IRDAI regulation · 12 Oct 2015
3735 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 302] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] flrEcj 3] 2015@Hkkæ 12] 1937 No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015/BHADRA 12, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भ…
3735 GI/2015 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 302] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] flrEcj 3] 2015@Hkkæ 12] 1937 No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015/BHADRA 12, 1937 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना हैदराबाद, 31 अगत, 2015 भारतीय भारतीय भारतीय भारतीय बीमा बीमा बीमा बीमा िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक और और और और िवकास िवकास िवकास िवकास ािधकरण ािधकरण ािधकरण ािधकरण (वा षकय वा षकय वा षकय वा षकय और और और और अय अय अय अय लाभ लाभ लाभ लाभ केकेकेके िलए िलए िलए िलए यूनतम यूनतम यूनतम यूनतम सीमाएँ सीमाएँ सीमाएँ सीमाएँ) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम, 2015 , 2015 , 2015 , 2015 फा फा फा फा. संसंसंसं. भा भा भा भा.बी बी बी बी.िव िव िव िव.िव िव िव िव.ा ा ा ा./िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम/14/104/2015 /14/104/2015 /14/104/2015 /14/104/2015.—बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 क धारा 26 के साथ पठत, बीमा अिधिनयम, 1938 क धारा 114(ए) ारा द शिय का योग करते ए ािधकरण, बीमा सलाहकार सिमित के साथ परामश करने के बाद, वाषकय और अ य लाभ हेतु यूनतम सीमा' के िलए इसके ारा िन(िलिखत िविनयम बनाता है । 1. 1. 1. 1. संि संि संि संि नाम नाम नाम नाम और और और और ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ क. इन िविनयम का संि-. नाम भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाषकय और अ य लाभ के िलये यूनतम सीमा3) िविनयम, 2015 है । ख. उपयु यह िविनयम सरकारी राजप8 म9 इनके काशन क तारीख को वृ हगे तथा जीवन बीमाकता' ारा तािवत सभी उ<पाद पर लागू हगे जो इन िविनयम क अिधसूचना क तारीख के बाद ािधकरण ारा अनुमोदत हगे । ग. ािधकरण उन उ<पाद को हटाने के िलए अलग अनुदेश जारी कर सकता है जो इन िविनयम के अनुसार नह= ह>, परंतु वतमान म9 जीवन बीमाकता' ारा तािवत कये गये ह> और जो ािधकरण ारा इन िविनयम क अिधसूचना क तारीख से पहले अनुमोदत ह>। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] घ. जब तक क इन िविनयम म9 ावधान हो, तब तक इन िविनयम के लागू होने से पहले जारी क गई बीमा पॉिलिसय को अमा य न समझा जाए । 2. 2. 2. 2. परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ परभाषाएँ : : : : इन िविनयम म9, यद यह संदभ लगते ह> :- क. "अिधिनयम" से बीमा अिधिनयम, 1938 (1938 का 4) अिभेत है । ख. “ािधकरण” से अिभाय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, िजसका गठन धारा 3 क उपधारा (1) के अंतगत बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) ारा आ है । ग. इन िविनयम म9 यु और अपरभािषत, परंतु बीमा अिधिनयम,1938 अथवा बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण अिधिनयम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये कसी भी िनयम अथवा िविनयम म9 परभािषत सभी शKद और अिभLिय के अथ वही हगे जो उन अिधिनयम अथवा िनयम अथवा िविनयम म9 Nमशः उनके िलए िनधारत कये गये ह> । 3. 3. 3. 3. जीवन जीवन जीवन जीवन बीमाकता ! बीमाकता ! बीमाकता ! बीमाकता ! "ारा "ारा "ारा "ारा #तािवत #तािवत #तािवत #तािवत पॉिलिसय पॉिलिसय पॉिलिसय पॉिलिसय "ारा "ारा "ारा "ारा रित रित रित रित वा षकय वा षकय वा षकय वा षकय और और और और अय अय अय अय लाभ लाभ लाभ लाभ केकेकेके िलए िलए िलए िलए यूनतम यूनतम यूनतम यूनतम सीमाएँ सीमाएँ सीमाएँ सीमाएँ क. कोई जीवन बीमाकता जारी क गई कसी भी बीमा पॉिलसी पर कसी लाभ अथवा बोनस को छोड़कर लाभ क िन(िलिखत से कम रािश अदा नह= करेगा अथवा अदा करने का वचन नह= देगाः i. 1,000 Pपये ित माह क वाषक ii. 5,000 Pपये क सकल रािश (सूQम बीमा और वाRय बीमा Lवसाय के अंतगत देय रािश को छोड़कर) iii. सूQम बीमा और वाRय बीमा Lवसाय के िलए 1,000 Pपये क सकल रािश बशतS क यह कसी पॉिलसी को कसी भी मूTय क द पॉिलसी म9 परवतत करने अथवा कसी भी रािश के अUयपण मूTय का भुगतान करने के िलये कसी बीमाकता को नह= रोकेगा। ख. िविनयम 3(क) के अंतगत उ यूनतम लाभ समय-समय पर यथासंशोिधत बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (असंबV बीमा उ<पाद) िविनयम, 2013, बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (संबV बीमा उ<पाद) िविनयम, 2013, बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (वाRय बीमा) िविनयम, 2013 तथा भारतीय बीमा िविनयामक और िवकास ािधकरण (सूQम बीमा) िविनयम 2015 क ावधान सीमा तथा ािधकरण ारा इस संबंध म9 जारी कये गये क ह= अ य िनदेश के अनुसार हगे। 4. 4. 4. 4. ािधकरण उपयु 3(क) म9 िविनWदX रािश से कम वाषकय और अ य लाभ का अनुमोदन असाधारण परिथितय के अंतगत कर सकता है। टी. एस. िवजयन, अYय- [िवZापन. III/4/असा./161/15(192)]