IRDAI regulation · 04 May 2016
2358 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 197] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 12] 2016@oS'kk[k 22] 1938 No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भार…
2358 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 197] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] ebZ 12] 2016@oS'kk[k 22] 1938 No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 4 मई, 2016 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (बीमाकता बीमाकता बीमाकता बीमाकता केकेकेके पूणकािलक पूणकािलक पूणकािलक पूणकािलक कमचारय कमचारय कमचारय कमचारय को को को को ऋण ऋण ऋण ऋण अथवा अथवा अथवा अथवा अथायी अथायी अथायी अथायी अिम अिम अिम अिम) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2016 , 2016 , 2016 , 2016 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा././././िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/13/125/2016 /13/125/2016 /13/125/2016 /13/125/2016. – बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) क धारा 29(3)(ए) तथा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनय़म, 1999 (1999 का 41) क धारा 14 और 26 के साथ पठत बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 114ए क उप-धारा (2) के खंड (आईबी) ारा द शिय का योग करते ए भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा िनिलिखत िविनयम बनाता है, अथात्:- 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ (1) ये िविनयम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (बीमाकता के पूणकािलक कमचारय को ऋण अथवा अ&थायी अि'म) िविनयम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे । (2) ये िविनयम सरकारी राजप) म* इनके काशन क तारीख से वृ हगे। 2. (1) 2. (1) 2. (1) 2. (1) परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ - इन िविनयम म*, जब तक संदभ से अ3यथा अपेि4त न हो, - क) "अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; ख) "ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण" से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 3 क उप-धारा (1) के अधीन &थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; I :Ill.cl aii U:he (f;aLette of 3ndia '--~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ग) "अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी" " " " से कंपनी अिधिनयम, 2013 क धारा 2 (59) म* परभािषत अिधकारी अिभेत है, परंतु गैर-पूणकािलक िनदेशक इसम* शािमल नह7 है; घ) "पूणकािलक पूणकािलक पूणकािलक पूणकािलक कमचारी कमचारी कमचारी कमचारी" " " " से बीमाकता के सभी कमचारी अिभेत ह8 तथा बीमाकता के अिधकारी इसम* शािमल ह8। (2) इन िविनयम म* यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999(1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये िनयम अथवा िविनयम म* परभािषत श:द और अिभ;िय के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम, िनयम अथवा िविनयम म* <मशः उनके िलए िनधारत >कये गये ह8। ऋण ऋण ऋण ऋण अथवा अथवा अथवा अथवा अथायी अथायी अथायी अथायी अि अि अि अिम 3. कोई भी बीमाकता >कसी अिधकारी, जो पूणकािलक िनदेशक नह7 है, को कोई ऋण अथवा अ&थायी अि'म अिधिनयम क धारा 29 (1) के अंतगत क गई ;व&था को छोड़कर संपि के दृि?बंधक पर अथवा वैयिक जमानत पर अथवा अ3य कार से दान नह7 करेगा। 4. कोई भी बीमाकता अपने पूणकािलक कमचारय को कोई ऋण अथवा अ&थायी अि'म अिधिनयम क धारा 29 (1) के अंतगत क गई ;व&था को छोड़कर संपि के दृि?बंधक पर अथवा वैयिक जमानत पर अथवा अ3य कार से दान नह7 करेगा; बशतA >क बीमाकता अपने पूणकािलक कमचारय को केवल िनिलिखत योजन के िलए ही ऋण अथवा अ&थायी अि'म दान कर सकता हैः क. कार और / या दुपिहया वाहन खरीदने के िलए ऋण; ख. िनजी कंBयूटर खरीदने के िलए और अ3य इलैDEॉिनक साधन खरीदने के िलए ऋण; ग. फनHचर खरीदने के िलए ऋण; घ. िनजी उपयोग के िलए आवास का िनमाण करने / अिध'हण करने के िलए ऋण; ङ. कमचारय के बI क िश4ा के िलए ऋण; च. Jयोहार के िलए अि'म; छ. बीमाकता के बोड ारा इस संबंध म* अनुमो>दत नीित म* िविनLद? Mप म* कोई अ3य योजन। परंतु आगे यह भी शत होगी >क एक पूणकािलक कमचारी ारा िलये गये सभी ऋण को एकसाथ लेने पर उनक कुल रािश एक करोड़ Pपये से अिधक नह7 होगी तथा उसे कमचारय के िनयत पारQिमक के साथ संबR >कया जाएगा। बोड बोड बोड बोड #ारा #ारा #ारा #ारा अनुमो&दत अनुमो&दत अनुमो&दत अनुमो&दत नीित नीित नीित नीित 5. अपने कमचारय को ऋण अथवा अ&थायी अि'म दान करनेवाले Jयेक बीमाकता के पास उपयु ऋण अथवा अ&थायी अि'म दान करने के िलए उसके िनदेशक बोड ारा िविधवत् अनुमो>दत एक योजना होगी। शत) शत) शत) शत) 6. िविनयम 4 म* उिSलिखत ऋण अथवा अ&थायी अि'म िनिलिखत शतT के अधीन हगे (1) उ ऋण और अि'म िनदेशक बोड अथवा बोड क नामांकन और पारQिमक सिमित िजसे इस कार शियाँ Jयायोिजत क गई ह, जैसी ि&थित हो, ारा अनुमो>दत 4ितपूVत / पारQिमक नीित के अनुसार 4ितपूVत / पारQिमक पैकेज का भाग बन*गे। (2) ऐसे ऋण अथवा अि'म क शतW ऐसी हगी जैसी >क बोड अथवा बोड क नामांकन और पारQिमक सिमित िजसे ऐसी शियाँ Jयायोिजत क गई ह, ारा अनुमो>दत ह। बशतA >क पूणकािलक िनदेशक और अ3य अिधकारय को >दये जानेवाले ऋण अथवा अ&थायी अि'म पर लगाई जानेवाली :याज-दर बीमाकता के अपने कमचारय को >दये जानेवाले ऋण अथवा अ&थायी अि'म पर लगाई जानेवाली :याज-दर से िनतर नह7 हो सकती।