IRDAI regulation · 09 Sept 2015
3564 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 282] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vxLr 20] 2015@Jko.k 29] 1937 No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भा…
3564 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 282] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vxLr 20] 2015@Jko.k 29] 1937 No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 12 अगत, 2015 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (बीमा बीमा बीमा बीमा अिभलेख अिभलेख अिभलेख अिभलेख का का का का अनुरण अनुरण अनुरण अनुरण) ) ) ) िविनयमन िविनयमन िविनयमन िविनयमन, 2015 , 2015 , 2015 , 2015 फा फा फा फा. . . . संसंसंसं. . . . भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा. /िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम /10/100/2015 /10/100/2015 /10/100/2015 /10/100/2015 – "बीमा अिधिनयम, 1938" क धारा 114ए के खंड (जीए) के साथ पठत धारा 14(1)(सी) और बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) क धारा 26 क उप-धारा (1) ारा द शिय का योग करते ए भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, इसके ारा बीमा पॉिलिसय और दाव के अिभलेख के अनुर$ण के िलए िन%िलिखत िविनयमन बनाता है : 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभः ारंभः ारंभः ारंभः (i) इन िविनयम का संि नाम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (बीमा अिभलेख का अनुरण) िविनयमन, 2015 है । (ii) ये सरकारी राजप म काशन क" तारीख से वृत हगे । 2. परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ – इन िविनयम म , जब तक %क संदभ' से अ(यथा अपेित न हो, - (क) `अिधिनयम' से समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है; (ख) `ािधकरण' से बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 क" धारा 3 क" उपधारा (1) के उपबंध के अधीन थािपत भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिभेत है; (ग) इनम यु, और अप-रभािषत, परंतु अिधिनयम, अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 म अथवा उनके अधीन बनाये गये %क(ह/ िनयम अथवा िविनयम म प-रभािषत सभी श0द और अिभ1ि,य के अथ' वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िनयम अथवा िविनयम म 2मशः उनके िलए िनधा'-रत %कये गये ह4। 3. 3. 3. 3. पॉिलसी पॉिलसी पॉिलसी पॉिलसी और और और और दावे दावे दावे दावे अिभलेख अिभलेख अिभलेख अिभलेख का का का का अनुरण अनुरण अनुरण अनुरण- (1) अिधिनयम क" धारा 14 (1) (क) और 14 (1) (ख) के अनुसार ;येक बीमाकता' जारी क" गई ;येक पॉिलसी का अिभलेख व %कये गये ;येक दावे के अिभलेख का अनुरण करेगा । I cHi ~15-!Qil ~he <.baz.ette of ~ndia --~ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (2) %कसी भी अ(य >प म अनुरण का िवचार %कये िबना ऐसी पॉिलिसय और दाव के अिभलेख का अनुरण इले?@ॉिनक >प म भी %कया जाएगा। (3) (क) ;येक बीमाकता' यह सुिनिAत करेगा %क िविनयम 3 के उप िविनयम (1) और (2) म उिBलिखत अिभलेख पूण' और िवशुD हगे। (ख) अनुरण क" णाली आवFयक सुरा क" िविशGताH से यु, होगी। (4) ;येक बीमाकता' दोन ;य (ऑनसाइट) और अ;य (ऑफसाइट) िनरीण हेतु िविनयम 3 के उप-िविनयम (1) और (2) म उिBलिखत अिभलेख को ािधकरण को तुत करेगा। (5) िविनयम 3 के उप-िविनयम (1), (2) और (3) म उिBलिखत अिभलेख का कार और अनुरण बीमाकता'H Jारा बनाई गई और उनके बोड' Jारा अनुमो%दत क" गई नीित के अनुसार होगा। (6) इले?@ॉिनक >प म अिभलेख के अनुरण के संबंध म , िविनयम 3 के उप-िविनयम (5) म उिBलिखत नीित के अंतग'त अ(य बात के साथ-साथ िनLिलिखत शािमल हगेः i. अिभलेख का 2मण और इले?@ॉिनक >प से अनुरण, ii. पॉिलसीधारक और दावे से संबंिधत डेटा क" गोपनीयता और सुरा, iii. वाइरस, संवेदनशीलता क" समयाH का बंधन, iv. हाड'वेयर और सॉMटवेयर क" सुरा, v. बैकअप, आपदा से पुनःाि और 1वसाय क" िनरंतरता तथा vi. डेटा अिभलेखी। (7) िविनयम 3 के उप-िविनयम (5) म उिBलिखत बोड' क" ऐसी नीित म अिभलेख के अनुरण और भंडारण के काया'(वयन क" समीा करने के िलए एक िवतृत योजना भी शािमल होगी। ऐसी समीा का पय'वेण बीमाकता'H के बोड' क" जोिखम बंधन सिमित Jारा %कया जाएगा। (8) िविनयम 3 के उप-िविनयम (5) म उिBलिखत बोड' क" ;येक नीित क" समीा वष' म एक बार िवOीय वष' क" समाि से 90 %दन के अंदर क" जाएगी। (9) इले?@ॉिनक पDित म रखे गये अिभलेख सिहत, भारत म जारी क" गई सभी पॉिलिसय और %कये गये सभी दाव से संबंिधत अिभलेख केवल भारत म िथत और अनुरित डेटा के(P म ही रखे जाएँगे। (10) ;येक बीमाकता' यह सुिनिAत करेगा %क धा-रत अिभलेख इस कार से सु1विथत >प म रखे जाएं %क उ(ह यथा अपेित >प से 1ावसाियक उपयोग के िलए आसानी से पुनः ा %कया जा सके ता%क पॉिलसीधारक क" सेवा तथा िविभQ कानून, िविनयम, प-रप, %दशािनदRश और समय-समय पर योSय ऐसे अ(य िविनयामक ढाँचे का अनुपालन करने म सहायता िमल सके। 4. 4. 4. 4. इलेॉिनक इलेॉिनक इलेॉिनक इलेॉिनक अिभलेख अिभलेख अिभलेख अिभलेख केकेकेके अनुरण अनुरण अनुरण अनुरण और और और और भंडारण भंडारण भंडारण भंडारण संबंधी संबंधी संबंधी संबंधी नीित नीित नीित नीित दािखल दािखल दािखल दािखल करनाः करनाः करनाः करनाः (1) ;येक बीमाकता' इन िविनयम क" अिधसूचना क" तारीख से 90 %दन के अंदर ऐसे अिभलेख के अनुरण और भंडारण के संबंध म अपने बोड' Jारा अनुमो%दत नीित ािधकरण के पास दािखल करेगा। (2) जहाँ बोड' Jारा अनुमो%दत ऐसी नीित म संशोधन %कया जाता है, वहाँ बोड' Jारा ऐसे संशोधन क" तारीख से 30 %दन के अंदर उस संशोिधत नीित को ािधकरण के पास दािखल %कया जाएगा। 5. 5. 5. 5. पीकरण पीकरण पीकरण पीकरण आ"द आ"द आ"द आ"द जारी जारी जारी जारी करने करने करने करने केकेकेके िलए िलए िलए िलए ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण का का का का अिधका अिधका अिधका अिधकारः रःरः रः (1) इन िविनयम के %कसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अथ'िन>पण करने म %कसी भी शंका अथवा क-ठनाई को दूर करने के िलए, ािधकरण का अUय आवFयक समझे जाने वाले उपयु, पGीकरण अथवा %दशािनदRश जारी कर सकता है।