अथवा अᮧ᭜यᭃ, समूह का भाग बनने के ᱨप मᱶ शािमल करने या न करने का िनधाᭅरण करने के िलए िहसाब मᱶ िलया जाएगा। (ज) "बुिनयादी संरचनागत सुिवधा" से समय-समय पर यथासंशोिधत, आᳶथक कायᭅ िवभाग कᳱ ᳰदनांक 14 अᲦूबर 2014 कᳱ राजपᮢ अिधसूचना के अनुसार `बुिनयादी संरचना के उप-ᭃेᮢᲂ कᳱ समि᭠वत मा᭭टर सूची' अिभᮧेत है और इसमᱶ िन᳜िलिखत भी शािमल हᲂगेः 1. सड़क, िजसमᱶ कर सड़क (टोल रोड), पुल अथवा रेल ᮧणाली शािमल है; 2. राजमागᭅ पᳯरयोजना िजसमᱶ अ᭠य कायᭅकलाप शािमल हᱹ जो राजमागᭅ पᳯरयोजना का अिभ᳖ अंग हᱹ; 3. बंदरगाह, हवाई अा, अंतदᱷशीय जलमागᭅ अथवा अंतदᱷशीय बंदरगाह और संब बगली रेलवे पथ; 4. जल आपूᳶत पᳯरयोजना, ᳲसचाई पᳯरयोजना, जल ᳞ वहार ᮧणाली, सफाई का ᮧबंध और मल-᳞ व᭭था अथवा ठोस कूड़ा कचरा ᮧबंध ᮧणाली; 5. दूरसंचार सेवाएँ चाहे आधारभूत हᲂ या से᭨युलर, िजनमᱶ रेिडयो पेᳲजग, घरेलू उपᮕह सेवा (अथाᭅत् दूरसंचार सेवा उपल᭣ध कराने के िलए ᳰकसी भारतीय कंपनी ᳇ारा ᭭वािम᭜व-ᮧा᳙ और पᳯरचािलत उपᮕह), ᮝं᳴कग का नेटवकᭅ, ᮩॉडबᱹड नेटवकᭅ और इंटरनेट सेवाएँ शािमल हᱹ; 6. औ᳒ोिगक पाकᭅ अथवा िवशेष आᳶथक ᭃेᮢ; 7. िबजली का उ᭜पादन अथवा उ᭜पादन और िवतरण (पारंपᳯरक और गैर-पारंपᳯरक दोनᲂ); 8. दूरसंचार टॉवरᲂ सिहत नये संचारण अथवा िवतरण कᳱ लाइनᲂ का नेटवकᭅ ᭭थािपत करने के ᳇ारा िबजली का ᮧेषण अथवा िवतरण; 9. कृिष-ᮧसं᭭करण और कृिष के िलए िनिवि᳥यᲂ कᳱ आपूᳶत के साथ संब पᳯरयोजनाओँ से संबंिधत िनमाᭅण; 10. ᮧसं᭭करण ᳰकये गये कृिष-उ᭜पादᲂ, गुणवᱫा के िलए परीᭃण कᳱ सुिवधाᲐ सिहत फलᲂ, साग-सि᭣जयᲂ और फूलᲂ जैसी न᳡र व᭭तुᲐ के पᳯररᭃण और भंडारण के िलए िनमाᭅण; 11. शैिᭃक सं᭭थाᲐ और अ᭭पतालᲂ का िनमाᭅण; (झ) "िनवेश आि᭭तयाँ" से िन᳜िलिखत मᱶ से ᳰकये गये सभी िनवेश अिभᮧेत हᱹ : (1) जीवन बीमाकताᭅ के मामले मᱶ